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अहमदाबाद ब्लास्ट - 38 दोषियों को फांसी की सजा का एलान 18-Feb-2022

साल 2008 में गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद (Ahmedabad) में हुए सीरियल बम धमाकों (Bomb Blast) के मामले में दोषियों को सजा सुना दी गई है. विशेष न्यायाधीश एआर पटेल की अदालत ने 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है. बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद हुई है.

 

 

साल 2008 में गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद (Ahmedabad) में हुए सीरियल बम धमाकों (Bomb Blast) के मामले में दोषियों को आज सजा सुनाई गयी . इस मामले में 49 अभियुक्तों की सजा का एलान गुजरात की एक विशेष अदालत ने किया |  सजा पर सुनवाई मंगलवार को खत्म हुई थी और विशेष न्यायाधीश ए आर पटेल की अदालत ने आदेश देने के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की थी.

70 मिनट के भीतर हुई थी 56 लोगों की मौत

अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में 70 मिनट के भीतर 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हो गए थे. अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चलने के बाद पिछले सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया था.

आतंकी  संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं दोषी- पुलिस

 

 

 

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बचाव पक्ष ने सजा पर मंगलवार को अपने दलीलें समाप्त की. सोमवार को अभियोजन पक्ष ने दलीलें खत्म की थीं और अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था. आरोपियों को गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आजीवन कारावास और मौत की सजा हो सकती है. उन पर कानून की अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज है.   अदालत ने 77 अभियुक्तों के विरुद्ध पिछले साल सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त की थी. विचाराधीन  78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था. पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं. आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी.



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