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जाति मामले में अजीत जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका…. 26 अगस्त को हो सकती है सुनवाई… 20-Aug-2019

नई दिल्ली/रायपुर। जाति मामले के लेकर अजीत जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। इस SLP में छानबीन कमेटी की कार्यवाही में हस्तक्षेप के लिए अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 3 जुलाई को हाईकोर्ट में आये फैसले के खिलाफ एडवोकेट राहुल शर्मा और पीएन पुरी की तरफ से अजीत जोगी ने SLP दायर की है। अजीत जोगी ने कहा है कि 9 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री के द्वारा सार्वजनिक बयानों से स्पष्ट है कि वे छानबीन समिति के माध्यम से राजनैतिक करियर समाप्त करना चाहते हैं। अजीत जोगी को छानबीन कमेटी द्वारा नियम 2013 के नियम 22 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया है जिसके मद्देनजर उन्हें सुबह 11 बजे‬ या तो छानबीन कमेटी  के समक्ष उपस्थित होने कहा गया है या एकतरफा कार्यवाही का सामना करने को कहा गया है। यह नोटिस गैरकानूनी है क्योंकि नियम 21 के तहत विजिलेंस सेल की जाँच या उच्च न्यायालय द्वारा में ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है जो यह साबित कर सके कि अजीत जोगी द्वारा हासिल किया हुआ सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र गलत है या धोखे से प्राप्त किया गया है। इसलिए वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा इस एसएलपी को  सर्वोच्च न्यायालय के सामने जल्द से जल्द सुनवाई किये जाने का मौखिक रूप से निवेदन किया है।



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