Crime News
  • सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम देेने वाला शातिर नकबजन विनाशक देवार उर्फ मास्टर तथा 02 अन्य सहित कुल 03 आरोपी गिरफ्तार
    प्रार्थी सूरज प्रेेमचंदानी ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह प्रगति विहार म.नं. 875 कुकरेजा फार्म हाउस के पीछे महावीर नगर रायपुर में रहता है तथा फैन्सी सामान का व्यवसाय करता है। दिनांक 25.03.2024 को प्रातः करीबन 11.00 बजे प्रार्थी अपने घर में ताला लगाकर परिवार सहित कटनी (म.प्र.) गया था। दिनांक 27.03.2024 के रात्रि करीबन 09.00 बजे घर वापस आया तो देखा कि घर के गेट तथा मुख्य द्वारा का ताला टूटा हुआ था, दरवाजा खुला था, अंदर जाकर देखा तो कमरे अंदर रखी अलमारियों का ताला टूटा हुआ था तथा उसमें रखे नगदी रकम तथा सोने चांदी के जेवरात/सिक्का नही था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर के गेट एवं मुख्य द्वार का गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर कमरे अंदर रेख आलमारियों के ताला को तोड़कर उसमें रखे उक्त मशरूका को चोरी कर फरार हो गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 163/24 धारा 457, 380, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
     
    चोरी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम  दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध  संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती  राजेश देवांगन एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम  संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गए l तरीका वारदात के आधार पर नकबजनी/चोरी के प्रकरणों के पुराने आरोपियों के संबंध में पतासाजी करने के साथ ही  हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई की टिकरापारा निवासी विनाशक देवार उर्फ मास्टर जो पूर्व में भी नकबजनी/चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है, को अन्य व्यक्तियों के साथ घटना स्थल के पास संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा विनाशक देवार उर्फ मास्टर की पतासाजी कर पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर विनाशक देवार द्वारा अपने साथी भूपेन्द्र साहू एवं अभिषेक धृतलहरे के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त भूपेन्द्र साहू एवं अभिषेक धृतलहरे की भी पतासाजी कर पकड़ा गया। 
     
    सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने के जेवरात वजनी लगभग 50 ग्राम, चोदी के जेवरात वजनी लगभग 240 ग्राम, नगदी रकम 25,000/-रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 6,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है। 
     
    आरोपी विनाशक देवार उर्फ मास्टर पूर्व में भी नकबजनी, लूट, एवं चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है तथा आरोपी भूपेन्द्र साहू के विरूद्ध थाना राजेन्द्र नगर में पूर्व में नकबजनी, मारपीट तथा बिलासपुर हिर्री में चोरी के प्रकरण दर्ज है जिनमें आरोपी जेल निरूद्ध रह चुका है। 
     
    गिरफ्तार आरोपी -
     
    01. विनाशक देवार उर्फ मास्टर पिता गब्बर दीवार उम्र 21 साल शीतला मंदिर लालपुर देवार डेरा थाना टिकरापारा।
     
    02. भूपेंद्र साहू पिता  लतेलू साहू उम्र 19 साल सा ग्राम भैसा थाना खरोरा जिला रायपुर।
     
    03. अभिषेक धृतलहरे पिता रूप चंद्र धृतलहरे उम्र 20 साल सा हाल गांधी नगर पेट्रोल पंप के पास किराए पर पटेल का घर अमलीडीह थाना राजेंद्रनगर स्थाई पता ग्राम सोढ़ार पोस्ट हथनी कला थाना जरहा गांव जिला मुंगेली।
     
    कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र ताम्रकार थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर, निरीक्षक परेश पाण्डेय प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से सउनि किशोर सेठ, प्र.आर. कृपासिंधु पटेल, उपेन्द्र यादव, प्रमोद वर्टी, आर. दिलीप जांगड़े, प्रमोद बेहरा, केशव सिन्हा, संतोष सिन्हा, हिमांशु राठौर, टिकम साहू, लालेश नायक, म.आर. बबिता देवांगन तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर से उनि लकेश गंगेश, आर. अमित यादव, प्रमोद चंदेल, विश्वनाथ मरावी, विमलेश मालाकर तथा विजय भास्कर की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
  • डायल 112 टीम बन रही है लोगों के लिए संजीवनी
    डायल 112 के द्वारा छ0ग0 में अपराध नियंत्रण, जनकल्याण एवं आपातकालीन सेवा के द्वष्टिकोण से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में डायल 112 कमाण्ड सेंटर रायपुर में सूचना प्राप्त हुई थी  कि जिला रायपुर थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत टाटीबंध चैक के पास दो ट्रक की आपसी भिड़ंत में ट्रक क्र सीजी 04 जेडी 6493 चालक अनिल गिरी पिता शिव राज गिरी को गंभीर चोटें आयी है। कमाण्ड सेन्टर रायपुर द्वारा डायल 112 टीम को अविलंब रवाना किया गया। मौके पर डायल 112 टीम पहुॅची जहाॅ चालक क्षतिग्रस्त ट्रक के केबिन में घायल अवस्था में फंसा हुआ था। ईआरव्ही टीम के द्वारा तत्काल क्रेन की व्यवस्था कर घायल चालक को केबिन से बाहर निकाला गया और घायल चालक को  डायल 112 वाहन से ईलाज हेतु एम्स अस्पताल रायपुर में भर्ती करवाया गया। इस प्रकार डायल 112 टीम में तैनात आरक्षक 2730 रूपेन्द्र साहू एवं चालक प्रहलाद कुमार द्वारा उक्त सड़क दुर्घटना के कारण केबिन में फंसे हुए एवं गंभीर रूप से घायल चालक को समय पर आपातकालीन सेवा प्रदान किया गया। 
    इसी कड़ी में डायल 112 कमाण्ड सेंटर रायपुर को सूचना प्राप्त हुई कि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती उम्र लगभग 20 साल जो अपने घर का रास्ता भटक गई है और जिला रायपुर थाना मंदिर हसौद क्षेत्रान्तर्गत एचपी पेट्रोल पम्प कुरूद के पास है। सूचना पर कमाण्ड सेन्टर रायपुर द्वारा तत्काल डायल 112 टीम को मौके पर रवाना किया गया। मौके पर पहुॅची डायल 112 टीम ने उक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से पूछताछ किया गया जिसने अपना नाम पता बताया तत्पश्चात् ईआरव्ही टीम के द्वारा उक्त युवती के संबंध में तश्दीक कराया गया उक्त युवती के गुम शुदगी के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना पण्डरी में गुम इन्सान का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिस पर उक्त युवती को उसके परिजनों को सम्पर्क कर डायल 112 टीम के द्वारा उसके परिजनों को सही सलामत हालत में सुपुर्द किया गया।  इस प्रकार डायल 112 टीम में तैनात आरक्षक 2139 हरिचन्द्र नायक एवं चालक जगेश्वर ने रास्ती भटकी मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती को परिजनों से मिलाकर सराहनीय कार्य किया गया।
  • *ऑनलाईन सट्टा संचालित करते आरोपी 02 सगे भाई गिरफ्तार*
    *ऑनलाईन सट्टा संचालित करते आरोपी 02 सगे भाई गिरफ्तार* विवरण - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को आई.पी.एल. क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करने वालों एवं इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 01.04.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत महावीर नगर स्थित मंदिर के पास कुछ व्यक्ति ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर को सटोरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम कमलेश गंगवानी एवं रवि गंगवानी निवासी न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर का होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा पावर 777 नामक आई डी के माध्यम से ऑनलाईन सट्टा संचालित करना पाया गया। जिस पर उक्त दोनो सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से *02 नग मोबाईल फोन एवं नगदी रकम जुमला कीमती लगभग 30,000/- रूपये* जप्त कर सटोरियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 171/24 छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 07 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर सटोरियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *गिरफ्तार आरोपी* *01. काली उर्फ कमलेश गंगवानी पिता स्व. थावर दास गंगवानी उम्र 43 साल, निवासी जनता क्वाटर म.नं. 09 महावीर नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर जिला रायपुर।* *02. रवि गंगवानी पिता स्व.थावर दास गंगवानी उम्र 37 साल निवासी जनता क्वाटर म.नं. 09 महावीर नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर जिला रायपुर।* *कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र ताम्रकार थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी परेश पाण्डेय, प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, नोहर देशमुख, चंद्र कुमार ध्रुव, आर. धनंजय गोस्वामी, आशीष राजपूत तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर से सउनि. राजेन्द्र गौतम की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।*
  • चारपहिया वाहन में घुम-घुम कर आई.पी.एल. क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा संचालित करते 04 सटोरिये गिरफ्तार
    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को आई.पी.एल. क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करने वालों एवं इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
     
    इसी क्रम में दिनांक 31.03.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बीरगांव स्थित नगर निगम पास कुछ व्यक्ति चारपहिया वाहन में सेटअप तैयार कर आई.पी.एल क्रिकेट मैच में ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री मणीशंकर चन्द्रा एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी उरला को सटोरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये चारपहिया वाहन की पतासाजी करते हुए वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। वाहन में 04 व्यक्ति सवार थे, वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में लैपटॉप एवं मोबाईल फोन रखा हुआ था। टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्तियों से पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम अजय देवांगन, दीपक खंडपुर, खिलेश्वर देवांगन एवं राकेश सिंह राजपूत निवासी रायपुर का होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें लैपटॉप एवं मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा आई.पी.एल. क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाईन सेटअप तैयार कर शुभ-लाभ 0543 नामक एप से सट्टा संचालित करना पाया गया।
     
    जिस पर उक्त चारों सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 नग लैपटॉप, 07 नग मोबाईल फोन, नगदी रकम 60,000/- रूपये, लाखों रूपये का सट्टा पट्टी का हिसाब तथा सट्टा संचालन में प्रयुक्त बलेनो कार क्रमांक सी जी/04/पी वी/1659 जुमला कीमती लगभग 7,00,000/- रूपये जप्त कर सटोरियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 166/24 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 07 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर सटोरियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 
     
    गिरफ्तार आरोपी
     
    01. अजय देवांगन पिता जुगल देवांगन उम्र 31 साल निवासी आदर्श नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर।
     
    02 दीपक खंडपुर पिता सुरेन्द्र सिंह खंडपुर उम्र 38 साल निवासी जागृति नगर उरकुरा थाना खमतराई रायुर।
     
    03.  खिलेश्वर देवांगन पिता कृष्ण कुमार देवांगन उम्र 35 साल निवासी बुधवारी बाजार बीरगांव थाना उरला रायपुर।
     
    04. राकेश सिंह राजपूत पिता रंछोर सिंह उम्र 37 साल निवासी इन्द्रा नगर बीरगांव वार्ड नंबर 26 थाना उरला रायपुर।
     
    कार्यवाही में निरीक्षक बी.एल.चन्द्राकर थाना प्रभारी उरला, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी परेश पाण्डेय, सउनि. शंकर लाल ध्रुव, प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, नोहर देशमुख, आर. राहुल शर्मा, विकास क्षत्री तथा थाना उरला से सउनि. झाम सिंह राजपूत, आर. सत्येन्द्र प्रधान एवं सचिन मंगेशकर की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
  • CG: पोते ने दादा की तो बेटे ने पिता की कर दी हत्या...जानिए क्या है पूरा मामला

    कोरबा। दीपका पुलिस के द्वारा हत्या के मामले का खुलासा किया गया। विधि से संघर्षरत अपचारी बालक पुलिस के हत्थे चढ़ा। वहीं कोरबा जिले के हरदीबाजार थाना क्षेत्र के अन्य मामले में बेटा ही आरोपी निकला। पितृहंता नर्मदा कुमार बियार पिता गिरधारी लाल बियार 25 वर्ष निवासी ग्राम गुमिया को गिरफ्तार किया गया है। 

    पिता की हत्या

    सूचक रूद्र कुमार बियार पिता रेशम लाल बियार उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम गुमिया थाना हरदीबाजार जिला कोरबा ने मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि दिनांक 26.03.2024 को सुबह करीबन 04:00 बजे ग्राम गुमिया निवासी नर्मदा कुमार बियार इसे फोन कर सूचना दिया कि उसका पिता जी गिरधारी लाल बियार अपने घर के कमरा में मृत अवस्था में पड़ा है। 

    तब ग्रामीणों के साथ मौका पर जाकर देखा मृतक गिरधारी लाल बियार अपने घर में कमरा के फर्स पर पड़ा था । मृतक के सिर पर चोंट का निशान तथा खून निकलकर चेहरे तक बहा था । सूचक द्वारा मृतक के पुत्र से पूछने पर बताया कि दिनांक 25.03.2024 को दोपहर में उसकी पत्नी के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। रिपोर्ट पर मर्ग क्र 11/2022 धारा 174 जा.फौ कायम कर जॉच कार्यवाही में लिया गया।

    जॉच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 25.03.2024 को होली त्यौहार के दिन मृतक गिरधारी लाल बियार तथा आरोपी (मृतक का पुत्र) नर्मदा कुमार बियार दोनों शराब के नशे में गांव में होली त्यौहार मनाये इस दौरान आरोपी की पत्नि अनिता बियार तथा मृतक के मध्य खाना देने की बात पर झगड़ा हुआ जिस पर अनिता बियार तथा मृतक एक दूसरे के साथ मारपीट किये थे। दोनों को ही सिर पर चोंटे आई थी। अनिता बियार घटना के बाद घर से हरदीबाजार आ गई थी।

    इसके बाद आरोपी नर्मदा कुमार बियार द्वारा अपने पिता के साथ विवाद किया कि उसके पत्नि अनिता के साथ मृतक जबरन मारपीट किया जिससे उसकी पत्नी अनिता बियार अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से चली गई । आरोपी नर्मदा कुमार बियार अपने पिता मृतक गिरधारी लाल बियार अपने पिता को गला घोंटकर हत्या कर दिया तथा शव को बायें तरफ करवट कर कमरे का दरवाजा को बंद कर अपने कमरे में जाकर सो गया इसके बाद मृतक की पत्नी जो अत्यधिक वृद्ध है गांव के तरफ से आने पर उसे भी सोने बोल दिया तथा देर रात्रि होने पर आरोपी अपने माँ को बोला कि उसके पिता मृतक गिरधारी लाल बियार को खाना खिला दो तब मृतक की पत्नी मृतक के कमरा में जाकर आवाज देने पर कोई हलचल नही हुआ तब मृतक की पत्नी आरोपी के पास जाकर मृतक को उठाने बोली तब आरोपी द्वारा अपने पिता मृतक के कमरे के बाहर जाकर आवाज देने का बहाना कर अपनी माँ को बोला कि अंदर से कोई हलचल नही हो रही है।

    इसके बाद आरोपी अपने मों के साथ कमरा के अंदर जाकर मृतक का उठाने का बहाना करने लगा मृतक के नही उठने पर रोने चिल्लाने नाटक कर अपने पिता के मृत्यु होने की सूचना अन्य रिश्तेदारों को दिया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान गवाहों का कथन, घटना स्थल का निरीक्षण तथा मृतक के शव का पोस्ट मार्टम कराया गया तथा पोस्ट मार्टम कर्ता डॉक्टर से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें मृतक की हत्या गला घोंटने से होना रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 116/2024 धारा 302, 201 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया।

    प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी नर्मदा कुमार बियार से हिकमत अमली के साथ पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी ने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि दिनांक 25.03.2024 को होली त्यौहार की रोज मृतक इसके पत्नि के साथ मारपीट करने से पत्नि अपने बच्चों को लेकर चली गई जिससे आरोपी काफी क्षुब्ध था । आरोपी तथा उसकी पत्नि का विवाह 2020 से हुआ तब से लेकर घटना दिनांक तक आरोपी की पत्नि और मृतक का विवाद झगड़ा हमेशा होता रहता था। घर में कलह की स्थिति के कारण आरोपी ने अपने पिता गिरधारी लाल बियार की गला घोंट कर हत्या कर दिया हत्या की घटना को छिपाते हुए सामान्य मृत्यु होने की अपने परिजनों व ग्रामीणों को बताया । आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाजरब जप्त कर पितृ हंता आरोपी को गिरफ्तार किया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है।

    दादा की हत्या

    दीपका पुलिस के द्वारा हत्या के मामले का खुलासा किया गया। मृतक समारू बुधवरा सिंह धनवार पिता होल साय धनुवार उम्र 65 वर्ष साकिन लोटानपारा ग्राम केराकछार थाना दीपका जिला कोरबा कि मृत्यू दिनांक 21.08.23 की रात्रि मे होने कि सूचना पर मर्ग कायम कर जाँच कार्यवाही मे लिया गया। थाना प्रभारी दीपका यूवराज तिवारी एवं थाना के कर्मचारियों के द्वारा घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जॉच किया गया। मामले के समस्त गवाहो का बयान लिया गया। जाँच के दौरान पुलिस टीम को यह पता चला कि मृतक समारू बुधवार सिंह के द्वारा घर मे दारू पीकर अपने बहु एवं नाती के साथ मारपीट व गाली गलौच हमेशा किया करता था।

    घटना दिनांक को भी समारू बुधवार सिंह के द्वारा दारू पीकर घर मे गाली गलौच एव बहु व चबच्चों के साथ मारपीट कर रहा था उसी दौरान विधि से संघर्षरत बालक साकिन लोटनापारा ग्राम केराकछार थाना दीपका जिला कोरबा घटना स्थान पर अपने दादा समारू बुधवार सिंह धनवार को मारपीट कर पैर से गले को दबाकर घटना को अंजाम दिया। पूछताछ मे अपचारी बालक द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। उक्त अपचारी बालक को विधिवत निरूद्ध कर न्यायालय में पेश कर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया।

  • महानदी के किनारे अवैध महुआ शराब निर्माण
    आरंग थाना पुलिस ने हीरा नार नाला चिखली महानदी के किनारे आवेश महुआ शराब बनाने के ठिकाने पर छापा मारकर 1365 बल्क लीटर महुआ शराब जिसकी कीमत 204750 रुपए, महुआ पास 150 किलो कीमती 6750 एवं 70 किलो कच्चा महुआ कीमत 6300 रूपए को कुल मिलाकर 217800 रुपए होगी आरंग पुलिस ने जप्त किया | मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर रेड की कार्यवाही के लिए जैसे ही पुलिस घटनास्थल हीरा नार नाला की ओर बढ़ी पुलिस को आते देख अवैध रूप से शराब बनाने वाले अज्ञात तीन चार लोग घटनास्थल से भाग गए, घटना स्थल पर काफी मात्रा में महुआ ,महुआ से बना पास एवं अवैध शराब बनाने वाली सामग्री हांडी, स्टील और मिट्टी के बर्तन शराब रखने के लिए प्रयुक्त पीले एवं सफेद रंग के डालडा वाले करीबन 9 नग डब्बे,नीला रंग का बड़ा जरीकेन, साथ ही 70 लीटर वाला 3 नग एवं 60 लीटर वाला 3नग ,नीले रंग का 250 लीटर वाला तीन बड़ा ड्रम जिसमें अलग-अलग महुआ शराब मात्रा करीबन 1365 बल्क लीटर महुआ शराब अवैध रूप से बनाते मिला जिसे जप्त किया गया। अवैध रूप से महुआ शराब बनाने वाले 3 ,4 अज्ञात व्यक्ति पुलिस को आते देखकर घटनास्थल हीरा नार नाला ग्राम चिकली महानदी के तट से फरार हो गए , पुलिस ने आसपास तलाश किया गया पर शाम रात होने का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। फरार अज्ञात आरोपीयों की तलाश में थाना आरंग की पुलिस लगी हुई है। थाना आरंग में इस संबंध में अपराध क्रमांक 299/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है| दिनांक घटना समय 27 /3/ 2024 के 18:30 बजे
  • होली में हुड़दंग, प्राण घातक हमला, एक गिरफ्तार
    * रायपुर पुलिस ने होली में हुड़दंग करने वाले आरोपी को भेजा जेल. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी आर पोर्ते के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (पुरानी बस्ती) रायपुर के पर्यवेक्षण थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर के नेतृत्व में शरीर संबंधी अपराध में अंकुश लगानेएवं होली में हुड़दंग करने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचने वाले आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।* प्रार्थी टेकराम पैकरा ने थाना न्यू राजेंद्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी उमेश साहू कॉलोनी वासियों के साथ कॉलोनी में होली खेलते हुए कॉलोनी के गेट के पास आकर खड़ा था कि शाम करीबन 4:00 बजे कॉलोनी के गार्ड उमेश साहू एवं उसके 04 रिश्तेदार जिसका नाम नहीं जानता हूं बोला कि उमेश का मोबाइल खो गया है देखे हो क्या तो प्रार्थी द्वारा मुझे नहीं पता बोलने पर उमेश साहू एवं उनके चार रिश्तेदार एक राय होकर मां-बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का एवं उसमें से एक व्यक्ति वही पास में पड़े बस का डंडा एवं एक व्यक्ति कुर्सी उठाकर तथा एक व्यक्ति अपने कमर में पहने हुए बेल्ट निकाल कर प्रार्थी के साथ मारपीट किए हैं मारपीट से सिर में मारे एवं बीच बचाव करने आए मनोज कुमार साहू के साथ भी हाथ मुक्का एवं कुर्सी से मारपीट किए मारपीट करने से सर के सामने एवं पीछे तरफ कमर में चोट आया है की रिपोर्ट प्रार्थी टेकराम पैकरा द्वारा करने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाह का एवं डॉक्टरी मुलाइज कराया गया प्रार्थी टेकराम पैकरा को गंभीर चोट करने से धारा 307 भादवी जोड़ी गई गवाहों का कथन लिया गया है घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी का पता तलाश किया गया जो घर में उपस्थित मिले जिन्हें थाना लाकर पूछताछ कर कथन मेमोरेंडम लिया गया आरोपी उमेश साहू पिता कौशल प्रसाद साहू उम्र 24 वर्ष सा0 जोरा थाना भाटा गांव जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ हाल अमलीडीह नंबर 1 थाना न्यू राजेंद्र नगर जिला रायपुर मारपीट करना स्वीकार करने पर तथा एक डंडा पेश करने पर आरोपी के कब्जे से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आप सबूत पाए जाने पर आरोपी को विधिवत दिनांक 26/03/24 के 20:30 बजे गिरफ्तार किया गया एवं प्रकरण मैं दो अचारी बालक को अभीरक्षा में लेकर कर किशोर न्याय बोर्ड माना पेश किया गया है अपराध क्रमांक - 155/2024 धारा:- 294,323,506,307, 34 भादवि *नाम आरोपी* :-  01 उमेश साहू पिता कौशल साहू उम्र 24 वर्ष सा0 ग्राम जोरा थाना भाटागांव जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ हाल पता अमलीडीह महात्मा गांधी नगर गली नंबर 1 थाना न्यू राजेंद्र नगर एवं 02 औपचारी बालक *दिनांक गिरफ्तारी :- 26.03.2024 के 20:30 बजे
  • अवैध शराब के साथ योगेश ताण्डी गिरफ्तार
     वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय  संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रहीं है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
     
    इसी क्रम में दिनांक 21.03.2024 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रांतर्गत महाराजबंद तालाब केे पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखा है एवं बिक्री करने के फिराक मंें हैं। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी पुरानी बस्ती के नेतृत्व में थाना पुरानी बस्ती पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिए के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम योगेश ताण्डी नेहरू नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में शराब रखा होना पाया। शराब रखने/बिक्री करने के संबंध में आरोपी से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 35 पौवा देशी शराब जुमला कीमती लगभग 3850/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 119/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
     
    गिरफ्तार आरोपी -योगेश ताण्डी पिता स्व. अशोक ताण्डी उम्र 24 साल निवासी नेहरू नगर शिव मंदिर के पास थाना सिटी कोतवाली रायपुर।
  • थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत हल्का तालाब पार मठपुरैना में अवैध शराब के साथ आरोपी मनीष साहू को पकडा गया रंगेहाथ।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय  संतोष कुमार सिंह द्वारा नशे के विरूद्ध निजात अभियान के तहत रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभारी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। 
    इसी तारतम्य में दिनांक 17.03.2024 को थाना टिकरापारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत हल्का तालाब पार मठपुरैना के पास एक व्यक्ति अपने पास एक सफेद रंग के थैला में देशी प्लेन मदिरा रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती श्री राजेश देवांगन, तथा थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक दुर्गेश रावटे को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को अवैध देशी मदिरा के साथ रंगे हाथ पकडने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना टिकरापारा पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थानो पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकडा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मनीष साहू उर्फ मोनू साहू पिता चेतन साहू उम्र 23 साल साकिन दुर्गा मंदिर के पास मठपुरैना थाना टिकरापारा रायपुर का निवासी होना बताया टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे एक सफेद रंग के थैला का तलाशी लेने पर थैला में 35 पौवा देशी प्लेन मदिरा रखा होना पाया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी को अवैध देशी मदिरा 6.120 लीटर कीमती 2720/रु के साथ *गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में आबकारी एक्ट के तहत लगातार अपराध क्रमांक 217/24, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

    अवैध शराब के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी-
                                      मनीष साहू उर्फ मोनू साहू पिता चेतन साहू उम्र 23 साल साकिन दुर्गा मंदिर के पास मठपुरैना थाना टिकरापारा रायपुर

    कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश रावटे थाना प्रभारी टिकरापारा, प्रधान आरक्षक दानेश्वर कुमार साहू, आरक्षक अश्वन साहू, रविन्द्र राजपूत, की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

  • CG - पड़ोसी महिला की हत्या हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर उतारा मौत के घाट...ऐसे हुआ खुलासा...पढ़िए पूरी खबर

    खैरागढ़। आज भी लोगों में अंधविश्वास और जादू टोने का प्रभाव इस कदर हावी है कि वे किसी की जान लेने में भी नहीं बाज आ रहे हैं। खैरागढ़ जिले में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जादू टोने के शक में महिला की हत्या कर दी गई। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भरदाकाला में बीते दिन एक अधेड़ महिला का शव खून से लथपथ उनके ही घर पर मिला था। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए विवेचना शुरू की। खैरागढ़ पुलिस को महज 24 घंटे के भीतर इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी हासिल हुई है। मामले का खुलासा एसपी त्रिलोक बंसल ने प्रेस कांफ्रेंस कर किया।

    एसपी के मुताबिक, पूरा मामला अंधविश्वास से जुड़ा है। मृतिका मिलवनतींन बाई के पड़ोसी सोहन बघेल की बहन पिछले कई दिनों से बीमार थी। पूरा परिवार बहन की बीमारी की वजह पड़ोसी मिलवनतींन बाई को मानता था। मिलवनतींन बाई पर सोहन बघेल जादू टोना करने का शक करता था। सोहन की बहन पिछले एक साल से बीमार चल रही थी, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना छोड़ सोहन और उसका परिवार बैगा गुनिया के चक्कर में पड़ गया। बहन की बीमारी में तो सुधार नहीं आया, उल्टा उसकी हालत और बिगड़ने लगी। 

    पुलिस के मुताबिक, सोहन बघेल की बहन की बिगड़ी हालत का ज़िम्मेदार मिलवनतींन बाई को ही मानकर सोहन ने उससे बदला लेने की ठानी। गुस्से में सोहन उसके घर पहुंचा और हंसिया से मिलवनतींन बाई पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या कर सोहन बघेल अपने कपड़े और जूते जलाकर राजनांदगांव में छिप गया। इधर खैरागढ़ पुलिस लाश मिलने के बाद से ही मामले की जांच में जुट गई थी। तकनीकी सहायता और टीम वर्क से पुलिस ने महज आठ घंटे में आरोपी सोहन बघेल को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सोहन पुलिस की गिरफ्त में है। उसने अपना गुनाह कबूल लिया है। 

  • *अवैध रूप से शराब तस्करी के सिंडीकेट का भाण्डाफोड़* उड़ीसा की बस से लाखों की शराब बरामद
    मंदिर हसौद थाना पुलिस की कार्यवाही *अवैध रूप से शराब तस्करी के सिंडीकेट का भाण्डाफोड़* *अवैध नशे के विरूद्ध निजात अभियान के तहत 01 महिला आरोपी, 03 अंतर्राज्यीय आरोपी तथा 02 आरोपी सहित कुल 06 गिरफ्तार* * थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत टोल नाका के पहले चेकिंग प्वाईंट लगाकर बस वाहन में अवैध रूप से परिवहन करते जप्त की गई अंग्रेजी शराब।* * कलकत्ता से उड़ीसा के रास्ते रायपुर, बस वाहन में किया जा रहा था अवैध शराब की तस्करी।* * उड़ीसा निवासी प्रशांत कुमार बरार के माध्यम से रायपुर किया जाता था शराब की तस्करी।* * बस वाहन में कार्टून में पैक कर, कर रहे थे शराब की तस्करी।* * प्रकरण में शामिल है 01 महिला आरोपी।* * आरोपी सरणजीत सिंह होरा एवं जग साहेब सिंह रायपुर में अपने चारपहिया वाहन में शराब रखकर ग्राहकों को करते है बिक्री।* * आरोपियों के कब्जे से 113 नग बॉटल अंग्रेजी शराब तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग बस वाहन ओ डी/05/ए ई/8429 तथा चारपहिया वाहन स्वीफ्ट कार क्रमांक सी जी/04/एच जे/2749 तथा 07 नग मोबाईल फोन किया गया है जप्त।* * बस - कार सहित कुल 25 लख रुपए का सामान जप्त * आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 238/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध किया गया पंजीबद्ध।* * प्रकरण में आरोपी कलकत्ता निवासी गुड्डू सिंह फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।* पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा से रायपुर की ओर आने वाली बस ग्रांड स्लीपर में अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहें है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत टोल नाका के पहले चेकिंग प्वाईंट लगाकर वाहनों की चेकिंग किया जा रहा था। इसी दौरान मुखबीर द्वारा बताये बस को आता देख बस वाहन को रोकवाया गया। चेकिंग के दौरान बस वाहन में कार्टून में पैक कर शराब रखा होना पाया गया। बस वाहन चालक एवं कंडक्टर ने पूछताछ में अपना नाम प्रेमाचंद परीडा तथा कैलाश चंद्र नायक होना बताया। शराब परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया साथ ही अवैध रूप से शराब परिवहन के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त कार्टून बनवालीपुर उड़ीसा निवासी प्रशांत कुमार बरार के द्वारा बस में रायपुर में प्राप्त करने वाली पार्टी को प्रदाय करने हेतु बस में डलवाया गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा रायपुर के व्यक्ति को गनप्रीत सिंह कौर के रूप में चिन्हित किया गया। जिससे पूछताछ पर उसके द्वारा उक्त माल को कलकत्ता निवासी गुड्डू सिंह से उड़ीसा के रास्ते प्रशांत कुमार बरार के माध्यम से रायपुर मंगवाकर अपने पति सरणजीत होरा एवं भाई जग साहेब सिंह के माध्यम से ग्राहकों को बिक्री करने हेतु प्रदाय करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा गनप्रीत सिंह कौर के निशानदेही पर सरणजीत सिंह होरा एवं जग साहेब सिंह को चारपहिया वाहन के साथ पकड़ा गया। चारपहिया वाहन की चेकिंग करने पर वाहन में अंग्रेजी शराब रखा होना पाया गया। जिस पर सभी 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से 113 बॉटल अंग्रेजी शराब तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग बस वाहन ओ डी/05/ए ई/8429 तथा चारपहिया वाहन स्वीफ्ट कार क्रमांक सी जी/04/एच जे/2749 तथा 07 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 25,00,000/- रूपये जप्त* कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 238/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। प्रकरण में अवैध रूप से शराब का सप्लायर कलकत्ता निवासी गुड्डू सिंह फरार है जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। *गिरफ्तार आरोपी-* *01. कैलाश चंद नायक पिता प्रफुल्ल चंद नायक उम्र 62 वर्ष निवासी आईटोटा थाना उमरपाडा जिला पुरी उडीसा।* *02. प्रशांत कुमार बरार पिता रविन्द्र कुमार बरार उम्र 33 साल निवासी खुरदा थाना बुलोगढ जिला खुरदाराज सोनाखडा उडीसा।* *03. शरणजीत सिंह ऊर्फ अमन होरा पिता स्व0 अमरजीत सिंह होरा उम्र 42 वर्ष निवासी श्रीजी वंद्वावन कालोनी बी-3 चौथा प्लोर अमलीडीह थाना न्यु राजेन्द्र नगर जिला रायपुर।* *04. श्रीमती गगनप्रीत सिंह कौर पति अमन ऊर्फ शरणजीत सिंह उम्र 34 साल निवासी श्रीजी वंद्वावन कालोनी बी-3 चौथा प्लोर अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर जिला रायपुर।* *05. जग साहेब सिंह पिता कवलजीत सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी श्याम नगर प्रीत आटा चक्की के पास तेलीबांधा थाना तेलीबांधा जिला रायपुर।* *06. प्रेमाचंद परीडा पिता इन्द्रमणी परीडा उम्र 65 वर्ष निवासी बनवालीपुर पोष्ट मोहिजीनपुर जिला जयंतसिंह पुर उडीसा।* *कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रोहित मालेकर थाना मंदिर हसौद, एण्टी क्राईम एण्ड साईर यूनिट से सउनि जमील खान, मंगलेश्वर सिंह परिहार, प्र.आर. आशीष त्रिवेदी, आर. आलम बेग, राकेश सोनी, अनिल राजपूत, तुकेश निषाद तथा थाना मंदिर हसौद से उपनिरीक्षक रमेन्द्र कुमार यादव, म.प्र.आर. तुलसी निषाद तथा आर. राकेश साहू की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*
  • महिला से थानेदार ने साथ सोने की रखी शर्त - शिकायत पर कार्यवाही से  किया इनकार

    शिकायत लेकर आई महिला से कार्यवाही करने के बदले थानेदार ने साथ सोने की रखी शर्त धमतरी के कोतवाली थाने के थानेदार प्रणाली वैद 

     

    शिकायत लेकर आई महिला से कार्यवाही करने के बदले थानेदार ने साथ सोने की रखी शर्त इनकार पड़ा महंगा - नहीं हुई fir और होना पड़ा प्रताड़ित जी हां यह सत्य घटना है छत्तीसगढ़ के धमतरी थाने की  जहां एक जवान विधवा महिला अपने साथ हुई धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की शिकायत करने गई थी | अकेली विधवा महिला को थानेदार प्रणाली वैद ने कई चक्कर लगवाने के बाद आखिरकार कार्यवाही के बदले अपने साथ सोने - हम बिस्तर होने की शर्त रखी | महिला सम्मान - नारियों की रक्षा कि जिन पर जिम्मेदारी है और अगर वही नारियों के साथ अपमान करने लगे तो आखिर न्याय मांगने मजबूर पीड़ित महिला कहां जाए |

        छत्तीसगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारियों के कारण पूरे पुलिस महकने पर उंगलियां उठ रही  हैं | कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं अपराध करने के बाद अपराधी कितना भी बचने का प्रयास करें एक न एक दिन पुलिस उसे ढूंढ ही लेती है इसमें हम अपनी तरफ से एक लाइन और जोड़ देते हैं कि यदि पुलिस चाहेगी तो अपराधी बच नहीं सकता और पुलिस नहीं चाहेगी तो अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता |

                             यह कहानी है एक ऐसी पीड़ित महिला की जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है और पति की मृत्यु के बाद गम में डूबी उक्त महिला को ढाढस बंधाने, सांत्वना देने के बहाने कुछ नजदीकी जान पहचान के लोगों ने उसे तथा बच्चों को सहारा देने का आश्वासन दिया घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई की फीस और अन्य खर्चो के लिए परेशानी से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया | पति की मृत्यु के बाद आय का कोई साधन न होने के कारण घर खर्चे में हो रही परेशानी का फायदा उठाकर इन परिचित नजदीकी लोगों ने इस पीड़ित विधवा महिला को गहने गिरवी रखकर ब्याज के रुपयों से प्रतिमाह आय का साधन बनाकर देने का झांसा देकर, भरोसे में लेकर उसके तमाम गहनों को हड़प लिया , पूर्व परिचित होने के कारण उन पर भरोसा कर अपने कीमती गहने बिना कोई लिखा पढ़ी कर, उनकी बातों में आकर उन्हें गिरवी रखने के लिए दे दिए | बस यही भरोसा इस पीड़ित महिला के लिए दुखदाई साबित हुआ क्योंकि भरोसे में दिए गए गहनों की कोई लिखा पढ़ी पीड़ित महिला ने अपने परिचितों से नहीं कराई थी जिसका फायदा इन परिचितों ने उठाया और पूरे गहने हड़प लिए और ना तो प्रतिमाह घर खर्च दिया और ना ही गहने वापस किये |

     

     

    अपने ही गहने अपने परिचितों से मांगने सालों चक्कर लगाने के बाद थक हारकर थाने की शरण में गई इस विधवा पीड़ित महिला को थाने में भी पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा, इसकी शिकायत पर कार्यवाही करने के बदले *पुलिस अधिकारियों की नजर उसकी जवानी और उसके शरीर पर थी* थानेदार ने इस पीड़ित - परेशान महिला के अकेली होने का फायदा उठाकर उसे अपने साथ हम बिस्तर होने पर पूरे गहने दिलवाने की शर्त रखी जिसे पीड़ित विधवा महिला ने अस्वीकार कर दिया |

    महिला द्वारा थानेदार के साथ सोने से इनकार के बाद महिला थाने के चक्कर लगाती रही परंतु उसकी ना तो रिपोर्ट लिखी गई और ना ही उसे गहने दिलवाए गए* महिला जब भी थाने जाती पुलिस अधिकारी थाने में उसे दुर्व्यवहार करते एक अधिकारी उसे कार्यवाही होने पर हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाएगा कह के डरता था तो दूसरा अधिकारी थाने में ही सिगरेट पीते हुए उक्त पीड़ित महिला के मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़कर उससे छेड़छाड़ करता था, सभी अधिकारी उसकी तरफ भूखी नजरों से देखते थे | उक्त पीड़ित, विधवा महिला CSP, SP आईजी सहित गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री तक से लिखित फरियाद कर चुकी है परंतु कहीं से भी उसे कोई न्याय नहीं मिला | क्योंकि थानेदार ने स्पष्ट कह दिया था कि तुम कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा जुर्म दर्ज नहीं होगा और वही हुआ जो थानेदार ने कहा था ना तो महिला की शिकायत पर जुर्म दर्ज किया गया और ना ही उसकी कोई सुनवाई हुई क्योंकि थानेदार की शर्त थी कि तुम्हें मेरे साथ हम बिस्तर होने पर ही उसके कीमती गहने वापस मिलेंगे | पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार और शरीर की मांग के आवाज में कार्यवाही करने की बात से तंग आकर आखिरकार जब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब न्यायालय ने उसके आवेदन, उसकी शिकायत एवं उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर संबंधित थाने को जुर्म दर्ज करने का आदेश दिया | माननीय न्यायालय के निर्देश पर संबंधित थाने में इस पीड़ित विधवा महिला के साथ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत करने वालों के खिलाफ जुर्म दर्ज तो हो गया परंतु फिर भी थाने के अधिकारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में कोई पहल नहीं की और उन्हें न्यायालय से जमानत लेने का पूरा अवसर प्रदान किया | संबंधित पुलिस थाने के थानेदार एवं अन्य अधिकारियों ने दस्तावेजों में हेरा फेरी कर न्यायालय में जो डायरी प्रस्तुत की इसका लाभ आरोपियों को जमानत लेने में मिला | देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने बेटियों को पढ़ना के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में महिलाओं से उन्हें न्याय देने के नाम पर उनकी शिकायत पर कार्यवाही करने के नाम पर यदि पुलिस अधिकारी शरीर की मांग करते हैं अपने साथ सोने की मांग करते हैं अपने साथ हम बिस्तर होने की शर्त रखते हैं तो महिलाएं कैसे आगे बढ़ेगी ? कैसे महिलाओं का सम्मान होगा ? कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा ? कैसे बेटियां पढ़ेंगी ? प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं एवं गृह मंत्री विजय शर्मा को संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर उन पर जुर्म दर्ज कर सख्त कार्रवाई करना चाहिए तभी प्रदेश में महिलाएं निर्भीक हो सकेंगे बेटियां सुरक्षित हो सकेंगे महिलाओं को किसी मामले पर शिकायत करने न्याय मांगने थाने जाने में हिचक नहीं होगी कोई डर नहीं होगा अन्यथा इसी तरह महिलाएं थानों में प्रताड़ित होती रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा | *पीड़ित महिला, थानेदार, थाने के अन्य अधिकारियों एवं आरोपियों सहित थाने के नाम का खुलासा