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आर्यन को अभी जमानत नहीं, याचिका पर आज सुनवायी जारी रखेगी अदालत 27-Oct-2021

हैदराबाद: ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाइकोर्ट बुधवार को फिर सुनवाई करेगा. आर्यन को सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. फिलहाल आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. आर्यन को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में आर्यन समेत 20 आरोपी गिरफ़्तार किए गए हैं.

कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जानें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की तरफ से पेश हुए.

मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा - ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे.

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा चूंकि आर्यन के पास से कुछ रिकवरी नहीं हुई. आर्यन खान को ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया गया. उनके खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी अरबाज मर्चेंट उनके साथ क्रूज पर आया था और उसपर ड्रग्स रखने का आरोप है.

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा जहां तक ​​मेरा सवाल है, कोई बरामदगी नहीं है, कोई सेवन नहीं हुआ है और ना ही कोई मेडिकल टेस्ट हुआ है. अरबाज मर्चेंट के पास छह ग्राम चरस था जो उसके जूते से बरामद किया गया था. मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है. मुझ कोई चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह मेरे दोस्त हैं.

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा 'मेरा मामला Conscious Possession का नहीं है. किसी के जूते में क्या था या कहीं भी मेरी चिंता नहीं है. जो बरामद किया गया वह छोटा सा- छह ग्राम था. यह मात्रा मुझे हिरासत में रखने के लिए काफी नहीं है. कई अन्य बिचौलियों और व्यावसायिक मात्रा के साथ पाए गए हैं.'

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि अरबाज के पास ड्रग्स था या नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कॉन्शियस पोजेशन है. ये केस सिर्फ 6 ग्राम का था, मतलब स्मॉल क्वांटिटी का है. मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि आर्यन खान को गलत तरह से फंसाया गया है.

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि एनसीबी ने आर्यन का बयान एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया था, जिसे अगले दिन वापस ले लिया गया. आर्यन को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है. हमने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है.

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि आर्यन के खिलाफ ना तो कंजंप्शन, पोजेशन या सेल का केस है. गवाहों ने साफ कहा कि उनका इस केस कोई लेना देना नहीं है.

कोर्ट रूम में मुकुल रोहतगी ने समीर वानखेड़े पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'समीर वानखेडे ने कल कहा था कि एक राजनीतिक व्यक्ति से दुश्मनी की वजह से ऐसा हो रहा है. लेकिन आज वे कह रहे हैं आर्यन भी उसमें शामिल हैं. आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है, यहां तक कि अरबाज ने भी कहा है कि उनके पास ड्रग्स नहीं था.

आर्यन के वकील का कहना है कि व्हाट्सऐप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है. एनसीबी ये कह रही है कि आर्यन ड्रग्स का सेवन करता था, विदेश के लोगों से उसके संपर्क थे. ये तमाम बातें ट्रायल की हैं, इन बातों को कोर्ट में साबित करना होगा.

आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी कल दोपहर ढाई बजे मामले में सुनवाई होगी. मामले में मुकुल रोहतगी ने अपनी सारी दलीलें पेश कर दी हैं.

न्यायमूर्ति एन. वी. सांबरे ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की.

आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि एनसीबी के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है.

वरिष्ठ वकील रोहतगी ने कहा, 'नशा करने का कोई साक्ष्य नहीं है, मादक पदार्थ जब्त नहीं हुआ और तथाकथित षड्यंत्र तथा उकसाने में उनकी संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं हैं, जैसा कि एनसीबी ने आरोप लगाया है।'

रोहतगी ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह सह आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई जारी रखेगी. अदालत बुधवार को एनसीबी की तरफ से पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह की भी दलीलें सुनेगी.

बता दें कि मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज पर 2 अक्टूबर की शाम जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने छापा मारा था, तब वहां से आर्यन खान को भी पकड़ा गया था. आर्यन के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत अन्य कुछ लोगों को भी पकड़ा गया था. अरबाज के पास से चरस की बरामदी दिखाई गई है. NCB ने आर्यन से लंबी पूछताछ के बाद कोर्ट में ये दावा किया था कि आर्यन के पास से भले ही ड्रग्स बरामद न हुआ हो, लेकिन वो इस साजिश का हिस्सा रहे हैं.

NCB के सबूत अब तक आर्यन के खिलाफ गए हैं. यही वजह है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर NDPS की विशेष अदालत तक, कहीं से भी आर्यन को जमानत नहीं मिल सकी है.

ये बड़े वकील कर चुके हैं जमानत की कोशिश

आर्यन को जमानत दिलाने की पहली कोशिश मशहूर वकील सतीश मानशिंदे ने की थी. फिर, अमित देसाई ने भी कोर्ट के सामने आर्यन का बचाव किया, लेकिन सफल नहीं हो सके. अब मुकुल रोहतगी जैसे बड़े नाम भी इस लिस्ट में आ गए हैं.

बॉलीवुड सितारों ने शाहरुख खान का किया समर्थन

आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स ने शाहरुख खान का सपोर्ट किया. बॉलीवुड के सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय रख शाहरुख खान का सपोर्ट किया. वहीं, शाहरुख खान के फैंस भी लगातार सोशल मीडिया पर अभिनेता का समर्थन करते दिखाई दिए.

आर्यन के गिरफ्तारी से अब तक क्या हुआ

2 अक्टूबरः एनसीबी (नार्केटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेड डाली, जिसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरण और एमडीएमए के 22 गोली मिली. इस मामले में आर्यन खान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया था.

3 अक्टूबरः शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मॉडल मुनमुन धमेचा की गिरफ्तारी की गई और तीनों को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने तीनों को एनसीबी की रिमांड पर सौंप दिया.

4 अक्टूबरः आर्यन खान एवं अन्य लोगों के फिर से अदालत में पेश किया गया. एनसीबी ने आर्यन खान के फोन से मिली डिटेल के आधार पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से आर्यन खान के संबंध बताए. अदालत ने आर्यन खान की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी.

7 अक्टूबरः इस दिन एनसीबी ने फिर से आर्यन खान को रिमांड पर देने की मांग की लेकिन अदालत ने मना कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आर्यन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई.

8 अक्टूबरः अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत का याचिका रद्द कर दी.

9 अक्टूबरः आर्यन खान की ओर से दोबारा जमानत याचिका दायर की गई. कहा कि उन्हें गलत तरीके से दोषी करार किया गया है. उनके पास से कोई ड्रग नहीं मिला, जिस बात को एनसीबी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है.

11 अक्टूबरः आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा.

13 अक्टूबरः स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी.

14 अक्टूबर : मुंबई के सेशन कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

20 अक्टूबर: मुंबई के सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया था. जिसके बाद आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर किया. जहां आज यानि 26 अक्टूबर को मामले में कोर्ट ने सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने कल तक सुनवाई टाल दी है.



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