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एनएसपीएल के डायरेक्टर अनुज राणा ने की ढाई करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी...जानिए क्या है पूरा मामला
कोरबा। बालको प्लांट में कार्यरत एक ठेका कंपनी नीलकंठम सिस्टम प्रायवेट लिमिटेड एनएसपीएल के डायरेक्टर के द्वारा अपने पार्टनर कुंजबिहारी अग्रवाल पिता स्व. बीपी अग्रवाल के साथ अमानत में खयानत व धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में एनएसपीएल के डायरेक्टर अनुज राणा पिता स्व. राणा बीएस सिंह 49 वर्ष, पता 15-17 दीनदयाल काम्पलेक्स कोरबा के विरूद्ध धारा 420, 406 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
प्रार्थी कुंजबिहारी निवासी एचआईजी-17, सी-1-2 कोसाबाड़ी ने बताया कि एनएसपीएल के द्वारा लैडल क्लिनिंग शॉप ऑपरेशन एवं मेन्टेनेंस, एआरसी रोड एवं पैलेट सुधार कार्य, रिफेक्ट्री मेन्टेनेंस बेक ओवन एवं रॉडिंग शॉप व पॉट रिलायनिंग के लिए ठेका प्राप्त किया गया है। बालको में कार्यरत इस ठेका कंपनी के डायरेक्टर अनुज राणा के द्वारा कुंजबिहारी को उपरोक्त कार्य अपने साथ में करने का प्रस्ताव दिया गया। शुरूआत में कुछ पैसा खर्च करने और बाद में बालको से राशि मिलने पर वापस कर देने का आश्वासन दिया। इस हेतु कुंजबिहारी ने एकमुश्त धनराशि खर्च की और एग्रीमेंट के अनुसार 51:49 के अनुपात में उपरोक्त कार्यों से प्राप्त लाभांश बांटा जाना था।
आरोप है कि अनुज राणा की मंशा लाभांश बांटने व भुगतान करने की शुरू से नहीं थी। उपरोक्त कार्य बालको द्वारा शुरू में 3 वर्ष के लिए दिए गए थे और कुछ अन्य कार्य भी बालको द्वारा एनएसपीएल को दिए गए। प्रारंभिक समय में राशि तो कुंजबिहारी को मिलती रही। 2 साल का कार्यकाल समाप्त होने तक कोई हिसाब-किताब नहीं करने और लाभांश नहीं देने पर बार-बार आग्रह के बाद भी परिणाम न निकलने पर ढाई वर्ष पश्चात अपनी साझेदारी कुंजबिहारी ने छोड़ दी और आज तक उसे लाभांश व हिसाब की राशि नहीं दी गई है।
आरोप है कि एनएसपीएल ने बालको से प्राप्त राशि अपने पास रखकर समझौते का उल्लंघन व धोखाधड़ी किया है। 2 करोड़ 52 लाख 59 हजार 756 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बालको पुलिस ने अनुज राणा के विरूद्ध धारा 406, 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की है।
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