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Pan-Aadhaar Link : पैन और आधार लिंक न होने पर 31 मार्च के बाद पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय और भरना पड़ सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना 30-Mar-2021

Pan-Aadhaar Link: पैन और आधार को 31 मार्च तक करा लें लिंक, नहीं तो हो जाएगा बेकार : ऐसे चेक करें स्टेटस 

Pan-Aadhaar Link : पैन और आधार लिंक न होने पर 31 मार्च के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है            

 

Pan-Aadhaar Link: आपके पैन कार्ड का आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है क्योंकि 31 मार्च तक अगर आधार-पैन लिंक न हुआ तो पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा यानी निष्क्रिय हो जाएगा - इसके अलावा आयकर कानून की धारा 272B के तहत अगर तय समय सीमा में आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया गया, तो 10 हजार रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है. पैन कार्ड के निष्क्रिय होने का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि बैंक में खाता खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर्स खरीदने, यहां तक की 50 हजार रुपये से अधिक नकद लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है. ऐसे में ये सभी काम आप नहीं कर सकेंगे - ऐसे में आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस जरूर चेक कर लें कि आपने आधार को इससे लिंक किया है कि नहीं और अगर नहीं किया है तो उसे 31 मार्च तक जरूर कर लें -  

इस तरह देखें PAN-Aadhaar Link स्टेटस

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
  • बाईं तरफ Link Aadhaar का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें -
  • अपने पैन कार्ड-आधार लिंकिंग का स्टेटस देखने के लिए Click here पर क्लिक करें
  • अगले पेज पर पैन और आधार की डिटेल्स भरकर View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें
  • अगर आपका पैन और आधार लिंक है तो यहां जानकारी मिल जाएगी और अगर नहीं है तो इसकी भी जानकारी मिल जाएगी
  •  

PAN को आधार से लिंक करने की प्रॉसेस

1. SMS के जरिए
अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर PAN को आधार से लिंक कराया जा सकता है - आपको UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर 10 अंकों का PAN  लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.
उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q

2. ऑनलाइन तरीका

  • https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं
  • बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में Link Aadhar पर क्लिक करें
  • अब जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है
  • अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- I have only year of birth in Aadhaar card
  • इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें
  • इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है

3. ऑफलाइन
PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है - इसके लिए फॉर्म Annexure-I भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी. यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा. यह शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा

 

बैंक में खाता खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर्स खरीदने, यहां तक की 50 हजार रुपये से अधिक नकद लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है



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