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निजी व सरकारी अस्पतालों के सोनोग्राफी कमरों में सीसी टीवी कैमरे लगाने के सरकारी आदेश - विरोध शरू
सोनोग्राफी कराने वाले सावधान हो जाएं क्योंकि शासन ने आदेश निकाला है कि सोनोग्राफी रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और यह कारनामा किया है जगदलपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिन्होंने 11 अक्टूबर 18 को क्षेत्र के सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने सोनोग्राफी कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगाएं - 11 अक्टूबर को जारी पत्र के अनुसार मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बाल संरक्षण आयोग की 25 सितंबर 2018 की बैठक का हवाला देते हुए निर्देश जारी किया है कि आयोग के निर्देशों का पालन करें - सोनोग्राफी करने वाले कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगाएं -
अब सवाल यह उठता है सोनोग्राफी करने के दौरान मरीज का वीडियो बनाना कितना उचित है, छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड रायपुर के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने इसका विरोध किया है, शासन को जारी पत्र में उन्होंने शासन से मांग की है कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाये , उनका कहना है कि यह मरीज और डॉक्टरों के बीच में अति गोपनीयता होती है - इसका वीडियो बनाना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है - आश्चर्यजनक बात यह है कि 1 जिले का मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी किस आधार पर यह निर्देश जारी करता है- और बाल संरक्षण आयोग चुप क्यों हैं ? क्या बाल संरक्षण आयोग ने ऐसा कोई निर्देश जारी किया है ?
बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे इसे किस तरह सही मानती हैं -
बहरहाल मामला पेचीदा है मरीज के अति गोपनीय जांच एवं इलाज के दौरान वीडियो बनाना या उन कमरों में सीसीटीवी लगाना बहस का विषय बन गया है - फिर भी हम मरीजों से उनका पक्ष जानना चाहेंगे -
*सोनोग्राफी कराने वाले मरीज या सोनोग्राफी के बारे में जानने वाले आम आदमी से हमारी अपील है कि वह इस बहस में शामिल हो और अपने विचार सीजी 24 न्यूज़ चैनल के सामने रखें -
हमारे मेल आईडी [email protected] तथा व्हाट्सएप नंबर 93010 94242 अपने विचार भेज सकते हैं |
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