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*सिख गुरुओं के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी - पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज* 11-Mar-2023
*सिख गुरुओं के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी - पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज* सिख समाज के सभी दस गुरुओं के खिलाफ फेसबुक पर धर्म विरोधी टिप्पणी करने के मामले में राजधानी रायपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार पर सिविल लाइन थाने में जुर्म दर्ज किया गया है | सिख समाज के गुरुओं के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी की जानकारी मिलते ही राजधानी रायपुर के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ओके अध्यक्षों द्वारा तेलीबांधा स्थित बाबा बुड्ढा जी गुरुद्वारा मैं आवश्यक बैठक कर इस टिप्पणी की निंदा करते हुए टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने एकमत से फैसला किया बैठक के बाद सैकड़ों की संख्या में सभी गुरुद्वारों के प्रधान एवं समाज के प्रमुख थाना सिविल लाइन पहुंचे | फेसबुक पर टिप्पणी करने वाले पत्रकार गिरीश केशरवानी एवं अन्य के खिलाफ शिकायत के बाद धारा 295 ए के तहत जुर्म दर्ज किया गया | सिख धर्म गुरुओं के खिलाफ की गई टिप्पणी से सिख समाज में रोष व्याप्त है | थाना सिविल लाइन में गुरुद्वारा स्टेशन रोड के प्रधान सुरेंद्र सिंह छाबड़ा, इंदर सिंह छाबड़ा, गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब के प्रधान हरकिशन सिंह राजपूत, सुरजीत सिंह छाबड़ा, राजू गुंबर, मोनू सलूजा, सोनू सलूजा, अवनीत सिंह सहित उपस्थित अन्य सभी लोगों ने धर्म विरोधी टिप्पणी करने के मामले में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की | अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है या इससे संबंधित वक्तव्य देता है, तो वह आईपीसी (IPC) यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295 ए के तहत दोषी माना जाएगा यह अजमानती धारा है |


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