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Pornography Case: सुप्रीम कोर्ट से गहना वशिष्ठ को मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक 24-Sep-2021
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता गहना वशिष्ठ को पोर्न फिल्म मामले में बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब तक बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सहित कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वशिष्ठ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अजीत वाघ ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और बीआर गवई की पीठ के समक्ष दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने कहा था कि उन्हें पोर्नोग्राफी रैकेट का पता लगाने के लिए हिरासत में लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकी एक टिप पर आधारित थी और यास्मीन को पकड़ लिया गया था। supreme court वाघ ने तर्क दिया कि जांच चल रही है और पुलिस ने पाया कि याचिकाकर्ता यास्मीन का दोस्त था। उन्होंने कहा, गहना 133 दिनों से हिरासत में है। पहली प्राथमिकी में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मामले में दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि वशिष्ठ को तीसरी प्राथमिकी में गिरफ्तार ना किया जाए और जब भी जरूरत हो वह भी जांच में शामिल हों। 7 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी की आशंका में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। आज, शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।


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