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कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन 16-Jul-2021

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जितेन्दर यादव तथा डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे का कांकेर जिले में पदस्थापना के फलस्वरूप कलेक्टर श्री चन्दन कुमार द्वारा जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन किया गया है।
अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के अलावा वित्त एवं स्थापना शाखा, नजारत शाखा, जिला नजूल अधिकारी, जिला नजूल, नजूल नवकरण शाखा, जिला खेल अधिकारी, खनिज शाखा, खाद्य शाखा, नोडल अधिकारी-लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, नगर सेना, प्रस्तुतकार शाखा (रीडर टू कलेक्टर शाखा, कलेक्टर की ओर से जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर) जिला निर्माण शाखा, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलिय अधिकारी (जिला पंचायत को छोड़कर) जिला विभागीय जॉच शाखा, सांख्यिकी शाखा, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, कोष लेखा एवं पेंशन, विवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी वारिसान प्रमाण पत्र का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, इसके साथ ही जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम, चिकित्सा व्यय, यात्रा भत्ता संबंधी सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। (नीति गत निर्णय को छोड़कर) तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी-कर्मचारियों के 01 माह तक अर्जित अवकाश स्वीकृति का अधिकार तथा उससे ऊपर के अवकाश प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाएंगे। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना होगा।
डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता मण्डावी को कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं शिकायत, जनदर्शन शाखा, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनदर्शन से प्राप्त आवेदन पत्रों में टीप अंकित करना, भू-अभिलेख शाखा, भू-अभिलेखागार (हिंदी, अंग्रेजी अभिलेख कोष्ठ), भू-व्यपवर्तन, परिवर्तित भूमि शाखा, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, पशु एवं कृषि संगणना शाखा, जनगणना, राहत, पुनर्वास शाखा, नक्सल प्रभावितों के योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं विकास, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, नोडल अधिकारी विभागीय बैठक, विडियो कॉन्फ्रेंस, लायसेंस शाखा, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, पासपोर्ट शाखा, विकास शाखा, प्रपत्र शाखा, राजस्व शाखा, राजस्व लेखा शाखा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।  
डिप्टी कलेक्टर श्री सी.एल. ओंटी को कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा अल्प बचत शाखा, विविध शाखा, वन अधिकार पट्टा वास्तविक कब्जा के पुष्टि कर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना, अल्प संख्यक शाखा, मालिक मकबूजा प्रकोष्ठ, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, क्रेडा विभाग, जिला जनसूचना अधिकारी, समाज कल्याण, चिप्स, लोक सेवा केन्द्र, वरिष्ठ लिपिक शाखा-01, 02 एवं 03, सहायक अधीक्षक, सामान्य निरीक्षण, व्यवहारवाद, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पुरातत्व एवं पर्यटन, बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, आवक-जावक शाखा, श्रम, बाल श्रमिक शाखा, वक्फबोर्ड शाखा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री जितेन्दर यादव को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी भानुप्रतापपुर बनाया गया है। इसके अलावा अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट तथा सत्कार अधिकारी, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टॉप एक्ट की धारा 2 (9)(ब) अधिसूचना क्रमांक 393 सी.आर./89/आठ दिनांक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट ऑफ स्टाम्पस के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 3 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, भू-अर्जन अधिकारी भानुप्रतापपुर अनुविभाग, सत्कार अधिकारी अनुविभाग स्तर, छत्तीसगढ़ लोक बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, अपने अनुविभाग की विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिम जाति योजनाओं के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय, थाना तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया है, इसके अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना होगा।
डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अंतागढ़ का दायित्व सौंपा गया है। प्रभारी अधिकारी के रूप में अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट तथा सत्कार अधिकारी, स्वामित्व अधिकारी समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2()(ब) अधिसूचना क्रमांक 393 सी.आर./89/आठ दिनांक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट ऑफ स्टाम्पस के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 3 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 3(सी) तीन(डी) और पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़ अनुविभाग, सत्कार अधिकारी अनुविभाग स्तर, छत्तीसगढ़ लोक बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, अपने अनुविभाग की विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिम जाति योजनाओं के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय, थाना तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य का निर्वहन करेंगे।



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