State News
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुपरवाइजर को CMHO ने किया निलंबित, इस वजह से हुई कार्रवाई 03-Jun-2023
जशपुर। सीएमएचओ ने जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोलेंग के पर्यवेक्षक अमृत टोप्पो को निलंबित कर दिया है। पर्यवेक्षक अमृत टोप्पो लंबे समय से ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। जिसपर खंड चिकित्सा अधिकारी लोदाम के रिपोर्ट पर सीएमएचओ रंजीत टोप्पो ने निलंबन की कार्रवाई की है। जारी आदेश के अनुसार, खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोदाम के रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोलेंग में कार्यरत कर्मचारी अमृत टोप्पो, पुरूष पर्यवेक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। जोकि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। अतः सीएमएचओ जशपुर ने संबंधित को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनकुरी जशपुर छ.ग. रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


RELATED NEWS
Leave a Comment.