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सिक्ख धर्म पर फेसबुक में अनर्गल पोस्ट, आरोपियों की जमानत अर्जी ख़ारिज 29-Dec-2021

सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले सतर्क रहें सावधान रहें - 

धर्म विरोधी टिप्पणी - अनर्गल पोस्ट करने वाले आरोपियों दिवाकर सिंह और आशीष अग्रवाल की जमानत अर्जी ख़ारिज  

अपने धर्मों का पालन करने की खुली इज़ाजत और छूट सिर्फ हिंदुस्तान में ही है और इन सबके बावजूद अनेक लोग एक दूसरे के धर्म पर विवादित टिप्पणी कर समाज में जहर घोल रहे हैं | 

मेरा भगवान अच्छा और दूसरे का भगवान भगवान नहीं कुछ समय से धार्मिक विद्वेष की भावना को लेकर अनेक लोग एक दूसरे के धर्म के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं जिनके कारण समाज में धार्मिक विद्वेष के साथ-साथ रंजिश की भावना भी घर कर रही है, यह देश समाज के लिए खतरनाक साबित हो रहा है |

ऐसे ही एक मामले को लेकर सिख समाज आक्रोशित है, पिछले दिनों फेसबुक पर कुछ शरारती व्यक्तियों ,युवकों द्वारा सिख समाज के धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एवं गुरुओं के खिलाफ फेसबुक पर अनर्गल टिप्पणियां कर सिख समाज के बारे में विवादित पोस्ट की, जिससे नाराज सिख समाज द्वारा राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाने में संबंधित युवकों के खिलाफ जुर्म दर्ज करवाया गया, पुलिस द्वारा दबाव पूर्वक दो युवकों की गिरफ्तारी तो की गई बाकी दो युवक फरार बताए जा रहे हैं | अब इन दो फरार युवकों को गिरफ्तार करने में पुलिस कमजोर साबित हो रही है जिससे सिख समाज द्वारा उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर रायपुर बंद करने की चेतावनी दी गयी  है |

हम आपको बता दें की फेसबुक पर विवादित टिप्पणी करने वालों में मुख्य आरोपी दिवाकर सिंह कबीर नगर का रहने वाला है जो पिछले चार-पांच वर्षों से समाज के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहा है | दूसरा आरोपी आशीष अग्रवाल  भावना नगर रायपुर का है जो लोहे का व्यापारी है | दोनों आरोपियों को फेसबुक पर विवादित टिप्पणी करने की धाराओं के अंतर्गत सिविल लाइन थाना द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं |

अन्य दो आरोपी राहुल प्रकाश धांडे और राजेश सिंह पुलिस की पकड़ से बाहर हैं | इन दोनों आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग भी सिख समाज द्वारा की गई है |

गिरफ्तार दोनों आरोपियों दिवाकर सिंह और आशीष अग्रवाल की जमानत के विरोध में राजधानी के सभी गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटियों के अध्यक्ष सहित समाज के सभी वरिष्ठों के साथ सैकड़ों की तादाद में सिक्ख युवक जिला न्यायालय रायपुर में एकत्रित हुए | शिकायतकर्ता एवं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के प्रधानों द्वारा इन आरोपियों को जमानत ना देने की लिखित आपत्ती प्रस्तुत कर भूपेंद्र कुमार वासनिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  से अनुरोध किया |

मामले की गंभीरता और समाज की आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए सीजेएम कोर्ट ने जेल में बंद दिवाकर सिंह और आशीष अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी |

सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले सतर्क रहें सावधान रहें, गलत टिप्पणी विवादित पोस्ट और अनर्गल बातें लिखने एवं इनसे संबंधित पोस्ट को लाइक करने से पहले यह जरूर समझ ले कि आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं आप पर गंभीर धाराओं के अंतर्गत जुर्म दर्ज हो सकता है आप जेल के सलाखों के पीछे जा सकते हैं ?

 इस तरह के विवाद पैदा करने वाले अन्य लोग चेत जाएं की किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना किसी के धर्म गुरुओं के बारे में अपशब्द बोलना और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना अब आसान नहीं रहेगा |

सिख समाज के गुरु ग्रंथ साहिब और धर्मगुरुओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले आरोपियो की जमानत पर आपत्ति करने वालों में प्रमुख रूप से स्टेशन रोड गुरुद्वारा के प्रधान निरंजन सिंह खनूजा, इंदर सिंह छाबड़ा, गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा जी के प्रधान बल्लू राजपूत, गुरुद्वारा गोविंद नगर से लवली , गुरुद्वारा कबीर नगर के हरदीप सिंह सैनी, बंटी चावला, दलजीत सिंह चावला, अवनीत सिंह, हरपाल सिंह भामरा, कुलवंत सिंह सैनी सहित सिक्ख समाज के अनेक युवा न्यायलय परिसर में उपस्थित रहे |

सिख समाज की तरफ से एडवोकेट अजीत पाल सिंह, हरिंदर सिंह चावला विम्पी ने पैरवी की, एडवोकेट जतिंदर सिंह सैनसरी,  मनोज छाबड़ा, रोजी खनूजा, ने आपत्ति दर्ज करवाई, सरकारी वकील हिना खान ने जमानत का विरोध किया | CG 24 News - sukhbir singhotra

 



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