Rajdhani
मटन व चिकन सेंटरों का अधिकारियों की टीम द्वारा आकस्मिक जांच 03-Mar-2021

कलेक्टर श्री चन्दन के निर्देशानुसार नगर पालिका क्षेत्र कांकेर अंतर्गत पुराना बाजार स्थित विभिन्न मटन एवं चिकन मार्केट में खाद्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, विधिक माप विज्ञान (नाप तौल), पशु चिकित्सक विभाग एवं नगर पालिका परिषद कांकेर के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा आज बुधवार को आकस्मिक जांच की गई। आकस्मिक जांच में 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने के कारण सद्दाम मटन व चिकन सेंटर से 01 नग घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 नग रेगूलेटर व पाइप, इण्डिया चिकन सेंटर से 03 नग घरेलू सिलेण्डर, 01 नग सिंगल बर्नर चूल्हा, 01 नग रेगूलेटर व पाइप, अमजद चिकन संेटर एवं मोहम्मद रफीक चिकन सेंटर से 01 नग घरेलू सिलेण्डर की जप्ती खाद्य विभाग के द्वारा की गई। इस आशय की जानकारी देते हुए खाद्य अधिकारी टी.आर. ठाकुर ने बताया कि जप्त सभी सामग्री को मेसर्स इण्डेन गैस एजेंसी कांकेर की सुपुर्द में दिया गया है।  सद्दाम मटन व चिकन सेंटर से जांच के दौरान पाये गये 20 किलो मटन एवं इण्डिया चिकन सेंटर से 05 किलो कुल 25 किलो मटन जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोग के अनुकुल नहीं होने के कारण नष्ट किये जाने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी कांकेर के द्वारा जप्ती की कार्यवाही की गई।
     मटन व चिकन सेंटरों के द्वारा स्वच्छता का पालन नहीं किये जाने के कारण सद्दाम मटन व चिकन सेंटर, इण्डिया चिकन सेंटर, अमजद चिकन संेटर, मोहम्मद रफीक चिकन सेंटर, आदिल मटन व चिकन सेंटर, हिन्द चिकन सेंटर, साहू चिकन सेंटर, सहजाद चिकन सेंटर एवं मोहम्मद आसिफ चिकन सेंटर पुराना मार्केट के विरूद्ध मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद् कांकेर द्वारा 01-01 हजार रूपये का चालान की कार्यवाही की गई। इस प्रकार कुल 09 मटन व चिकन सेंटरों के विरूद्ध 09 हजार रूपये का चालान काटा गया। निरीक्षक विधिक माप विज्ञान द्वारा सद्दाम मटन व चिकन सेंटर से 01 नग, अमजद चिकन संेटर से 01 नग, आदिल मटन व चिकन सेंटर से 02 नग, हिन्द चिकन सेंटर से 01 नग, साहू चिकन सेंटर 01 नग, सहजाद चिकन सेंटर से 02 नग एवं मोहम्मद आसिफ चिकन सेंटर से 01 नग इलेक्ट्राॅनिक तौल उपकरण का वैधता तिथि समाप्त होने के कारण कुल 09 तौल उपकरण जप्ती की कार्यवाही की गई तथा मटन विक्रय के पूर्व पशु (बकरा, बकरी, भेड़) का पशु चिकित्सा विभाग के डाॅक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने, 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग नहीं करने तथा तौल हेतु सत्यापित उपकरणों का उपयोग करने के साथ-साथ साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। जांच टीम में मुख्य रूप से खाद्य अधिकारी टी.आर ठाकुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमल कुमार कंवर, पशु चिकित्सक डाॅ. एल.पी. सिंग, नगर पालिका अधिकारी दिनेश कुमार यादव एवं विधिक माप तौल निरीक्षक जीवन लाल कंवर एवं उनके टीम उपस्थित थे।



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