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भूत भगाने बैगा ने उतरवाए महिला के कपड़े,1500 रुपए का जुर्माना,13 साल की सजा.. 01-Aug-2019

दुर्ग। प्रेत बाधा का झांसा देकर तंत्र क्रिया की आड़ में महिला की आबरू लूटने वाले बैगा को न्यायालय ने 13 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। दोषी बैगा दीपचंद्र (58) ने तंत्र क्रिया के नाम पर अपने गलत इरादे को अंजाम देने का पूरा प्लान बनाया। सिर दर्द से परेशान महिला व उसके परिजन उसकी बातों में आ गए। बैगा ने महिला के सिर दर्द को प्रेत बाधा बताया। तांत्रिक क्रिया के बहाने महिला को गांव से बाहर ले गया। वहां पूजा कर महिला को खाने के लिए प्रसाद दिया। जिसे खाने के बाद महिला बेहोश हो गई और बैगा ने उसकी इज्जत लूट ली। इस मामले में फैसला न्यायाधीश मधु तिवारी के न्यायालय में सुनाया गया। न्यायालय ने दुष्कर्म की धारा के तहत 10 साल कठोर कैद और जान से मारने की धमकी देने पर 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी बैगा पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 4 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगी।



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