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लाक डाउन में शासन की छूट 09-Apr-2020

राजधानी रायपुर के जिला दंडाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश -

कृषि मशीनरी विक्रय,इसके स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकान शर्तो के अधीन रहेंगी खुली अस्पताल,वेटनरी अस्पताल और इनसे संबंधित उपकरण के परिवहन और आवागमन लॉक डाउन से होंगे मुक्त

रायपुर 09अप्रैल 2020/

कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने शासन के निर्देशानुसार कोरोेना वायरस (कोविड-19) के संभाव्य प्रसार तथा इसके प्रसार को रोकने हेतु जिला रायपुर के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु संपूर्ण तालाबंदी (लाॅकडाउन) हेतु आदेशित किया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कृषि मशीनरी के विक्रय इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों को खुला रखने के साथ इन वस्तुओ के निर्माण,भण्डारण,पैकेेजिंग, परिवहन,वितरण,एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियों को छूट दी गई है। इसी तरह अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उसके जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेेत्र के डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी,(जनऔषधि केंद्र सहित) मेडिकल इक्यूपमेंट दुकान,लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, ऐम्बुलेंस, इंडियन रेडक्रास सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेंगे। चिकित्सक, नर्स पैरामेडिकल स्टाॅफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सीय कार्य मे कार्यरत स्टाॅॅफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी गई है। मेडिकलआक्सीजनगैस,लिक्विड, मैडिकल ऑक्‍सीजन सिलेन्डर, लिक्विड आक्‍सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजनिक सिलेन्डर, लिक्विड आक्‍सीजन क्रायोजनिक ट्रांसपोर्ट टेंट, एंवियंट वेपोराईजर एवं क्रायोजेनिक वाल्व सिलेण्डर वाल्व तथा इनके सहायक उपकरणों की सभी निर्माण ईकाईयां से संबंधित वस्तुओं का परिवहन, अंतर्राज्जीय सीमा पार आवागमन तथा इन ईकाइयो में कार्यरत स्टाॅफ और श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। इन सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने-जाने के लिए पास प्रदान किये जाएंगे। यह सुनिश्‍चत किया जाए कि ये सभी कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करें। कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने आदेशित किया है कि लाॅकडाउन से छुट प्रदान किये गये कार्यालय,प्रतिष्ठिान, सेवाओं के प्रमुखों की ये जिम्मेदारी होंगी की लाॅकडाउन उपायों में समाजिक दूरी, स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार,स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानोें के द्वारा दिये जा रहें निर्देशाेें का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगें।



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