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*शराब दुकान खोलने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित कमेटी को हाई कोर्ट में चुनौती* 10-Apr-2020

CG 24 News

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट मे पहली बार वीडियो कौनफ्रेंनसिंग के माध्यम से 5 मामलों की सुनवाई हुई । हाई कोर्ट मे न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा एवं न्यायमूर्ती गौतम भादुड़ी की खण्ड पीठ ने की सुनवाई। 5 मामलों की सुनवाई में रायपुर की समाज सेविका ममता शर्मा द्वारा अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से लॉक डाउन के समय मे राज्य द्वारा शराब दुकानों के खोलने हेतु गठित कमिटी को चुनौती दी गई थी। यचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के शक्ति का प्रयोग करते हुए NDMA ( नेशनल डीसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) ने लॉक डाउन घोषित किया है, इसी अनुक्रम मे केंद्रीय गृह सचिव जो NEC (नेशनल एक्सीकुटिव कमिटी ) के पदेन चेयरपर्सन होते है उनके द्वारा कोरोना महामारी से निबटने हेतू गाईडलाईन जारी की। यचिकाकर्ता के अधिवक्ता रोहित ने तर्क दिया, कि उक्त अधिनियम की धारा 18, 24 वा 38 का पठन करने से यह स्पष्ट है, कि राज्य को आपदा प्रबन्धन हेतू अपने नियम बनाने है, परंतु वे नियम NDMA द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन मे होने चाहिये। यचिकाकर्ता के अनुसार राज्य को लॉक डाउन समय मे शराब बेचने का अधिकार ही नही है, क्योंकि केंद्र द्वारा जिन वस्तु को बिक्री हेतू वा जिन कार्यो को किये जाने की छुट अपने नोटिफिकेशन मे उल्लेखित की है, उसमे खाने की वस्तु, पेट्रोल, गैस दवाई आदि का उल्लेख है। परंतु शराब को इसमे छुट नही दी गई है।

           इस कारण राज्य द्वारा शराब की बिक्री का प्रयास किया जाना विधि विरुध है, साथ ही शराब दुकानो के खोले जाने से मजदुर वर्ग के लोग जो मजदूरी भी नही कमा पा रहे है, उनपर शराब सेवन के कारण दोहरी मार पड़ेगी। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने उक्त मामले मे शासन को जवाब प्रस्तुत करने हेतू आदेशित करते हुए 13 अप्रैल को अगली सुनवाई निर्धारित की है। ब्यूरो रिपोर्ट CG 24 News



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