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लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत बेमेतरा जिले में 88 हजार 124 आवेदनों का निराकरण 30-Jun-2019
बेमेतरा 30 जून 2019:- प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों को आम नागरिकों का काम निर्धारित समय सीमा में करना होगा। इसके लिए छ.ग. लोकसेवा गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अधिनियम के मुताबिक निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं करने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी से 100 रूपए से 1000 रूपए तक अर्धदण्ड वसूला जाएगा। साथ ही इसमें अपील का भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में किये गये प्रावधानोें के मुताबिक यह अधिनियम छ.ग. शासन से संबंधित सिविल सेवाओं, स्थानीय निकायों शासन से नियंत्रण वाले अभिकरणों में लागू है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय के भीतर लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। आमजनांे को शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित सेवाओं का लाभ तय समय-सीमा में मिल सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू किया गया है। कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि इसके तहत बेमेतरा जिले में इस साल अब तक करीब 88 हजार 124 आवेदनांे का निर्धारित समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया गया है। कलेक्टर श्री कावरे प्रत्येक मंगलवार को समय सीमा की बैठक के दौरान छ.ग. लोकसेवा गांरटी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों की जानकारी लेकर इसके निदान के निर्देश विभागीय अधिकारियों को देते है। राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आमजनों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराया जा रही है। नागरिकों को जनपयोगी सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिले में 14 लोक सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनमें बेमेतरा जिले के 08 नगरीय निकाय के मुख्यालय 05 तहसील कार्यालय एवं 01 संयुक्त जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) शामिल है। लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा 42 से अधिक नागरिक सेवाएं निर्धारित समय सीमा में प्रदान की जा रही हैं। आवेदक च्वाईस केन्द्रों के अतिरिक्त घर से ऑनलाइन इस सुविधा का लाभ उठा रहे है। आम नागरिक ई-डिस्ट्रिक्ट वेबपोर्टल पर (मकपेजतपबज.बहेजंजम.हवअ.पद में भी आवेदन दर्ज करा सकते हैं। इस वेब पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्र-आय, जाति, मूल निवास, जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन, गुमास्ता लाइसेंस, खाद्य विक्रेता, राशनकार्ड, पेंशन योजनाएं जैसे वृद्धावस्था, विधवा पेंशन आदि से संबंधित आवेदन दर्ज करा सकते हैं। नल कनेक्शन, संपत्ति नामांतरण, ड्राइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, भवन निर्माण अनुमति, किसान किताब, संपत्ति कर, जल कर, सीमांकन, नामांकन सहित विभिन्न विभागों की चिन्हित नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं।


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