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कोण्डागांव मे 21 अस्पतालो मे स्व.खुबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का ले सकेंगे लाभ 01-Jun-2020

01 जून 2020/कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार डाॅ. खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एंव आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना अतंर्गत जिले मे कुल 21 अस्पतालो का पंजीयन किया गया है। जिसमे हितग्राही अपना ईलाज करा सकेगें। इन अस्पतालो मे 19 शासकीय एवं 3 निजी अस्पतालो को शामिल किया गया है। जिसमे ष्षासकीय अस्पतालो मे जिला अस्पताल कोण्डागांव, एमसीएच अस्पताल कोण्डागांव, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-फरसगांव, केषकाल, माकड़ी, विश्रामपुरी, मर्दापाल, धनोरा,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-कोण्डागांव, लंजोड़ा, बड़ेडोगंर कोनगुड़, बहीगांव,अड़ेंगा, ईरागांव, बांसकोट, बड़बत्तर, सलना, अनतपुर एंव निजी चिकित्सालयो मे के.एन.एच अस्पताल, षिवंमृता अस्पताल कोण्डागांव, एकता अस्पताल कोण्डागांव शामिल किये गये है।
उल्लेखनीय है कि डाॅ. खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एंव आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना अतंर्गत प्राथमिकता एंव अंत्योदय राषनकार्ड धारी परिवारो को 5 लाख रू. तक नगद रहित उपचार एंव शेष अन्य राषनकार्ड धारी परिवारो को 50 हजार रू तक का नगद रहित उपचार योजना अतंर्गत पंजीकृत अस्पतालो को प्राप्त हो सकेगा। उपचार लाभ लेने के लिए पंजीकृत अस्पताल मे कोई भी शासकीय पहचान पत्र के साथ राषन कार्ड, अधार कार्ड, आयुष्मान ई-कार्ड (पूर्व मे निर्मित) किसी एक कार्ड के माध्यम से योजना मे पंजीकृत करा कर हितग्राही उपचार प्राप्त कर सकते है। ईलाज के दौरान किसी भी प्रकार की परेषानी होने पर अस्पताल मे पदस्थ आयुष्मान मित्र से सहायता ली जा सकती है एंव अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री न. 104 मे किसी भी समय काॅल द्वारा या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी प्राप्त एंव षिकायते की जा सकेंगी।विगत दिनो कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु किये गये देष व्यापी लाकडाउन के अतंर्गत शासन द्वारा समय समय पर जारी दिषा निर्देषो के द्वारा रविवार एंव शनिवार को प्रदेष भर मे पूर्ण तालाबंदी किये जाने के आदेष जारी किये गये थे परंतु धीरे-धीरे सभी आर्थिक गतिविधियो को प्रारंभ करने के क्रम मे शासन द्वारा जारी दिषा निर्देष अनुसार कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जिले मे रविवार एवं शनिवार को की जाने वाली पूर्ण तालाबंदी को खत्म कर सप्ताह मे 1 दिन आवष्यक सेंवाओ को छोड़ सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को बंद किये जाने के निर्देष जारी किये हैं।  इसके अतंर्गत कोण्डागांव अनुभाग मे मंगलवार, केषकाल एवं फरसगांव अनुभाग मे शनिवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को बंद रखा जायेगा। इसके अलावा अन्य दिवसो पर प्रतिष्ठानो को प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है । इसके साथ ही समय-समय पर जिलाधीष कार्यालय द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेष एवं शर्ते यथावत् लागू रहेंगी एवं जिले मे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) दिनांक 18 मई से 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके अतंर्गत सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति द्वारा अनावष्यक परिभ्रमण एवं मूवमेंट पूर्णतः प्रतिबंधिकार्यालय कलेक्टर कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राजस्व विभाग के अनुपयोगी शासकीय वाहन सुमो (स्पेसियों) क्रमांक सी.जी. 02. 2602 के नीलामी हेतु तृतीय निविदा 6 जून अपरान्ह 02 बजे तक आमंत्रित की गई हे इस हेतु इच्छुक व्यक्ति स्पीड पोस्ट के माध्यम से निविदा भेज सकेंगे। प्राप्त निविदा 06 जून को अपरान्ह 04 बजे समिति, निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। वाहन का न्यूनतम मूल्य 40000 रू. रखा गया है। इससे कम की निविदा स्वीकार नही होगी एवं निविदा के साथ 4000 रू. की अमानत राषि कलेक्टर जिला कोण्डागांव के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चेक को संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकार होने की स्थिति मे 15 दिवस के भीतर निलामी की राषि जमा करानी होगी अन्यथा अमानत की राषि राजसात की जावेगी।



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