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मीडिया पर बढ़ते अवमानना के मुद्दे पर मद्रास उच्च न्यायालय ने अपनाया कठोर रुख
मीडिया पर बढ़ते अवमानना के मुद्दे पर मद्रास उच्च न्यायालय ने कठोर रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे केस कुछ राजनीतिज्ञों व कारोबारियों के लिए मीडिया को डराने का हथियार बन गए हैं.
उच्च न्यायालय ने इस कड़ी टिप्पणी के साथ ही दो पत्रकारों व एक अंग्रेजी दैनिक अखबार के विरूद्ध चल रही अवमानना मामलों की सुनवाई रद्द कर दी. जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने हाल ही में इन मामलों को खारिज करते हुए कहा, आपराधिक मानहानि के मुद्दे उन कारोबारी संस्थाओं व शक्तिशाली राजनेताओं के लिए धमकाने का एक साधन बन गए हैं, जिनके हाथ बहुत ज्यादा लंबे हैं.
मीडिया को किसी भी मामले पर स्टोरी लिखने का हक है
जज ने कहा, मीडिया को किसी मामले पर स्टोरी प्रस्तुत करने का हक है. जब उच्च न्यायालय ने रेत के गैरकानूनी खनन के आरोपों पर नोटिस जारी किया व जब यह सवाल सार्वजनिक तौर पर उठाया गया तो इस स्टोरी को छापने का अधिकार मीडिया को है.
मामूली गलती पर अदालती सुनवाई का मतलब नहीं
जज ने रिपोर्टिंग में मात्र छोटी गलतियों को देखते हुए बोला कि अभियोजन पक्ष ऐसी छोटी गलती पर अदालती कार्यवाही प्रारम्भ करने का औचित्य साबित नहीं कर सकते हैं. हमेशा गलतियों को सुधारा जा सकता है. हालांकि, यह सुधार तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.
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