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वन अधिकार पट्टा भूमि वाले किसानों का धान भी खरीदी के लिए पंजीयन किया जाए - मंत्री अमरजीत भगत
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए इस वर्ष वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग ऐसे किसानों के पंजीयन के लिए साफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कर रहा है। साथ ही कलेक्टरों को ऐसे किसानों के पंजीयन का निर्देश भी जारी कर दिया गया है।
खाद्य विभाग के सचिव की तरफ से कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसे किसान, जिनके पास वन अधिकार पट्टा है और उन्होंने इस भूमि पर धान की फसल बोई है, उनका भी धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन किया जाए। जिले में ऐसे कुल किसानों की संख्या और धान का कुल रकबा की जानकारी से एनआइसी, विभाग को ई-मेल और पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाए।
विभागीय साफ्टवेयर के अनुसार 1288 समितियों में से अभी भी 20 समितियों में किसान पंजीयन शुरू नहीं हुआ है। इनमें बलरामपुर में 10, सरगुजा और सूरजपुर में तीन-तीन, कवर्धा में दो, रायगढ़ और नारायणपुर में एक-एक समितियां है। इन समितियों में भी किसान पंजीयन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने और पिछले साल के कैरी फारवर्ड किसानों के खसरा प्रविष्टी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता कल्याण मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि इस योजना का भरपूर लाभ किसानों को मिलेगा।
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