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शराब की बिक्री कल से शुरू वह भी घर पहुंच सुविधा के साथ 03-May-2020
छत्तीसगढ़ शासन आबकारी विभाग ने 4 मई से शराब दुकान खोलने का फरमान प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी कर दिया है यह पत्र 3 मई को जारी किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का आदेश क्रमांक नंबर 40 -3 /2020 - DM - I(A) दिनांक 1:05 2020 के हवाले का उल्लेख करते हुए आदेश जारी किया गया है इसके अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी काइलन के अनुक्रम में ग्रीन ऑरेंज एवं रेड जोन में दिनांक 4 मई 2020 से मदिरा दुकाने खोले जाने की बात कहीं गई है प्रदेश में सभी शराब दुकानें सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक अथवा जिले में निर्धारित की गई लाग डाउन की अवधि तक संचालित की जाएगी शराब दुकानों से प्रति व्यक्ति दो बोतल तथा बियर की 4 बोतलें निर्धारित हैं परंतु लॉक डाउन के दौरान दुकानों में होने वाली भीड़ में कमी लाने के उद्देश्य से देशी-विदेशी विक्रय सीमा 3000ml से बढ़ाकर 5000 एमएल कर दी गई है साथ ही भीड़ को कम करने के उद्देश्य से प्रीमियम शराब दुकानों से भी चीप रेंज की शराब बेचने की बात की गई है | सबसे महत्वपूर्ण बात इस आदेश में या है की सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से डिलीवरी ब्वॉय के माध्यम से मदिरा प्रदाय किए जाने तथा इस हेतु दिलबरी बाई की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से करने एवं मदिरा की डिलीवरी की दरों का निर्धारण डिलीवरी ब्वॉय प्रदान करने वाली एजेंसी के अनुसार की जाएंगी इस प्रकार वाणिज्यकर आबकारी विभाग के अवर सचिव मरियानुस तिग्गा के हस्ताक्षर से जारी यह आदेश शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी है - CG 24 News - Singhitra


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