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पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी के द्वारा ली गई बिलासपुर रेंज के पुलिस अधीक्षकों एवं राजत्रित पुलिस अधिकारियों सहित आर.पी.एफ.जिला पुलिस एवं जी.आर.पी की समन्वय बैठक 20-May-2022
मन्नू मनिकपुरी संवाददाता बिलासपुर - आज बिलासपुर संभाग पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी, द्वारा बिलासपुर रेंज अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था एवं अपराधियों के धरपकड़ एवं कार्यवाही हेतु आर.पी.एफ., शासकीय रेलवे पुलिस एवं जिला पुलिस बल के अधिकारियों की त्रैमासिक समन्वय बैठक सहित बिलासपुर रेंज अंतर्गत पुलिस अधीक्षकों एवं राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की वर्चुअल अपराध समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में उमनि. व वरि.पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारूल माथुर, उमनि. व पुलिस अधीक्षक(रेल) मिलना कुर्रे, पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ अभिषेक मीना, पुलिस अधीक्षक जिला मुंगेली चंद्रमोहन सिंह, पुलिस अधीक्षक गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही त्रिलोक बंसल, मण्डल सुरक्षा आयुक्त(रेलवे सुरक्षा बल) बिलासपुर आर.के.शुक्ला तथा रेंज कार्यालय बिलासपुर सहित जिले के राजपत्रित अधिकारीगण उपस्थित रहे। दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा हेतु संयुक्त संचालक अभियोजन बिलासपुर मंगला मिश्रा एवं उप संचालक अभियोजन जांजगीर-चाम्पा माखनलाल पाण्डेय उपस्थित रहे। रेल सुरक्षा से संबंधित विषय पर चर्चा -सर्वप्रथम बैठक में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा रेलवे सुरक्षा आयुक्त, पुलिस अधीक्षक(रेल) तथा रेंज के जिलों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की समीक्षा की गई तथा जिला बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत आने वाली सभी रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था एवं घटित अपराधों की जांच विवेचना तथा रोकथाम के संबंध में विभिन्न निर्देश दिये गये। रेलवे स्टेषन एवं यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से सभी बड़े रेलवे स्टेशनों के सामने एवं पीछे की ओर खुलने वाले सभी द्वार (गेट्स) में पर्याप्त संख्या में कैमरा लगवाये जाने पर बल दिया गया। रेलवे के माध्यम से गांजा व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी व परिवहन को रोकने के उद्देश्य से जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देश दिये गये। स्टेशनों के वाहन पार्किंग स्थलों पर लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु संबंधित जिला पुलिस से जानकारी साझा किया जाकर उसका वैधानिक निराकरण करने निर्देशित किया गया है। आर.पी.एफ, रेल पुलिस एवं जिला पुलिस के मध्य रेलवे एवं रेलवे क्षेत्र में घटित अपराध तथा अपराधियों की जानकारी नियमित आपस में साझा करने के निर्देश दिये गए साथ ही समय-समय पर जिला पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मॉक ड्रिल आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया। दोषमुक्ति से संबंधित विषय पर चर्चा - पुलिस महानिरीक्षक द्वारा बैठक के दौरान जिला सत्र न्यायालयों द्वारा पारित दोषमुक्त निर्णय के माह-जनवरी’2022 से माह-मार्च’2022 तक के प्रकरणों की समीक्षा की गई, जिसमें आरोपी के दोषमुक्त होने के संबंध में विवेचना में पाई खामियों के संबंध में चर्चा कर आवष्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। अनु.जाति/अनु.ज.जाति संबंधी प्रकरणों एवं राहत प्रकरणों पर चर्चा -पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिलों की अपराध एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधी निर्देश दिये गये। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि अनु.जाति/अनु.ज.जाति के प्रकरणों तथा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना अंतर्गत प्रकरणों में पीड़ितों को राहत के प्रकरणों का विशेष रूचि लेकर निराकरण कराया जावे। अनु.जाति/अनु.ज.जाति के प्रकरणों में पीड़ितों को मिलने वाली राहत राशि के प्रकरणों को बिना विलंब किये निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र राहत राशि स्वीकृत कराया जाकर पीड़ितों को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। अनु.जाति/अनु.ज.जाति के लंबित ऐसे प्रकरण जिनमें पीड़ित का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहा है उन प्रकरणों में पीड़ित को यथाशीघ्र जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके इस संबंध में कलेक्टर द्वारा आयोजित समय-सीमा बैठक (टी.एल. मीटिंग) में आवष्यक रूप से साझा की जावे और समन्वय में कार्य करते हुए प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जावे। अनु.जाति/अनु.ज.जाति के प्रकरणों के निराकरण की ओर विशेष ध्यान दिये जाने तथा लंबित ऐसे सभी प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा की जाकर समयबद्ध निराकरण करने निर्देशित किया गया साथ ही ऐसे प्रकरणों में जिनमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ऐसे प्रकरणों में विशेष टीम गठित कर आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर दबिश देकर लगातार पतासाजी करते हुए फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर प्रकरणों का निराकरण किये जाने निर्देशित किया गया। अनु.जाति/अनु.ज.जाति के प्रकरणों पीड़ितों से बातचीत पर ज्ञात हुआ कि अनु.जा./अनु.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उन्हें नियमानुसार यात्रा भता, दैनिक भत्ता एवं आहार भत्ता प्राप्त नहीं हो रहा है, इस पर सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देशित किया गया कि पीड़ितों को शत-प्रतिशत रूप से भत्ते प्रदाय किया जावे। बैठक में अनु.जाति/अनु.ज.जाति के प्रकरणों के पीड़ितों को भी बुलाया जाकर उनको प्राप्त राहत राशि और प्रकरण के संबंध में एवं अन्य समस्याओं को रूबरू सुना गया तथा पीड़ितों से जानकारी लेकर पुलिस अधीक्षकों को इनका तत्काल निराकरण करने निर्देशित किया गया। मन्नू मानिकपुरी संवाददाता बिलासपुर


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