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नगर पंचायत आम चुनाव-2021-- कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक पार्षद चुनाव में 50 हजार रूपये तक व्यय कर सकेंगे अभ्यर्थीअभ्यर्थियों को नया बैंक खाता खुलवाना होगा 25-Nov-2021

नगर पंचायत नरहरपुर के आम निर्वाचन के परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  चन्दन कुमार ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आदर्श आचरण संहिता का पालन करने को कहा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा, अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरीशंकर नाग भी मौजूद थे।
नगर पंचायत नरहरपुर में आम निर्वाचन की जानकारी देते हुए कलेक्टर चन्दन कुमार ने बताया कि निर्वाचन के लिए सूचना का प्रकाशन 27 नवम्बर शनिवार को पूर्वान्ह 10.30 बजे किया जाएगा, साथ ही सीटों का आरक्षण के संबंध में भी सूचना का प्रकाशन किया जाएगा तथा मतदान केन्द्रों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी। इसी दिन से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जावेगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 03 दिसम्बर शुक्रवार निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे।
          नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जॉच) 04 दिसम्बर शनिवार को पूर्वान्ह 10 बजे से किया जावेगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 06 दिसम्बर सोमवार अपरान्ह 03 बजे तक का समय निर्धारित है। अभ्यर्थिता वापसी के बाद 06 दिसम्बर को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जायेगा। 20 दिसम्बर सोमवार को प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक मतदान संपन्न कराया जाएगा तथा 23 दिसम्बर गुरूवार को प्रातः 09 बजे से मतगणना होगी एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा किया जावेगा।
         कलेक्टर  चन्दन कुमार ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत आम निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए एसडीएम कांकेर डॉ. कल्पना धु्रव को रिटर्निंग ऑफिसर तथा तहसीलदार नरहरपुर अखिलेश कुमार धु्रव को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। संयुक्त कलेक्टर गौरीशंकर नाग को उप जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत नरहरपुर के सभी 15 वार्डों के लिए चुनाव संपन्न कराया जायेगा। पार्षद पद के लिए अभ्यर्थी नगर पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है, लेकिन प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए जिस वार्ड से अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहा है। पार्षद पद के चुनाव में अभ्यर्थी 50 हजार रूपये से अधिक व्यय नहीं कर सकता, सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए बैंक में नया खाता खुलवाना होगा। जूलूस-रैली इत्यादि के लिए एसडीएम से अनुमति प्राप्त करनी होगी, रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित है। मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता। नाम निर्देशन पत्र ऑनलाईन अपलोड कर रिटर्निंग ऑफिसर के पास उसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना होगा। मतदान ईव्हीएम मशीन से नहीं, बल्कि मतपत्र पेटी में किया जाएगा।
           अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चुनाव प्रचार जैसे-बैनर, पोस्टर इत्यादि के लिए शासकीय संपत्ति का उपयोग न किया जावे तथा निजी स्वामित्व के मालिक से सहमति प्राप्त कर लिया जावे। कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने कहा कि मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जाति भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। आराधना स्थल जैसे मंदिर-मस्जिद, गिरिजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग भी निर्वाचन प्रसार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता एवं कानून व्यवस्था का पालन किया जावे। किसी प्रकार की शिकायत हो तो पुलिस से संपर्क करें, कानून अपने हाथ में न लें।
          बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि जागेश्वर सिन्हा, प्यारी सलाम, कौशिल्या शोरी, मनोज जैन, मनीराम सिन्हा, रोहिदास शोरी, संतोष मण्डावी, अर्जुन सिंह ठाकुर, पुरूषोत्तम पाटिल, टंकेश सिन्हा, योगेश राजपूत, बुधनू पटेल, दिनेश नागदौने, हेमलाल मरकाम, हरवंश दर्रो, शिवप्रसाद गोटा, चंद्रमोहन शर्मा, एसडीएम भानुप्रतापपुर जितेन्द्र यादव, एसडीएम कांकेर डॉ. कल्पना धु्रव, तहसीलदार भानुप्रतापपुर सुरेन्द्र कुमार उर्वशा, तहसीलदार नरहरपुर अखिलेश धु्रव भी मौजूद थे।



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