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केंद्र के किसान कानून के खिलाफ बिल पेश लाने वाला पहला राज्य बना पंजाब, MSP से कम कीमत देने पर सजा का प्रावधान 20-Oct-2020

आज मुख्यमंत्री ने जो बिल पास किए उसमें किसानों को उत्पादन सुविधा अधिनियम में संशोधन, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, किसानों के समझौते और कृषि सेवा अधिनियम में संशोधन शामिल है.

चंडीगढ़: केंद्र सरकार के किसान कानून के खिलाफ पंजाब में कैप्टन अमिरंदर की सरकार ने विधानसभा में तीन बिल पेश किए हैं. पंजाब पहला राज्य है जहां केंद्र के कानून के खिलाफ बिल लाया गया है. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस बिल को विधानसभा में पेश किया. विधानसभा में पेश बिल में एमएसपी से कम कीमत देने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है.

 

सीएम कैप्टन ने बिल को पेश करते हुए सभी पार्टियों से किसानों के हित को देखते हुए साथ आने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि नए खेत कानून किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के हितों के खिलाफ हैं. इसके साथ ही केंद्र सरकार से कानून में किसानों के लिए एमएसपी को अनिवार्य करने की मांग भी की गयी. आज मुख्यमंत्री ने जो बिल पास किए उसमें किसानों को उत्पादन सुविधा अधिनियम में संशोधन, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, किसानों के समझौते और कृषि सेवा अधिनियम में संशोधन शामिल है.

 

अकाली दर और आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार पर लगाए आरोप
आम आदमी पार्टी और अकाली दल इसका विरोध कर रहे हैं. अकाली दल कैप्टन अमरिंदर पर केंद्र के साथ फ़िक्स्ड मैच खेलने का आरोप लगा रहा है. अकाली दल ने विरोध के तौर पर जमीन पर बैठकर लंच किया.

 

वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमें बिल का ड्राफ्ट तक नहीं दिखाया गया. हम इस बिल का समर्थन करना चाहते हैं लेकिन हमारे विधायकों को पता ही नहीं है कि बिल में क्या है. इसी मुद्दे को लेकर आप विधायकों ने कल रात विधानसभा भवन में ही गुजारी. आप विधायक कैप्टन सरकार पर किसान क़ानून के विरोध में विधानसभा के सत्र को हल्के में लेने का आरोप लगाया.



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