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अब बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं होगा किसी भी प्रकार का लोकार्पण कार्य...आदेश जारी 19-Aug-2019

राजनांदगांव। अब बिना कलेक्टर की अनुमति के किसी भी प्रकार का लोकार्पण कार्य नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर ने बगैर अनुमति के जिले में किसी भी प्रकार के लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। अब कोई भी लोकार्पण एजेंसी द्वारा संबंधित विभाग को हैंड ओव्हर किया जाएगा। हैंड ओव्हर प्रमाण पत्र लेने के बाद ही लोकार्पण के संबंध में नस्ती कलेक्टर को प्रस्तूत की जाएगी। किस जनप्रतिनिधि के द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास कराया जाना है उसका निर्णय कलेक्टर द्वारा लियाा जाएगा।

 



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