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  • सुन्दरानी ने दिया एक्सप्रेस वे लोकार्पित करने 30 जून तक का अल्टीमेटम
    रायपुर। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीचंद सुन्दरानी ने एक्सप्रेस वे के लोकार्पण में देरी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। एक विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में डॉ.रमन सिंह जी की सरकार द्वारा करीब 350 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे जो स्टेशन से चलकर फाफाडीह, देवेन्द्र नगर, पंडरी, शंकर नगर, तेलीबांधा होते हुए माना तक का जनता के लिए प्रोजेक्ट जिसका निर्माण कार्य 3 महीने पहले पूर्ण हो चुका है । वहीं अनुपम नगर ओवर ब्रिज भी पूर्ण हो चूका है लेकिन सरकार इसका लोकार्पण नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि यह दोनों प्रोजेक्ट डॉ.रमन सिंह जी की सरकार में मेरी पहल पर स्वीकृत हुए थे। उन्होंने प्रशासन को 30 जून तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि सरकार इन दोनों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर जनता की सुविधा और सोहलियत के लिए निर्मित इस प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित नहीं करती है तो 1 जुलाई को मैं अपने पार्टी के साथीयों व नागरिकों के साथ इन दोनों प्रोजेक्टों का लोकार्पण करूँगा । उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लोकार्पित होने से जनता को सुविधा मिलेगी, शहर का ट्रेफिक दबाव कम होगा, स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य स्थानों पर आने जाने में जनसामान्य को ट्रेफिक जाम से न सिर्फ छुटकारा मिलेगा अपितु समय की भी बचत होगी इस लिए एक्सप्रेस वे को जल्द से जल्द लोकार्पित करने की आवश्यकता है।
  • छत्तीसगढ़ की ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी’ योजना दिखायेगी देश की  ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का नया रास्ता - श्री भूपेश बघेल
    रायपुर, 15 जून 2019/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश में किसानों की आय दुगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी’ योजनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की ठोस पहल की आवश्यकता हैं और छत्तीसगढ़ इस मामले में देश को रास्ता दिखा सकता हैं। श्री भूपेश बघेल शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की गर्वनिंग कांउसिल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी’ योजनाओं की के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, स्थानीय संसाधनों को विकसित करने और व्यापक तौर पर पर्यावरण संरक्षण को को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, गिरता भू-जल स्तर, पशुधन संवर्धन, जैविक खेती जैसे विषय आज वैश्विक चिंता के कारक बन गए है। छत्तीसगढ़ में हमने विभिन्न समस्याओं के एक समाधान के रूप में नवाचार किया हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ी भाषा में नरवा का अर्थ है प्राकृतिक नाले, गरवा का अर्थ हैं पशुधन, घुरवा का अर्थ है अपशिष्ट पदार्थो का भण्डार और बाड़ी का अर्थ है छोटी बागवानी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हम भू-जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए नाले में बहते पानी को रोकेंगे, गाय तथा गौवंशीय पशुधन को बचायेंगे तथा इनका किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उपयोग सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही गोबर तथा अन्य जैविक ग्रामीण अपशिष्ट पदार्थो से कम्पोस्ट खाद का निर्माण एवं बाड़ी अर्थात हर किसान तथा ग्रामीण के यहां छोटे बगीचों का विकास करेंगे । बैठक में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ मे 44 प्रतिशत वन है जिसमें मुख्य रूप से 10 आकांक्षी जिलों के 8 जिलों में वनों का प्रतिशत बहुत अधिक है। इन जिलों में बिजली, पानी, सड़क और सिचाई आदिवासियों तक पहुचाना बहुत कठिन हो गया है। श्री बघेल ने इन क्षेत्रों में सोलर बिजली के माध्यम से पानी के पम्प की व्यवस्था, बिगड़े वन क्षेत्रों में वाणिज्यिक रूप से सोलर बिजली उत्पादन की अनुमति, लघुवनोपज पर आधारित उद्योगों की स्थापना वन भूमि पर करने की छूट, सोलर पम्पों के माध्यम से छोटी सिचाई योजनाओं की स्थापना के लिए वन भूमि में छूट, आदिवासी बेरोजगार युवकों को लघुवनोपज एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए अनुदान आदि के लिए केन्द्र सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण एवं अनुदान की मांग की। बैठक में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि देश में माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तथा समन्वित नीति बने। प्रभावित राज्य सरकारों की उसमें समुचित भूमिका हो ताकि ऐसी हिंसा के खिलाफ प्रदेश एकजुट होकर समन्वित कार्यवाही करें। उन्होंने माओवादियों की ‘आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास’ की नीति का भी पुनराविलोकन करने की भी मांग की। उन्होेंने कहा कि कई बड़े नक्सली जो केन्द्रीय कमेटी स्तर के हैं, वे 25-35 वर्षों तक हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और बीमारियों से ग्रसित होकर या बढ़ती उम्र के कारण आत्मसमर्पण करते हैं। वर्तमान नीति के कारण वे अंततः सजा पाने से बच निकलते हैं। उन्होंने कहा कि माओवाद हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में समुचित विकास कार्यों व रोजगार की आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त आर्थिक सहायता से ही हम स्थानीय बेरोजगार युवाओं को भ्रमित होने से बचा सकेंगे। इसमें भारत सरकार को सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में माओवाद हिंसा से प्रभावित क्षेत्रांे में सड़क निर्माण की प्रगति, ऑप्टिकल फाइवर कनेक्टिविटी, सुरक्षा बलों के लिए टेक्टिकल मिनी यूएव्ही, बस्तर में रेल लाइन के विकास कार्य में तेजी लाने, वंचित संस्थाओं को खाद्यान्न आवंटन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार लाने, फूड सब्सिडी, महात्मा गांधी नरेगा में आवटंन की समस्या, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), गोबर-धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्टैंड-अप इंडिया योजना, सूखे की स्थिति एवं राहत के उपाय तथा कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर भी अपनी बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे।
  • छत्तीसगढ़ के 70 लाख आदिवासियों और 58 लाख गरीब परिवारों    	से जुड़े लंबित विषयों के शीघ्र निराकरण का किया अनुरोध
    नई दिल्ली 15 जून 2019 - छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उनसे छत्तीसगढ़ के 70 लाख आदिवासियों और 58 लाख गरीब परिवारों से जुड़े लंबित विषयों के शीघ्र निराकरण का आग्रह किया । मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों से 2500 रू प्रति क्विटंल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की हैं । इससे राज्य में अतिरिक्त धान का उपार्जन हुआ हैं । उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि किसानों के हित को देखते हुए सार्वजनिक प्रणाली की आवश्यकता के अतिरिक्त चावल को केन्द्रीय पूल में लेने की स्वीकृति प्रदान करे । राज्य के हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय करने की योजना के संबंध में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि इसके लिए केन्द्र सरकार को शत्प्रतिशत अनुदान प्रदान करना चाहिए । उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शत-प्रतिशत विद्युतीकरण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुए हैं उसी प्रकार हर घर में पेयजल की व्यवस्था के लिए भी प्रयासों की जरूरत है। मुलाकात के दौरान वन अधिकारों की मान्यता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रस्तावित संशोधनों में अनेक खामियां हैं, जिससे वन क्षेत्रों में निवासरत आदिवासियों के हितों का संरक्षण नहीं किया गया है उन्होंने इसमें संशोधन पर जोर दिया हैं । श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा देश के लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभांवित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई है। इस योजना के हितग्राहियों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत् वन अधिकार प्राप्त किसानों को शामिल नहीं किया गया है, उन्होंने इस योजना अंतर्गत उक्त वन अधिकार प्राप्त किसानों को सम्मिलित करते हुए रू. 12,000 प्रतिवर्ष सम्मान निधि देने की मांग की। बैठक में उज्जवला योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत रिफिल कराये गये सिलेंडर की संख्या कम हैं । उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए एक मुश्त इतनी राशि देना संभव नहीं होने तथा दूरस्थ अंचलों में एल.पी.जी वितरकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि न होना कम रिफिल का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को खाना पकाने हेतु ईधन के रूप में केरोसिन की आवश्यकता होती है। अतः राज्य हित में केरोसिन का कोटा 1.15 लाख किलो लीटर से बढ़ाकर 1.58 लाख किलो लीटर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में उज्जवला योजना के अंतर्गत जारी गैस कनेक्शन का वार्षिक रिफिल प्रतिशत औसतन 1.7 है, जो कि अत्यंत कम है। इसलिए 5 किलो वाले गैस सिलेण्डर की आपूर्ति आॅयल कंपनियों द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में आपूर्ति की जानी चाहिए ताकि बीपीएल परिवार की क्रय क्षमता के अंतर्गत एलपीजी का उपयोग सुनिश्चित हो सके। मुलाकात के दौरान उन्होंने आग्रह किया कि शासकीय उपक्रमो हेतु आबंटित खदानों में 100 रूपये प्रति टन के स्थान पर 500 रूपये प्रति टन प्रिमियम दिया जाये तथा छत्तीसगढ राज्य को उत्पादित विद्युत का हिस्सा भी दिया जाये। श्री बघेल ने राज्य की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ-साथ समाज के वंचित एवं निसहाय वर्ग की एक प्रमुख समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के वर्तमान में निर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संचालित एवं केन्द्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाले छात्रावास/कल्याणकारी संस्थाओं को छोड़कर सभी छात्रावास/कल्याणकारी संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत खाद्यान आबंटन हेतु मान्य नहीं किया गया है। जिसके कारण राज्य सरकार से अनुदान एवं मान्यता प्राप्त 471 संस्थाओं के 43,640 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ-साथ समाज के वंचित एवं निःसहाय वर्ग के लोगों के लिए माह अप्रैल, 2019 से रियायती दर पर 655 टन चावल का प्रदाय बंद हो गया है। उन्होंने वंचित संस्थाओं को भी खाद्यान का आबंटन हेतु मान्य किये जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से फसल बीमा योजना में सुधार लाने , फूड सब्सिडी , महात्मा गांधी नरेगा में आवटंन की समस्या , स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ,गोबर-धन योजना , प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) , स्टैंड-अप इंडिया योजना , पर भी अपनी बात कही । बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे ।
  • क्या देश के किसी मुख्यमंत्री के पास डीजीपी को धारा हटाने का आदेश देने का संवैधानिक अधिकार है?

    CM जी, क्या अब अभिव्यक्ति की आज़ादी अपराध है? जो आम नागरिक को राजद्रोह की धारा झेलनी पड़ी। क्या देश के किसी मुख्यमंत्री के पास डीजीपी को धारा हटाने का आदेश देने का संवैधानिक अधिकार है? क्या आप प्रदेश की लोकतंत्र व्यवस्था को ध्वस्त कर बंगाल बनाना चाहते हैं? 

    डिटेल जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें 

    https://twitter.com/drramansingh

  • अंजोर रथ
    थाना मगरलोड जिला धमतरी पुलिस के द्वारा ग्राम मेघा में किया " पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन में आज ग्राम पंचायत मेघा में आज "अंजोर रथ"का आठवां दिन दिनांक 14-06-19 को ग्राम मेघा में ग्रामीणों के बीच में मगरलोड पुलिस द्वारा चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी अपने उद्बोधन में बताया कि आप सभी लोगों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने। एवं अपराध तथा अपराधियों के प्रति सजग रहना चाहिए। दहेज प्रताड़ना अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई। किसी भी घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे,आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी। ग्राम पंचायत मेघा की सरपंच श्रीमती गुलाब का निषाद, द्वारा भी इस कार्यक्रम का सराहना करते हुए धमतरी पुलिस को आभार प्रदर्शन कर शुभकामनाएँ दिया गया। मोबाईल एवं आॅनलाईन से होने वाले धोखाधड़ी से सावधान रहने एवं साईबर क्राईम, चिटफण्ड कंपनी के झांसा में न आने के संबंध में बताया गया। धमतरी पुलिस के द्वारा तैयार किया गया ये ‘‘अंजोर रथ’’ के माध्यम रोज अलग अलग गावों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों की समस्या अथवा शिकायत का भी निराकरण इस रथ के माध्यम से किया जा रहा है । प्रोजेक्टर के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए लघु फिल्म भी दिखाया गया। ग्रामीणों के द्वारा इस कार्यक्रम की सराहना की जा रही है की जिला पुलिस धमतरी द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को प्राप्त हो रही है।बच्चे भी इस कार्यक्रम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक धमतरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धमतरी,अनु.अधिकारी पुलिस कुरूद एवं थाना प्रभारी मगरलोड, थाना प्रभारी कुरूद, एवं मगरलोड पुलिस, करेलीबड़ी के पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण एवं ग्राम मेघा के सरपंच श्रीमती गुलापा बाई निषाद,महिला कमांडो अध्यक्ष ग्राम पहंदा श्रीमती गीता बाई सिन्हा ,उप सरपंच श्री शंकर साहू, व्यापारी संघ अध्यक्ष श्री संतोष सोनी,श्री इंद्रजीत सिंह दिगवा, श्री जगजीत कौर ,श्री दिनेश साहू एवं अन्य नागरिकगण अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे।
  • कबीरधाम जिले में ‘हरियर छत्तीसगढ़‘ के तहत 92 हजार मुनगा के पौधे का होगा रोपण
    रायपुर, 14 जून 2019/प्रदेश के कबीरधाम जिले में ‘हरियर छत्तीसगढ़‘ कार्यक्रम के तहत मुनगा के पौधे का रोपण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 92 हजार मुनगा के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के पांच शासकीय नर्सरियों में 92 हजार मुनगा के पौधे तैयार कर लिए गए है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे जिले में कुल 4 लाख 25 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले के प्रभारी एवं वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए है। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि मानसून आने के बाद जिले में एक बड़े अभियान के रूप सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूल, आश्रम, छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्रों के आसपास खाली भूखंडों में मुनगा के पौधे लगाएं जाएगे। जिले में नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत पौधा रोपण को जोड़ा गया है। इसके तहत जिले के किसानों को उनके बाड़ी विकास के लिए तथा उनके खेतों के मेड़ों में मुनगा के पौधे लगाने के लिए निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मुनगा पौधा रोपण अभियान के तहत जिले के सभी गर्भवती, प्रसुता माताओं और कुपोषित बच्चों को भी जोड़ा गया है। इसके तहत पंजीकृत गर्भवती माताओं और संस्थाग प्रसुता माताओं को उनके बाड़ी में मुनगा के पौधे लगाने के लिए निःशुल्क वितरण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में चिन्हांकित कुपोषित बच्चों के समुचित विकास के लिए भी उनके घरों में मुनगा के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उनके अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। कवर्धा विकास खण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी कुटू में 20 हजार मुनगा के पौधे, बोडला विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी लालपुर में 20 हजार मुनगा के पौधे, पंडरिया विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी मोहतरा में 20 हजार मुनगा के पौधे, सहसपुर लोहरा विकासखण्ड के शासकीय रोपणी, रणजीतपुर में 20 हजार मुनगा के पौधे और हाईटेक रोपणी सहिला में 12 हजार मुनगा के पौधे तैयार किए गए हैं। कबीरधाम जिले के कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आदिम जाति विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पौधा रोपण के लिए मानसून से पहले तैयारी करने के निर्देश दिए है।
  • शासन की मंशानुरूप व आमजन की अपेक्षाओं को पूरा करने गंभीरता से करें कार्य: डाॅ. एस. भारतीदासन - पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की पहली बैठक

      रायपुर, 14 जून 2019/ रायपुर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर डाॅ. एस. भारतीदासन ने गुरूवार को पदभार ग्रहण करने के बाद आज यहां कलेक्टोरेट स्थित रेडक्राॅस सभाकक्ष में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली।
           डाॅ. भारतीदासन ने कहा कि विभाग प्रमुख यह ध्यान रखें कि राजधानी में पदस्थ होने का मतलब है पूरे राज्य के लिए एक आदर्श रूप में कार्यों का संपादन किया जाए। शासन की मंशानुरूप तथा आमजनता की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए कार्यों को बिना देरी किए गंभीरता से करना है। काम में देरी या लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों को शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सप्ताह में कम से कम दो बार तहसील एवं उप-तहसील मुख्यालयों का निरीक्षण करें। बच्चों के जाति, मूल निवास एवं आय प्रमाण-पत्र शिविर लगाकर बनाए जाए। इसी तरह आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्राम पंचायत कार्यालय का भी नियमित रूप  से निरीक्षण किया जाए और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
        कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शाला प्रारंभ होने के पहले ही छात्र-छात्राओं को पुस्तकें और गणवेश का शत-प्रतिशत वितरण कर लिया जाए। शाला प्रारंभ होने के दिन बिना समुचित कारण के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही की जाएगी। सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से शालाओं का निरीक्षण करें और प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करें। 
         खाद्य विभाग बरसात प्रारंभ होने के पूर्व संग्रहण केन्द्रों में रखे धान की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करें। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से वितरण किए जाने वाले खाद्यानों का समुचित भंडारण कर लिया जाए। इसी तरह बरसात के पूर्व नगरीय निकायों में नालियों की साफ-सफाई आवश्यक रूप करायी जाए ताकि बरसात में अनावश्यक पानी का जमाव न हो सके। बरसात के दिनों में जल-जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाईयों का भंडारण पर्याप्त रूप से किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हेण्डपम्पों के पास गंदेपानी की निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। बारिश के जल के संरक्षण के लिए सभी शासकीय भवनों में वाॅटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था शीघ्र कर ली जाए। 
     

     
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ही खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने वाले पर लगी  धारा 124ए हटाने का निर्णय का कांग्रेस ने किया स्वागत
    रायपुर/14 जून 2019। राज्य सरकार को बदनाम करने सोशल मीडिया पर बिजली बंद को लेकर सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले पर हुई कार्यवाही का भाजपा द्वारा विरोध किये जाने से कांग्रेस ने कहा है कि इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ही अफवाह फैलाने की साजिशों के पीछे है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अफवाह फैलाने वाले पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई गई 124 ए को हटाने के निर्णय का कांग्रेस स्वागत करती है। धारा 124ए के द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का कांग्रेस ने हमेशा विरोध है। राजद्रोह की धारा 124 ए लगाकर सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के कांग्रेस विरोध में है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस लोकतांत्रिक फैसले का स्वागत किया है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसी व्यक्ति के ऊपर से 124ए की धारा हटाने का फैसला लिया है जिसने उन्हीं पर झूठे आरोप लगाता हुआ विडियो वायरल किया था। यह कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी की विशाल हृदयता का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक साजिश रची, पूरे राज्य में कांग्रेस को बदनाम करने के लिये झूठ फैलाया। इसी साजिश के तहत फर्जी विडियो बनाकर वायरल किया गया है। जिसमें सरकार के मुखिया और सरकार पर लगाये गये आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। राजनांदगांव में डबल सर्किटिंग का काम चल रहा था ताकि वहां पर भविष्य में बिजली गोल होने की शिकायत न आये। इसे इन्वर्टर कंपनी से सांठगांठ करने झूठी बात की गयी। इस मामले में सीएसईबी की शिकायत पर जो धारा 124ए राजद्रोह की लगी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की और यह धारा हटा भी ली गयी है। अफवाह फैलाकर कर राजनीति करना संघ और भाजपा का काम, जनता रहे सावधान प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने संघ और भाजपा पर अफवाह फैलाकर उन्माद फैलाकर गुमराह कर राजनीति करने का आरोप लगाते हुये कहा है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का विरोध करने का और मांग करने का अधिकार है लेकिन जनता को गुमराह करने फैलाया गया अफवाह का कोई स्थान नहीं है अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही तो होनी ही चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने संघ भाजपा से पूछा है कि उक्त अफवाह फैलाने वालों के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों? क्या संघ और भाजपा की मंशा सोशल मीडिया के जरिये अफवाह का जहर फैलाकर ही छत्तीसगढ़ की शांत धरा को अशान्त करना है? देश के कई राज्यों में सोशल मीडिया के जरिए पहले अफवाह ने कटुता को बढ़ाने का काम किया है, धार्मिक उन्माद भी फैले हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी हुई है, अफवाह के कारण ही जनहानि भी हुई है। जब छत्तीसगढ़ सरकार अफवाह फैलाने ऊपर कार्यवाही कर रही है तब भाजपा का विरोध लोकतंत्र के विपरीत है। संघ और भाजपा सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों को संरक्षण देना बंद करें और लोकतंत्र के दिए अधिकारों का लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करें। विपक्ष सरकार की नीतियों का विरोध करें, लेकिन सिर्फ विरोध के लिये जनमानस में अफवाह का जहर बोने से बचें। कांग्रेस की सरकार संघ और भाजपा के इन मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। अफवाह फैलाकर छत्तीसगढ़ में जहर बोने के संघ और भाजपा के प्रयासों से कांग्रेस सरकार कड़ाई से लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से रोकेगी।
  • वर्ष 2019-20 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर मण्डल में अप्रेंटिस एक्ट-1961 एवं अप्रेंटिस नियम-1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसो का चयन
    बिलासपुर, 14 जून, 2019 दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर मण्डल में अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अंतर्गत अनेक पदनामित ट्रेड़ों पर अप्रेंटिस के रूप में चयन (Engagement) के लिए बिलासपुर मण्डल हेतु पात्र उम्मीदवारों से www.apprenticeship.gov.in web वेबसाइट पर दिनाक 16 जून, 2019 से 15 जुलाई, 2019 ( शाम 6 बजे तक ) ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता के लिए अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वी (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबन्धित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप मे engage किए जाएंगे तथा उन्हें केवल् 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता/अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/ छात्रवृति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। चयन प्रक्रिया में प्रवीणता सूची बनाने हेतु अनेक मापदंड अपनाया जाएगा । अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50% अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा ) तथा आई.टी॰आई. मे प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुये प्रवीणता सूची जारी की जाएगी ( स्थापना नियम क्रमांक 201/2017) । चिकित्सा परीक्षण चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज़ सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जा सकती है । मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय / राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर (राजपत्रित ) से हस्ताक्षर होने चाहिए, तथा सहायक सर्जन से नीचे का नहीं होना चाहिए । रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव के प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा । अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है की वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें । भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी मे रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा । आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 16.06.2019 से 15.07.2019 शाम 6 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया आवेदन की दैहिक( Physical)प्रति इस कार्यालय को न भेजें । अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश:- (क) आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही करें , वैबसाइट का पता – www.apprenticeship.gov.in (ख) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करें। (ग) किसी भी प्रकार के पैरवी या दबाब डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। (घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप मे ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए /डीए नहीं दिया जाएगा। (ड़) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। (च) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत /जाली /झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण मे, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। (छ) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलाबा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय मे जमा किए गए आवेदन के संबंध मे किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा। (ज) जो दिव्यांग का लाभ लेना चाहते है वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी) (झ) अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति , अस्वीकृति , पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा । आयु सीमा :- अभ्यर्थी की आयु दिनाक 01.07.2019 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नही होना चाहिए । *अधिकतम आयु सीमा में अजा/अजजा के उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 3 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट होगी । समुदायवार जन्म तिथि निम्नानुसार होनी चाहिये:- क्रम समुदाय अभ्यर्थी 1. अनारक्षित 01/07/1996 से 01/07/2005 2. अनुसूचित जाति 01/07/1990 से 01/07/2005 3. अनुसूचित जनजाति 01/07/1990 से 01/07/2005 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 01/07/1993 से 01/07/2005 5. दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक 01/07/1986 से 01/07/2005 * उम्र में छूट हाल का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी।
  • “ई-टिकट की कालाबाजारी रोकने तथा रेलवे के नियमानुसार बूक किए टिकटों पर वास्तविक यात्रियों को रेल यात्रा की सुविधा दिलाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ़) द्वारा चलाया गया
    बिलासपुर – 14 जून, 2019 भारतीय रेलवे द्वारा रेल यात्रियों को आरक्षित बर्थ/ सीट के साथ आरामदायक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कई प्रकार की सुविधाएँ दी गई है । बिना रेलवे स्टेशन गए अपने आसपास ही कंप्यूटर एवं मोबाइल के माध्यम से यात्रा टिकट बूक करने हेतु ई-टिकट की सुविधा भी इन्ही में से एक है । इस सुविधा का लाभ भी रेल यात्रियों को मिल रहा है एवं इसे कम समय में काफी लोकप्रियता भी हासिल हुआ है । विगत कुछ समय से देश के प्रायः सभी जगहो से ई-टिकट की सुविधा में टिकट दलालो के द्वारा नियम विरुद्ध टिकटो की बूकिंग तथा कालाबाजारी की खबरे भी मिलती रही है । समय-समय पर रेलवे के वाणिज्य तथा रेलवे सुरक्षा बल विभाग के द्वारा छापेमारी कर इस मामले में संलिप्त व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की जाती रही है । इसी कड़ी में संपूर्ण भारतीय रेलवे के अलग-अलग जगहो से काफी मात्रा में ई-टिकटों की नियम विरुद्ध बूकिंग तथा कालाबाजारी की शिकायतों पर सज्ञान लेते हुए दिनांक 13 जून, 2019 को श्री अरूण कुमार महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल, नई दिल्ली के दिशानिर्देश में पुरे भारतवर्ष में टिकट दलालों के खिलाफ एक साथ ‘‘आपरेशन थंडर” के तहत् महा अभियान चलाया गया । गर्मी की छुट्टी के दिनों में यात्री गाड़ियों में यात्रियों की भीड़-भाड़ बढ़ जाती है जिसका फायदा उठाकर टिकट दलाल अपने व्यक्तिगत आई.डी. का उपयोग करते हुए आई.आर.सी.टी.सी. के पोर्टल पर टिकट बनाकर कुछ पैसे का लाभ लेकर तत्काल प्रिमियम एवं अन्य रिर्जवेशन टिकट बेचते है । जो कि धारा 143 रेलवे अधिनियम के तहत् अपराध है । इस अभियान के तहत् दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में श्री आर.एस. चौहान, महानिरीक्षक-सह-प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के मार्गदर्शन में झारसुगुड़ा से लेकर नागपुर तक, चंद्रपुर से जबलपुर तक, बिलासपुर से अंबिकापुर तक तथा अनूपपुर से कटनी तक ‘‘आपरेशन थंडर” के तहत् ताबडतोड छापामारी की गई। मंडल सुरक्षा आयुक्तों के सुपरविजन में ब्रजराजनगर, रायगढ़, चांपा, कोरबा, बिलासपुर, अंबिकापुर, चिरीमिरी, शहडोल, अनूपपुर, मनेन्द्रगढ़ पेड्रारोड, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नागपुर, ईतवारी, गोंदिया, नैनपुर, छिंदवाड़ा, नागभीड़ इत्यादि शहरों में टिकट दलालों के ऊपर गोपनीय नजर रखते हुए एक साथ छापामारी की कार्यवाही की गई । इस महाभियान में रेलवे सुरक्षा बल की 43 अलग-अलग टीमों ने 22 जगहो पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत 14 जगहों (रायगढ़, चांपा, कटघोरा, कोरबा, बिलासपुर, तखतपुर, मुंगेली, पेंड्रारोड, मानेंद्रगढ़, अम्बिकापुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई तथा राजनांदगांव) मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत 05 जगहों (राजेंद्र ग्राम, अनुपपुर, शहडोल, मंडला तथा छिंदवाड़ा) एवं महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत 03 जगहों (नागपुर, चंद्रपुर व भंडारा) शहर शामिल थे । उक्त कार्यवाही टिकट दलालों की शामत लेकर आयी, तथा इस पूरे अभियान में 41 ई-टिकट दलालों की गिरफ्तारी कर लगभग 90 लाख रुपए मूल्य की 5435 टिकटों की जब्ती की गई । साथ ही इस कार्रवाई में लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटाप व अन्य सामानों की जब्ती की गई ।
  • निगम ने गोगांव के श्रीकृष्ण पालीमर्स पर प्लास्टिक वेस्टेज से गंदगी फैलाने पर 10 हजार रू. जुमार्ना किया
    रायपुर। शुक्रवार नगर निगम रायपुर के जोन 8 स्वास्थ्य विभाग अमले ने जनशिकायतें मिलते ही वस्तुस्थिति की जानकारी लेने नगर निगम आयुक्त शिव अनंत तायल के निर्देष पर जोन 8 के जोन कमिश्नर प्रवीण सिंह गहलोत के नेतृत्व एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी आत्मानंद साहू की उपस्थिति में जोन 8 के गोगांव रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्रमांक 2 क्षेत्र में पानी टंकी के समीप स्थित श्रीकृष्ण पालीमर्स का सघन निरीक्षण कर वस्तुस्थिति देखी । इस दौरान संबंधित व्यवसायिक संस्थान द्वारा प्लास्टिक वेस्टेज को फैलाने व गंदगी फैलाने से संबंधित जनशिकायते स्थल पर पूरी तरह निरीक्षण में सही मिली। इसे गंभीरता से लेते हुए जोन 8 स्वास्थ्य विभाग की ओर से जोन कमिश्नर श्री गहलोत ने जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री साहू की उपस्थिति में संबंधित संस्थान श्रीकृष्ण पालीमर्स के संचालक को तत्काल नोटिस जारी की एवं स्थल पर 10 हजार रू. का जुमार्ना करने की कडी कार्यवाही करते हुए भविष्य के लिये समझाईश सहित स्पष्ट चेतावनी दी । इस प्रकार प्राप्त जनशिकायतों का जोन स्तर पर त्वरित निदान जोन 8 स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया।
  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों का अधिकार - CM भूपेश
    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों का अधिकार है और हम इसके प्रबल पक्षधर हैं. - बिजली कटौती पर अफवाह फैलाने के आरोप में राजनांदगांव के मांगीलाल पर लगी थी धारा 124-A. - राजनांदगांव जिले में वीडियो वायरल मामले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने का यह मामला जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में आया, इसे उन्होंने गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधितों को केस वापस लेने के निर्देश दिए है - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों का अधिकार है और हम इसके प्रबल पक्षधर हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य पूर्व की सरकार की परम्परा रही है. हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर है. - मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों से भी अपील की है वो अभिव्यक्ति के दौरान संयम बरते. उन्होंने राजद्रोह के मामले को तत्काल वापस लेने तथा भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए है. मांगीलाल अग्रवाल से हटाई गई राजद्रोह की धारा,जांच में नहीं मिले राजद्रोह की धारा के मुताबिक सबूत,- CG 24 News