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Unlock 4 Guidelines : आज से मिलेंगी कई रियायतें...जानें क्या खुलेगा और क्या अब भी रहेगा बंद... 21-Sep-2020
दिल्ली। देश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 सितंबर से अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) की शुरुआत हो चुकी है. कोरोना वायरस महमारी के प्रसार को कम करने के लिए बीते मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से Unlock के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है. केंद्र सरकार की तरफ से 29 अगस्त को Unlock 4 को लेकर जारी गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर यानी आज से लोगों को कई और रियायतें मिल जाएंगी. अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों (Unlock 4 Guidelines) के तहत 21 सितंबर यानी आज से कोरोना संबंधित गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े तमात तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे. हालांकि इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी. शादी समारोह में अब 100 लोग हो सकेंगे शामिल केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ाई गई है. पहले शादी से सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन अब 100 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर समारोह में शामिल हो सकते हैं. इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा. ओपन एयर थियेटर खोले जा सकेंगे इसके अलावा आज से ओपन एयर थियेटर भी खोले जा सकेंगे. लेकिन मॉल में स्थित सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रखे जाएंगे. साथ ही अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी. शर्तों के साथ स्कूलों को खोलने की इजाजत! वहीं, आज से 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिये गए हैं. कई राज्यों ने स्कूल खोले हैं तो वहीं कइयों ने इसे इस महीने के अंतिम तक बंद रखने का फैसला किया है. हालांकि स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से लिखित में इजाजत लेने की जरूरत होगी. कंटेन्मेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कंटेन्मेंट ज़ोन्स में नियमों में सख्ती रहेगी. कंटेन्मेंट जोन्स में पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा. 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है. वहीं दिशा निर्देशों में अहम यह भी है कि केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट ज़ोन्स के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं.


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