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अवैध रूप से गुटखा पान मसाला - आरोपी गिरफ्तार 17-May-2020
*दिनांक 16/05/2020 के थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर की कार्यवाही* दिनांक 16/05/2020 को उप निरीक्षक लखन लाल टण्डन टाऊन भ्रमण के दौरान शाम 17:20 बजे मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुईक की महाराजबन्ध तालाब टेडगी मंदिर के पास 01 व्यक्ति अपने एक्टिवा क्रमांक CG 04 LH 9335 में अवैध रूप से पान मसाला गुटखा बोरा में भरकर महाराज बनतालाब की तरफ से ले जा रहा है कि सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह को सूचित किया गया थाना प्रभारी राजेश सिंह द्वारा तत्काल इसकी जानकारी श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पंकज चंद्रा एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय मनोज ध्रुव को देकर उनके निर्देशानुसार थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह द्वारा तत्काल उप निरीक्षक लखन लाल टण्डन पेट्रोलिंगआरक्षक 1698 अशोक वर्मा , आरक्षक 1827 राजेन्द्र यदु, आरक्षक 2409 सुनील ध्रुव एवं सायबर सेल के आरक्षक 1781 उपेन्द्र यादव, 51 अनिल पांडेय, का टीम तैयार कर गवाहों के साथ घटनास्थल रवाना किया गया घटनास्थल रवाना होकर पुलिस टीम द्वारा एक्टिवा वाहन वाले ब्यक्ति को जाते देखकर रोका उनसे पूछताछ किया गया तो वह अपना नाम श्यामल शाह पिता संतोष शाह बताया उनके पास रखे बोरी को चेक करने पर अवैध रूप से गुटखा पान मसाला काफी मात्रा में मिला जिसके संबंध में धारा 91 crpc का नोटिस देकर दस्तावेज पेश करने कहा जो पेश नहीं किया कोविड 19 कोरोना महामारी भारत सहित विश्व में फैले जाने के कारण महामारी के वायरस संक्रमण रोकथाम बाबत श्रीमान जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा संपूर्ण जिला में धारा 144 सीआरपीसी लागू की गई है तथा दिनांक 23/03/2020 से संपूर्ण भारत में लॉक डॉउन का आदेश होने से श्रीमान जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा कोविड 19 कोरोना महामारी की रोकथाम बाबत तंबाकू गुटखा गुड़ाखू को बेचने तथा भंडारण करने दिनांक 24/04/2020 को प्रतिबंधित करने का आदेश है आरोपी श्यामल शाह का यह कृत्य अपराध धारा 188 भा द वि एवं 24 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों अधिनियम 2003 का उल्लंघन करना पाए जाने से मुताबिक जप्ती पत्रक अवैध पान राज तंबाकू वाला गुटखा पान पराग मसाला रजनीगंधा पान मसाला बाबा 120 प्रीमियम तंबाकू पैकेट एवं परिवहन वाहन क्रमांक CG 04 LH 9335 गवाहों के समक्ष पेश करने पर बाजाप्ता सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 144/20 धारा 188 भादवि 24 कोटपा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनाक 17/05/2020 को न्यायालय पेस किया गया।


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