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राजधानी में करोना की दस्तक - कलेक्टर ने जारी किए आदेश
रायपुर कलेक्टर भारतीदासन ने एक आदेश जारी करके लोगों को आगाह किया है कि WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है |
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है की करोना वायरस के संपर्क से पीड़ित - संदेही से दूर रहें |
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाए जाएं |
संक्रमण से बचाव हेतु जिला रायपुर में स्वास्थ्य गत - आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी और गुढ़ियारी क्षेत्र जिला रायपुर के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, क्लब, बार, शराब दुकान, एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को 31 मार्च तक या आगामी आदेश तक अनिवार्य रूप से बंद करने का आदेश जारी किया गया है |
रायपुर कलेक्टर भारती दासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी |
यह अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 के भाग 45 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा |
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