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संपत्ति विरूपण अधिनियम को भूल गये अधिकारी - खुले आम हो रहा उलंघन 12-Aug-2018

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 में प्रावधान है, कि शासकीय, अशासकीय संपत्ति का विरूपण न हो -  कोई भी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति, भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, पेड़, बाड़, खंभा ((पोस्ट)), स्तंभ ((पोल)) या कोई अन्य परिनिर्माण को स्याही, खडिय़ा, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके संपत्ति को विरूपित नहीं करेगा। संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का उल्लंघन किए जाने की दशा में दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को 1 हजार रुपये तक की जुर्माने से दंडित किया जाएगा। साथ ही विरूपित स्थान को मिटाने एवं चिन्ह को हटाने पर होने वाला व्यय दोषी व्यक्ति से भू-राजस्व के रूप में वसूल की जाएगी।



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