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शराबबंदी पर 14 अप्रैल को शासन अपना निर्णय ले - हाई कोर्ट 13-Apr-2020

लॉक डाउन के दौरान हाई कोर्ट में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनेक मामलों पर सुनवाई करते हुए निर्णय लिए गए - बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई 9 अप्रैल को राज्य शासन को यह निर्देशित किया था कि वह दो बिंदुओं पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करें | जिसमें पहला स्टेटस शराब बिक्री के संबंध में राज्य शासन क्या निर्धारित करता है लाक डाउन की अवधि में था | एवं दूसरा स्टेटस तबलीगी जमात मरकज से जो 159 लोगों की लिस्ट याचिकाकर्ता ने दी थी किस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था | जिस पर राज्य शासन की ओर से स्टेटस रिपोर्ट में विवरण दिया गया कि शराब बिक्री के संबंध में यथोचित निर्णय राज्य सरकार के द्वारा यथोचित समय पर लेना है, और सारे तथ्यों तथा वैधानिक बिंदुओं को देख कर लेंगे | 

राज्य शासन की तरफ से महा अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा द्वारा प्रस्तुत पक्ष को सुनने के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को यह निर्देशित किया कि 14 अप्रैल तक शराब बिक्री के संबंध में सारे तथ्यों तथा लाक डाउन के संदर्भ में जारी किए गए दिशा-निर्देशों को देखते हुए अपना निर्णय लेवें | न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं गौतम भादुड़ी की पीठ ने आदेश जारी किए --



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