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हैदराबाद एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने दिए न्यायिक जांच के आदेश
नई दिल्ली। हैदराबाद एनकाउंटर केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि लोगों को सच जानने का अधिकार है। हम इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीएस सिरपुरकर होंगे। ये आयोग 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर इस मामले में किसी भी तरह की खबर प्रकाशित और प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। आयोग के सदस्यों में बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जज रेखा बलडोटा और पूर्व सीबीआई चीफ कार्तिकेयन भी सदस्य होंगे।इससे पहले आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस एसए बोवडे ने तेलंगाना सरकारी की ओर से पैरवी कर रहे वकील मुकुल रोहतगी से कई सवाल किए. सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर किया। इसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। इसपर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या कोई पुलिस वाला घायल नहीं हुआ? वकील ने कहा दो पुलिसवाले घायल हुए. लेकिन गोली से नहीं बल्कि पत्थरों से। हर आरोपी के पास पिस्टल नहीं थी।
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