Crime News
  • 40 पौवा मात्रा 7लीटर 200 मिली लीटर शराब के साथ आरोपी रोहित बया  गिरफ्तार
    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है
    इसी तारतम्य में दिनांक 11 04.2024 को थाना गोबरा नवापारा थाना  को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत  छाटा रोड सोनकर पेट्रोल पंप के सामने  ग्राम नवागांव थाना राखी का रहने वाला   रोहित बया पिता स्वर्गीय रामविशाल अपने पास शराब रखा हुआ है जो शराब को सफेद रंग के बोरी  मे रखा हुआ है कि सुचना पर  वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी  गोबरा नवापारा को सूचना की तस्दीक कर  कार्यवाही करने निर्देशन पर मुखबीर की सुचना मे बताये स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही किया गया आरोपी  रोहित बया पिता स्व रामविशाल बया उम्र 49  साल निवासी नवागांव  थाना राखी  रायपुर छ0ग0  के पास रखे बोरी की तलाशी लेने पर थैला में  40 पौवा  शोले देशी मशाला शराब  रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपी रोहित बया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से  40पौवा देशी मदिरा शराब 7लीटर 200 मिली लीटर किमती 4400/- रूपये   जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गोबरा नवापारा में अपराध क्रमांक 188/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
     
     गिरफ्तार आरोपी-   रोहित बयापिता स्व रामविशाल बया उम्र 49 साल निवासी नवागांव थाना राखी
    थाना गोबरा नवापारा  रायपुर छ0ग0
  •   *पंजाब राज्य निर्मित अंग्रेजी शराब की अवैध रूप से तस्करी/भण्डारण करने वाला आरोपी गिरफ्तार*
    *मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पास है आबकारी विभाग* पंजाब से छत्तीसगढ़ तक कैसे पहुंची शराब? पुलिस और आबकारी विभाग के रहते छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक शराब का पहुंचना आश्चर्य का विषय - मिलीभगत की संभावना!

    पंजाब राज्य निर्मित अंग्रेजी शराब की अवैध रूप से तस्करी/भण्डारण करने वाला आरोपी जितेन्दर पाल सिंह गिरफ्तार* * आरोपी पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब का अवैध रूप से कर रहा था तस्करी।* * आरोपी द्वारा शराब को पंजाब से बताया गया है लाना।* * आरोपी से जप्त शराब है पंजाब राज्य निर्मित।* * आरोपी द्वारा शराब की कुछ पेटीयों को जिला दुर्ग के अमलेश्वर स्थित एक दुकान में किया गया था भण्डारण।* * आरोपी पूर्व में भी आबकारी एक्ट के प्रकरण में रह चुका है जेल निरूद्ध।* * आरोपी के कब्जे से पंजाब राज्य निर्मित कुल 32 पेटी अंग्रेजी शराब एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त हुण्डई एसेंट कार क्रमांक सी जी/05/4757 किया गया है जप्त।* * जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 14,50,000/- रूपये।* * आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 357/24 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।*

    - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रहीं है। नारकोटिक्स एक्ट एवं अवैध रूप से शराब पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु विशेष टीम का गठन करने के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 11.04.2024 को सूचना प्राप्त हुई की चारपहिया वाहन सवार एक व्यक्ति अपने वाहन में अवैध रूप से शराब लेकर खमतराई की ओर जा रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री मणीशंकर चन्द्रा एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह द्वारा थाना प्रभारी खमतराई एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को आरोपी को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना खमतराई एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए चारपहिया वाहन एवं हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति एवं वाहन की पतासाजी करते हुए व्यक्ति को थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत भनपुरी चौक हनुमान मंदिर के पास स्थित बस स्टैण्ड पास वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। वाहन में एक व्यक्ति सवार था जिसने पूछताछ में अपना नाम जितेन्दर पाल सिंह होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा तिजेन्दर पाल सिंह की वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में अंग्रेजी शराब रखा होना पाया गया। शराब परिवहन/बिक्री करने के संबंध में जितेन्दर पाल सिंह से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी जितेन्दर पाल सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वाहन में अवैध रूप से रखें 10 पेटी पंजाब राज्य निर्मित अंग्रेजी शराब जप्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी से शराब के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा शराब को पंजाब से लाना तथा कुछ शराब को जिला दुर्ग के अमलेश्वर स्थित एक दुकान में भण्डारण करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा अमलेश्वर जाकर अमलेश्वर पुलिस की सहायता से आरोपी द्वारा बताये स्थान में जाकर रेड कार्यवाही कर उसके कब्जे से 22 पेटी अंग्रेजी शराब जप्त किया गया। . इस प्रकार आरोपी के कब्जे से कुल 32 पेटी पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त हुण्डई एसेंट कार क्रमांक सी जी/05/4757 जुमला कीमती लगभग 14,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई मंे अपराध क्रमांक 357/24 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। आरोपी पूर्व में भी आबकारी एक्ट के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है। *गिरफ्तार आरोपी - जितेन्दर पाल सिंह पिता सरदार पाल सिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम बारन थाना अनाज मण्डी पटियाला जिला पटियाला पंजाब। हाल पता - चंगोराभाठा बिजली ऑफिस के पास थाना डी.डी.नगर रायपुर।* *कार्यवाही में निरीक्षक एस.एन.सिंह थाना प्रभारी खमतराई, थाना खमतराई से उप निरीक्षक प्रमोद कतलम, प्र.आर. रमेश यादव, आर. सुदीप मिश्रा, दीपक मिश्रा, मनमोहन तंदुलाने तथा एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से उपनिरीक्षक सतीश पुरिया, प्र.आर. कुलदीप द्विवेदी, आर. रवि तिवारी, विकास क्षत्री, हिमांशु राठौड़, संदीप सिंह एवं अविनाश देवांगन की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।*

  • पगारिया कॉम्पलेक्स स्थित 01 दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाला आदतन चोर ईजहान खान गिरफ्तार
     प्रार्थी अमर परचानी ने थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह पगारिया काम्पलेक्स पुराना बस स्टैण्ड पंडरी रायपुर में दुकान नंबर 01 आनंद प्रिंटर्स के नाम से संचालित करता है। दिनांक 09.04.2024 को रात्रि 09.30 बजे प्रार्थी सहित कॉम्पलेक्स के अन्य दुकानदार भी अपनी-अपनी दुकाने बंद करके घर चले गये थे। दिनांक 10.04.2024 को सुबह 08.30 बजे जब प्रार्थी दुकान खोलने के लिए अपनी दुकान में आया तो देखा की उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ था और गल्ला में रखा हुआ नगदी रकम नही था, साथ ही अन्य दुकानदार भी कॉम्पलेक्स में आये तब ज्ञात हुआ कि प्रार्थी की दुकान के साथ-साथ अन्य दुकानदारों की - दुकान नंबर 06, 07 सूर्या होजयरी, दुकान नंबर 15 मेहर मार्केटिंग मेडिकल दुकान, दुकान नंबर 16 कव्हर होजयरी, दुकान नंबर 45 शिवम बेग, दुकान नंबर 47 डाल कास्मेटिक, दुकान नंबर 66 आर0बी0 ठक्कर एनएक्स, दुकान नंबर 72-73 महाबीर टेक्स, दुकान नंबर 84 मनीषा होजयरी एवं दुकान नंबर 99 रोहित होजयरी दुकानों के भी ताले टूटे हुए था तथा उनके दुकानों के गल्लों में रखें नगदी रकम नहीं थे। कोई अज्ञात आरोपी प्रार्थी सहित अन्य दुकानदारों के दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर नगदी रकम को चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 152/24 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
     
    चोरी की घटनाओं को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर  लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध  संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन डॉ. अनुराग झा (अपुअ), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम  संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थलों का बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी सहित अन्य दुकानदारों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करते हुए प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तरीका वारदात के आधार पर चोरी के प्रकरणों में हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि राजातालाब नई बस्ती निवासी ईजहान खान जो पूर्व में भी चोरी के प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है, को घटना स्थल के आसपास देर रात्रि संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा ईजहान खान की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। 
     
    जिस पर आरोपी ईजहान खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की नगदी रकम 7,330/- रूपये, चोरी के पैसों से क्रय की गई 01 नग घड़ी तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त आलाजरब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 
     
    आरोपी ईजहान खान आदतन चोर है, जो पूर्व में भी थाना देवेन्द्र नगर, सिविल लाईन, गोलबाजार सहित अन्य थानों से भी चोरी, नकबजनी एवं आर्म्स एक्ट के कई प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है।
     
    गिरफ्तार आरोपी - ईजहान खान पिता स्व. मुस्ताक खान उम्र 28 साल निवासी नई बस्ती राजातालाब थाना सिविल लाईन रायपुर।  
     
    कार्यवाही में निरीक्षक आशीष यादव थाना प्रभारी देवन्द्र नगर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी परेश पाण्डेय, सउनि शंकर लाल धु्रव, प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, आर. आशीष राजपूत, राहुल शर्मा, थाना देवेन्द्र नगर से सउनि टी.आर. भारद्वाज, आर. संदीप सिंह एवं रोहित कुमार की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
  • भिलाई के बाप बेटे ने की 60 लाख से ज्यादा की ठगी : जुर्म दर्ज
    दुर्ग। भिलाई के नेहरू नगर निवासी श्रेयस जैन और उसके पिता संजय जैन के खिलाफ एक के बाद एक धोखाधड़ी के मामले उजागर होते जा रहे हैं। दोनों बाप-बेटों ने मिलकर पहले स्टील कॉलोनी की रहने वाली कांग्रेस नेत्री गुरमीत कौर धनई से 56 लाख रुपए की ठगी की। इसके बाद उन्होंने बीएसपी के अधिकारी को भी ठगी का शिकार बना लिया है। दोनों के खिलाफ नेवई थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नेवई पुलिस ने बताया कि प्रगति नगर रिसाली के रहने वाले प्रशांत जैन ने ठगी का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि वो भिलाई स्टील प्लांट में अधिकारी हैं। उनकी नेहरू नगर निवासी श्रेयस जैन और उसके पिता संजय कुमार जैन से अच्छी जान-पहचान थी। वो चारपहिया वाहन खरीदना चाहते थे। श्रेयस जैन ने उन्हें कहा कि वो अपनी गाड़ी सही रेट पर दे देगा। प्रशांत जैन श्रेयस की बातों में आ गए। दोनों के बीच 7 लाख रुपए में गाड़ी देने का सौदा तय हुआ। इसके बाद प्रशांत ने श्रेयस को 3.50 लाख रुपए चेक के जरिए और डेढ़ लाख रुपए नगद दिए। बयाना स्वरूप रकम देने के बाद उन्होंने एक इकरारनामा तैयार किया। बाकी रकम 2 नवंबर 2022 को वाहन देने के समय देने की बात हुई थी। इसी दौरान जब प्रशांत जैन ने गाड़ी के बारे में लोगों से बताया तो उन्हें पता चला कि वो गाड़ी तो किसी दूसरे बैंक में बंधक है। उसने उसमें फाइनेंस करा रखा है। ये जानकारी मिलने के बाद प्रशांत ने श्रेयस और उसके पिता से बात की। उन्होंने कार का सौदा कैंसिल कर अपनी रकम मांगी, तो दोनों बाप-बेटे कई महीनों से उसे घुमा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
  • हत्या या आत्महत्या : जंगल में फंदे पर लटकती मिली युवक की लाश…अगले महीने होने वाली थी शादी

    कोरबा :- कोरबा जिले के जंगल में एक युवक की फंदे पर लटकती लाश मिली है, शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, बताया जा रहा है कि लाश दो-तीन दिन पुरानी है जो सड़ चुकी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजवाकर जाँच में जुट गई है।यह पूरा मामला जिले के पसान थाने के कोरबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रोदे के आश्रित ग्राम डंगबोरा के पहाड़ बस्ती का है, जहाँ चार के पेड़ पर एक युवक की लाश लटकी देखी गई। बताया जा रहा है कि पिछले चार दिनों से इस घटना की खबर लोगों को है, लेकिन किसी ने भी इसकी सुचना पुलिस को नहीं दी

    आज दोपहर ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच पति हार सिंह कंवर को इस बारे में बताया तो उन्होंने तत्काल ग्राम कोटवार को अवगत कराया। उसने बुधवार को घटना स्थल पर वार्ड पंच शिवमंगल एवं ग्रामीणों के साथ जाकर देखा तो लगभग 25 वर्षीय युवक की लाश मिली।

    मृतक युवक सफेद रंग की हाफ गंजी, काले कलर की फुल पेंट पहना था। नीचे जमीन में नीले रंग का जैकेट तथा नीले रंग की चप्पल नजर आई। युवक काले व सफेद रंग के गमछे में फांसी के फंदे से लटका हुआ था, पास में ही एक मोटरसाइकिल टी व्ही एस स्पोर्ट्स क्रमांक सी जी 12 एके 4812 मौजूद थी।

    कोरबी चौकी प्रभारी असरफ खान ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास गांव में मुनादी कराया गया तब उसकी हर प्रसाद के रूप में पहचान हुई। जांच कार्यवाही जारी है। शव का पंचनामा कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है।

    बताया जा रहा है कि युवक की सगाई हो चुकी थी और अगले माह शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारी में परिवार जुटा हुआ था। युवक पिछले 4 दिन से लापता था जिसकी खोजबीन परिजन आसपास और रिश्तेदार के यहां कर रहे थे।फिलहाल इस पूरे मामले ने मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

  • अलग स्थानों से कुल 03 नग दोपहिया वाहन चोरी करने वाले कुल 04 आरोपी गिरफ्तार
    दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह द्वारा रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।
     
    इसी तारतम्य मंे दिनांक 09.04.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना टिकरापारा क्षेत्र में दो व्यक्ति दोपहिया वाहन बुलेट बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहें है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्तियों एवं वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ मंे व्यक्तियों ने अपना नाम शहजाद अली उर्फ भिण्डी एवं मोह. आमीर निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा शहजाद अली उर्फ भिण्डी एवं मोह. आमीर से वाहन के कागजात के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा गोल मोल जवाब देकर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपने अन्य साथी प्रीतम यादव उर्फ पिन्टू एवं मोह. शाहिद के साथ मिलकर उक्त वाहन को चोरी करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त प्रीतम यादव उर्फ पिन्टू एवं मोह. शाहिद को भी पकड़ा गया।
     
    टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों से चोरी की अन्य घटनाओं एवं वाहनों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा रायपुर के थाना माना एवं टिकरापारा क्षेत्र से कुल 03 नग दोपहिया वाहन चोरी करना बताने के साथ-साथ थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत बोरियाखुर्द से पानी टंकी के लोहे के चेम्बर फ्रेम को चोरी करना बताने के साथ ही फ्रेम को आटो वाहन में भरकर ले जाकर रखना बताया गया।
     
    चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी की कुल 03 नग दोपहिया वाहन, पानी टंकी का लोहे के चैम्बर फ्रेम तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग आटो जुमला कीमती लगभग 4,50,000/- रूपये जप्त किया गया है।
     
    आरोपियों से जप्त बुलेट वाहन क्रमांक सी जी/04/एन ए/9303 में थाना माना में अपराध क्रमांक 180/2024 धारा 379 भादवि. एवं सी डी डीलक्स क्रमांक सी जी/04/डी ई/3445 में थाना माना में अपराध क्रमांक 130/24 धारा 379 भादवि. तथा हीरो पैशन प्रो क्रमांक सी जी/04/एच एल/7521 में थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 201/24 धारा 379 भादवि पंजीबद्ध है। इसके साथ ही आरोपियों द्वारा थाना टिकरापारा क्षेत्र में चोरी की गई पानी टंकी लोहे के फ्रेम में थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 283/24 धारा 379, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।
     
    आरोपी शहजाद अली उर्फ भिण्डी तथा मोह. आमीर पूर्व में भी चोरी सहित अन्य मामलों में जेल निरूद्ध रह चुके है।
      
    गिरफ्तार आरोपी -
     
    01. शहजाद अली उर्फ भिण्डी पिता मुस्ताक अली उम्र 30 साल निवासी रावाभांठा खेल मैदान के पास सुन्दर नगर थाना खमतराई रायपुर।
     
    02. मोह. आमीर पिता मोह. अशरफ उम्र 24 साल निवासी अफरोज बाग थाना मौदहापारा रायपुर।
     
    03. प्रितम यादव उर्फ पिन्टू पिता महेन्द्र यादव उम्र 20 साल निवासी नूतन स्कूल के पास थाना टिकरपारा रायपुर।
     
    04. मोह. शाहीद पिता नियाजूद्दीन उम्र 24 साल निवासी सुभाष नगर थाना गंज रायपुर।
     
    कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश रावटे थाना प्रभारी टिकरापारा, निरीक्षक भावेश गौतम थाना प्रभारी माना, निरीक्षक परेश पाण्डेय प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से उनि मुकेश कुमार सोरी, सउनि संतोष सिंह, प्र.आर. अनुप मिश्रा, आर. राकेश सोनी, राजकुमार देवांगन, अमर चंद्रा तथा थाना टिकरापारा से उनि पवन पटवा, सउनि अतुलेश राय, प्र.आर. महेश नेताम, आर. टूकेश्वर रजक, रमाकांत सिंह, आनंद शर्मा तथा रूपलाल धु्रवंशी की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
  • नवा रायपुर के पीएचक्यू सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी

    नवा रायपुर के पीएचक्यू सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी 
    14वी बटालियन के आरक्षक राकेश यादव से सुबह की ड्यूटी पश्चात अपने बैरक के पास कुछ राउंड्स की एक्सीडेंटल फायर होने की सूचना है। जवान जौनपुर यूपी का रहने वाला है।

    मामला राखी थाने का है और सुबह 9.30 की घटना है।गोली चलने का कारण अज्ञात है और गोली चलने पर कोई हताहत नहीं हुआ है। आरक्षक से पूछताछ की जा रही है और जांच जारी है।

  • मोबाईल दुकान का ताला काटकर लाखों रूपये कीमत के मोबाईल फोन चोरी करने वाला आरोपी लक्की पटवा गिरफ्तार
    विवरण - प्रार्थी हरीश श्रीवास ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका देवेन्द्र नगर चौक में श्रीवास ब्रदर्स के नाम से मोबाईल दुकान है, जिसका संचालन वह स्वयं करता है। प्रार्थी दिनांक  03.04.2024 को रात्रि में दुकान बंद कर ताला लगाकर अपने घर चला गया था, कि दिनांक  04.04.2024 को प्रार्थी दुकान खोलने आया तो देखा कि दुकान में लगा शटर का ताला टूटा हुआ था एवं दुकान का शटर आधा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा हुआ था एवं दुकान में रखें विभिन्न कंपनियों के मोबाईल नहीं थे। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान अंदर प्रवेश कर दुकान में रखें उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 160/24 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।  
     
    चोरी की उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर  लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली  योगेश साहू तथा उप पुलिस अधीक्षक क्राईम  संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी गंज को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगाला गया। टीम के सदस्यों द्वारा तरीका वारदात के आधार पर चोरी के पुराने आरोपियों की तस्दीक करने के साथ ही हाल ही में जेल से रिहा हुए आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर उनकी गतिविधियों पर सतत् निगाह रखीं जा रहीं थी। प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंज क्षेत्र में एक व्यक्ति नया मोबाईल फोन सस्ते दाम में बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर टीम के सदस्य मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर जाकर व्यक्ति की पतासाजी करते हुए व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम लक्की पटवा होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें मोबाईल फोन के संबंध में पूछताछ कर दस्तावेज प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था, कि कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत देवेन्द्र नगर चौक स्थित श्रीवास ब्रदर्स दुकान का ताला काटकर दुकान से विभिन्न कंपनियों के मोबाईल फोन चोरी करना बताया गया। 
     
    आरोपी मूलतः राजनांदगांव का निवासी है, जो रायपुर में विगत 02 माह से निवास कर एक निजी होटल में काम करता था। दिनांक घटना को आरोपी ने उक्त मोबाईल दुकान के शटर में लगे ताला को कटर मशीन से काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 
     
    आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की विभिन्न कंपनियों के कुल 29 नग मोबाईल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 कटर मशीन, 04 नग कटर ब्लेड़, 01 पेंचिस, 01 हथौड़ी, 01 ड्रील तथा 01 एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 5,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
     
    गिरफ्तार आरोपी - लक्की पटवा पिता लव पटवा उम्र-23 साल साकिन कुंआ चौक लखौली थाना लखौली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)। हाल पता - साहू पारा खेला जायसवाल के मकान के सामने फाफाडीह थाना गंज रायपुर। 
     
    कार्यवाही में निरीक्षक दीपक पासवान थाना प्रभारी गंज, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी परेश पाण्डेय, उपनिरीक्षक मुकेश सोरी, सउनि. संतोष सिंह, प्रआर. अनुप मिश्रा, मोह. सुल्तान, आर. राजकुमार देवांगन, अमर चन्द्रा तथा थाना गंज से उपनिरीक्षक डी.आर. देशलहरे, सउनि. शंकर लाल साहू, आर. महेश महानंद की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
  • आबकारी विभाग ने की 03 प्रकरण दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

    दुर्ग 08 अप्रैल 2024/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार तथा सहायक आयुक्त आबकारी  राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर जिले में अवैध मदिरा विक्रय के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। अवैध शराब के धारण तथा विक्रय की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 07 अप्रैल 2024 को सुबह ग्राम निकुम में जैतखाम के पास अवैध शराब विक्रय पर कार्यवाही कर आरोपी राधेश्याम ढीमर के कब्जे से 60 पाव कांच शीशियों में भरी कुल जप्त मदिरा मात्रा 10.8 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जिप्सी व्हिस्की बरामद किया गया। जिसका बाजार मूल्य 7 हजार 800 रूपए है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया जाकर जेल दखिला का किया गया। एक अन्य प्रकरण में 08 अप्रैल 2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद आजाद आत्मज निजामुद्दीन निवासी केम्प 01 वैशाली नगर दुर्ग के कब्जे से 69 नग मसाला पाव मदिरा मात्रा 12.4 बल्क लीटर, बाजार मूल्य 7590 रूपए एवं एक स्कूटी पेप्ट सी.जी. 07 के 1652, जिसका बाजार मूल्य 25 हजार रूपए है, जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया। इसी प्रकार 08 अप्रैल 2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर ए शिवकृष्णा राव आत्मज योगश्वर निवासी केम्प 2 वैशाली नगर के कब्ज से 26 नग मसाला पाव मदिरा मात्रा 4.6 बल्क लीटर जिसका बाजार मूल्य 2860 रूपए जप्त किया जाकर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(1)(ख) के तहत प्रकरण कायम किया गया। जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण एवं परिवहन के नियंत्रण हेतु आम नागरिकों की सहभागिता के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर उपलब्ध करायी गई है। जिसके अन्तर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 पर 24ग7 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है। इस नंबर पर अपने आस-पास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं धारण करने वाले आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। उक्त प्रकरणों में श्रीमती निर्मला ठाकुर, श्रीमती सुप्रिया शर्मा सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मुख्य आरक्षक भोजराम रत्नाकर, आरक्षक चितेश्वरी ध्रुव, संदीप तिर्की, अशोक वर्मा का योगदान रहा।

  •  अवैध कच्ची महुआ शराब कोचियों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार... 02 महिला सहित 03 शराब कोचियों को किया गिरफ्तार

    ???? थाना प्रभारी रतनपुर के नेतृत्व में शराब कोचियों पर लगातार बड़ी कार्यवाही।
    ???? 90 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 15250 रूपये को किया जप्त।
    गिरफ्तार आरोपी -
    1. धर्मेन्द्र यादव पिता चमरा यादव उम्र 31 वर्ष निवासी बछालीखुर्द थाना रतनपुर
    2. आरती केंवट पति मणीशंकर केंवट उम्र 23 वर्ष निवासी कुदरीपारा लखराम थाना रतनपुर
    3. लक्ष्मी केंवट पति रामचन्द केंवट उम्र 53 वर्ष निवासी कुदरीपारा लखराम थाना रतनपुर जिला
    बिलासपुर छ.ग.।

     बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट :- पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में नशे के व्यापारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रहार अभियान के तहत लगातार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रतनपुर (प्रशिक्षु.) भापुसे अजय कुमार के द्वारा टीम गठित कर मुखबीर सुचना पर ग्राम बछालीखुर्द में धर्मेन्द यादव के घर के बाड़ी से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब, ग्राम लखराम निवासी आरती केंवट के घर बाड़ी से 35 लीटर कच्ची महुआ शराब व लक्ष्मी केंवट के घर से 45 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 90 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 15250 रूपये को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर उक्त आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
    उक्त कार्यवाही में प्रशि.आईपीएस अजय कुमार थाना प्रभारी थाना रतनपुर, निरीक्षक देवेश सिंह राठौर, सउनि शिव चन्द्रा, चन्द्रकांत डहरिया, प्र.आर. विकास सेंगर, आर. महेन्द्र नेताम, अविनाष शर्मा, घनश्याम राठौर, म.आर. स्वाती बंजारे, अनिषा कश्यप का विशेष योगदान रहा। बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट

  •  *ऑनलाईन सट्टा संचालित करते 02 आरोपी गिरफ्तार*
    *ऑनलाईन सट्टा संचालित करते 02 आरोपी गिरफ्तार* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को सट्टा संचालित करने वालों सहित इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने तथा सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 05.04.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत चांदनी चौक स्थित शुक्रवारी बाजार पास एक मकान के छत में कुछ व्यक्ति सेटअप लगाकर लैपटॉप एवं मोबाईल फोन के माध्यम से ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा मकान में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान मकान के छत में 02 व्यक्ति उपस्थित पाये गये जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम आशु शर्मा एवं मुकेश राव निवासी सरस्वती नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे लैपटॉप एवं मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा ऑनलाईन सट्टा का संचालन करना पाया गया। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से *01 नग लैपटॉप एवं 06 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 55,000/- रूपये* जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 95/24 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 धारा 06 एवं 07 के तहत आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *गिरफ्तार आरोपी* *01. आशु शर्मा पिता दिनेश शर्मा उम्र 31 साल निवासी शुक्रवारी बाजार चौक कोटा थाना सरस्वती नगर रायपुर।* *02. मुकेश राव पिता स्व. महेश राव उम्र 25 साल निवासी कोटा कॉलोनी साई मंदिर के पास थाना सरस्वती नगर रायपुर।*
  • *सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम देेने वाला शातिर नकबजन विनाशक देवार उर्फ मास्टर तथा 02 अन्य सहित कुल 03 आरोपी गिरफ्तार*
    *सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम देेने वाला शातिर नकबजन विनाशक देवार उर्फ मास्टर तथा 02 अन्य सहित कुल 03 आरोपी गिरफ्तार* * थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रान्तर्गत कुकरेजा फार्महाउस पास स्थित प्रार्थी के सुने मकान में दिये थे चोरी की घटना को अंजाम।* * आरोपी विनाशक देवार उर्फ मास्टर है शातिर नकबजन जिसके विरूद्ध नकबजनी, लूट एवं चोरी के प्रकरण है दर्ज जिनमें आरोपी रह चुका है जेल निरूद्ध।* * आरोपी भूपेन्द्र साहू के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में नकबजनी, मारपीट तथा जिला बिलासपुर के हिर्री में चोरी के प्रकरण है दर्ज जिनमें आरोपी रह चुका है जेल निरूद्ध।* * आरोपियों के कब्जे से चोरी की सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम किया गया हैं जप्त।* * घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन को भी किया गया है जप्त।* * जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 6,50,000/- रूपये।* * आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 163/24 धारा 457, 380, 34 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।* प्रार्थी सूरज प्रेेमचंदानी ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह प्रगति विहार म.नं. 875 कुकरेजा फार्म हाउस के पीछे महावीर नगर रायपुर में रहता है तथा फैन्सी सामान का व्यवसाय करता है। दिनांक 25.03.2024 को प्रातः करीबन 11.00 बजे प्रार्थी अपने घर में ताला लगाकर परिवार सहित कटनी (म.प्र.) गया था। दिनांक 27.03.2024 के रात्रि करीबन 09.00 बजे घर वापस आया तो देखा कि घर के गेट तथा मुख्य द्वारा का ताला टूटा हुआ था, दरवाजा खुला था, अंदर जाकर देखा तो कमरे अंदर रखी अलमारियों का ताला टूटा हुआ था तथा उसमें रखे नगदी रकम तथा सोने चांदी के जेवरात/सिक्का नही था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर के गेट एवं मुख्य द्वार का गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर कमरे अंदर रेख आलमारियों के ताला को तोड़कर उसमें रखे उक्त मशरूका को चोरी कर फरार हो गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 163/24 धारा 457, 380, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। चोरी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गए l तरीका वारदात के आधार पर नकबजनी/चोरी के प्रकरणों के पुराने आरोपियों के संबंध में पतासाजी करने के साथ ही हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई की टिकरापारा निवासी विनाशक देवार उर्फ मास्टर जो पूर्व में भी नकबजनी/चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है, को अन्य व्यक्तियों के साथ घटना स्थल के पास संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा विनाशक देवार उर्फ मास्टर की पतासाजी कर पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर विनाशक देवार द्वारा अपने साथी भूपेन्द्र साहू एवं अभिषेक धृतलहरे के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त भूपेन्द्र साहू एवं अभिषेक धृतलहरे की भी पतासाजी कर पकड़ा गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से सोने के जेवरात वजनी लगभग 50 ग्राम, चोदी के जेवरात वजनी लगभग 240 ग्राम, नगदी रकम 25,000/-रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 6,50,000/- रूपये जप्त* कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है। आरोपी विनाशक देवार उर्फ मास्टर पूर्व में भी नकबजनी, लूट, एवं चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है तथा आरोपी भूपेन्द्र साहू के विरूद्ध थाना राजेन्द्र नगर में पूर्व में नकबजनी, मारपीट तथा बिलासपुर हिर्री में चोरी के प्रकरण दर्ज है जिनमें आरोपी जेल निरूद्ध रह चुका है। *गिरफ्तार आरोपी -* *01. विनाशक देवार उर्फ मास्टर पिता गब्बर दीवार उम्र 21 साल शीतला मंदिर लालपुर देवार डेरा थाना टिकरापारा।* *02. भूपेंद्र साहू पिता लतेलू साहू उम्र 19 साल सा ग्राम भैसा थाना खरोरा जिला रायपुर।* *03. अभिषेक धृतलहरे पिता रूप चंद्र धृतलहरे उम्र 20 साल सा हाल गांधी नगर पेट्रोल पंप के पास किराए पर पटेल का घर अमलीडीह थाना राजेंद्रनगर स्थाई पता ग्राम सोढ़ार पोस्ट हथनी कला थाना जरहा गांव जिला मुंगेली।* *कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र ताम्रकार थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर, निरीक्षक परेश पाण्डेय प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से सउनि किशोर सेठ, प्र.आर. कृपासिंधु पटेल, उपेन्द्र यादव, प्रमोद वर्टी, आर. दिलीप जांगड़े, प्रमोद बेहरा, केशव सिन्हा, संतोष सिन्हा, हिमांशु राठौर, टिकम साहू, लालेश नायक, म.आर. बबिता देवांगन तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर से उनि लकेश गंगेश, आर. अमित यादव, प्रमोद चंदेल, विश्वनाथ मरावी, विमलेश मालाकर तथा विजय भास्कर की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*