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लव जिहाद: यूपी और एमपी में कौन सा एक्ट ज्यादा सख्त है, सज़ा-जुर्माने सहित पढ़ें दोनों कानून के सभी अंतर 29-Dec-2020

उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जेहाद पर कानून लागू होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है. कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी देकर राज्यपाल के पास भेज दिया है. कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कानून पास हुआ था. जानिए मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के कानून में क्या अंतर है?

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में लव जेहाद अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसे अब राज्यपाल के पास भेजा गया है. राज्यपाल के अध्यादेश पर दस्तखत करते ही यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था. इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.

 

इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, ''कोरोना के चलते हमें विधानसभा का सत्र स्थगित करना पड़ा. कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हमारे हैं, जिन्हें अब अध्यादेश के जरिए कानून बनाना है. इनमें से एक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक भी है. इसा कानून के तहत लोभ, लालच या फिर विवाह के बाद जबरन धर्म परिवर्तन को अपराध माना है. इसमें साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान किया है. जो व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी, उन्हें भी अपराधी बनाया जाएगा.''

 

बता दें कि यह अध्यादेश कुछ मायनों में पिछले महीने उत्तर प्रदेश की भाजपा नीत सरकार द्वारा अधिसूचित 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020' के समान है, क्योंकि उसमें भी जबरन धर्मांतरण करवाने वाले के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है.

 

 

 



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