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संत कुमार नेताम की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज - अजीत जोगी को मिली राहत
दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था। इस कमेटी ने उनका आदिवासी समुदाय का जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिया था, जिसको चुनौती देते हुए अजीत जोगी फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय गए थे। उच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर जोगी की याचिका को सही माना था।
सुप्रीम कोर्ट में संत कुमार नेताम द्वारा लगाए गए याचिका को खारिज कर दिया है और उच्च न्यायालय के फैसले का बरकरार रखा है।
उच्च न्यायालय में लगाई गई याचिका पर फैसला लेते हुए विद्वान न्यायाधीश ने आदेश दिये थे कि नई हाई पावर कमेटी बनाकर इस मामले की जांच की जाएगी, भाजपा सरकार के इशारे पर संत कुमार नेताम में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। यह फैसला रमन सिंह जी के लिए आईना के समान होगा। माधुरी पाटिल वि. महाराष्ट्र राज्य प्रकरण के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हाई पावर कमेटी के गठन के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों का भाजपा सरकार के द्वारा साजिश के तहत पालन न कर हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया था। जिसका उद्देश्य श्री जोगी जी की राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा तथा सम्मान को ठेस पहुंचाना था, जिसका पर्दाफाश हो चुका है।
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