Crime News
  • थाना खमतराई द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही
    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार अपराधों के रोकथाम व अपराधियों पर निगाह रखने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक उरला अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में निरीक्षक बी.एल. चन्द्राकर थाना प्रभारी खमतराई सहित उनकी टीम द्वारा थाना खमतराई क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर चेकिंग के दौरान शंकर सोनी पिता भागवत प्रसाद सोनी उम्र 20 पता प्रेम नगर गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी जिला रायपुर के कब्जे से अवैध रूप से रखे एक नग चाकू पाये जाने से जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
  • अवैध मादक पदार्थ गांजा 3 किलो 970 ग्राम किमती 18,000/रु के साथ उड़ीसा निवासी आरोपी मिनीकेतन पटेल को किया गया गिरफ्तार

    विवरण- दिनांक 12.01.2024 को थाना गोलबाजार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की थाना गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत स्थित डीकेएस अस्पताल के बाजू शास्त्री चौक पास में अवैध रूप से एक व्यक्ति द्वारा नशीली मादक पदार्थ गांजा का बिक्री करने की फिराक में खड़ा है कि सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

    नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू तथा थाना प्रभारी गोलबाजार निरीक्षक योगेश कुमार कश्यप को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गोलबाजार पुलिस टीम तैयार कर टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त मुखबीर के सूचना तस्दीक एवं रेड कार्यवाही हेतु मौके के लिए रवाना हुआ जहां पर आरोपी मिनीकेतन पटेल पिता कुलमणी पटेल उम्र 34 साल सा० कपाटी थाना झारबंध जिला बरगढ़ उड़ीसा के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 3 किलो 970 ग्राम किमती 18,000/रु को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 19/2024 धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

    गिरफ्तार आरोपी

    मिनीकेतन पटेल पिता कुलमणी पटेल उम्र 34 साल सा० कपाटी थाना झारबंध जिला बरगढ़ उड़ीसा

  • अवैध रूप से शराब के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियो सहित एंटीकाईम एवं साईबर युनिट को अन्य राज्यों से आने वाले अवैध मादक पदार्थ/शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से मादक पदार्थ/शराब की खरीदी बिक्री करने वाले लोगो के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करनें निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियो एवं प्रभारी ए०सी०एसी०यु० सहित थाना प्रभारियो द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमो से भी अन्य जानकारी एकत्रित किये जा रहे है।

    इसी क्रम में दिनांक 13.01.2024 को थाना खमतराई पुलिस द्वारा
    01- अपराध क्रमांक 47/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी महेंद्र वर्मा पिता स्व. श्यामलाल उम्र 30 वर्ष  निवासी शीतला पारा उर्कुरा थाना खमतराईसे 34 पौवा देशी प्लेन शराब किमती 2720/- बिक्री हेतु रखे पाये जाने से आबकारी एक्ट 
    02- अपराध क्रमांक 48/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी भोकलु देवार पिता भारत देवार उम्र 20 वर्ष साकिन डेरापारा आरटीओ कार्यालय के पीछे रावाभाटा से 33 पौवा देशी मसाला कीमती 2640/- बिक्री हेतु रखें पाए जाने पर आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया l

  • पुलिस को मिली बड़ी सफलता...वाहन चेकिंग के दौरान लग्जरी कार से सोने का बिस्किट और पत्ती की तस्करी, 5 स्मगलर गिरफ्तार

    महासमुंद। लग्जरी कार से सोने का बिस्किट और पत्ती की तस्करी करते 5 स्मगलर पकड़े गए है। सिंघोडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अन्तर्राजीय चेक पोस्ट रेहटीखोल (छ0ग0 ओड़िसा बाॅर्डर) के पास पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध वाहनो की चेकिंग की जा रही थी तभी बरगढ़ ओडिसा की तरफ से एक सफेद रंग की हुण्डई क्रेटा कार क्रमांक WB 08 C 3900 तेज रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी। उक्त वाहन को चेक पोस्ट के पास रोका गया, कार में 03 व्यक्ति सवार थे। तीनों संदिग्धों को वाहन से उतार कर पूछताछ करने पर सही तरीके से जवाब नही देने व जवाब गोलमोल व संतोषप्रद नही पाये जाने से गंभीरता से पूछताछ किया जा रहा था कि उसी दरमियान उनके अन्य साथी दारान एक लाल रंग का हुण्डई आई20 कार क्रमांक MH 13 DE 3330 आया। जिसमें 02 व्यक्ति बैठे थे। वाहन को रोका गया व पूछताछ कर वाहन की तलाशी ली गई। वाहन के पिछला सीट के सामने एक चेम्बर मिला जिसे उक्त वाहन चालक से खोलवाया गया जिसके अंदर एक पिले रंग के थैला के अंदर चार पैकेट मिला पैकेट के संबंध में पूछताछ करने पर सोने का पैकेट होना बताया।

    पुलिस की टीम के द्वारा थैला के अंदर चार पैकेटों खोल देखने पर 01. एक पैकेट में सोने का बिस्कीट कुल 20 नग वजनी 2.482 कि.ग्रा. 02. एक पैकेट में सोने का बिस्कीट 19 नग वजनी 2.411 कि.ग्रा. 03. एक पैकेट में सोने का पत्ती 11 नग वजनी 1.279 कि.ग्रा. 04. एक पैकेट में सोने का पत्ती वजनी 1.279 कि.ग्रा. कुल सोना वजनी 7.451 कि.ग्रा. रेपर का वजन 0.41 ग्राम कुल वजनी 7.861 कि.ग्रा. जुमला कीमती 4,76,86,400 रूपये। पुलिस की टीम के द्वारा सोने का बिस्कटी एवं सोने का पत्ती के संबंध में वैध दस्तावेज व कागजात पेश करने हेतु नोटिस दिया गया। उक्त व्यक्तियों के द्वारा कोई भी वैधानिक दस्तावेज पेश नही होना बताये। पुलिस की टीम को उक्त सोने की पैकेट को खडकपुर कलकत्ता हाईवे से पुणे महाराष्ट्र ले जाना बताये। सोने का बिस्कीट, पत्ती एवं रेपर कुल वजनी 7.861 कि.ग्रा. जुमला कीमती 4,76,86,400 रूपये, एक आई20 कार कीमती 7,00,000 रूपये, एक हुण्डई के्रटा कार कीमती 10,00,000 रूपये तथा 05 नग विभिन्न कंपनी के मोबाईल कीमती 50000 रूपये कुल जुमला कीमती 4,94,36,400 (चार करोड चैरानवे लाख छत्तीस हजार चार सौ रूपये) जप्त कर थाना सिंघोडा में अपराध/धारा 102 जा.फौ. के तहत् कार्यवाही किया गया।
  • बुलेट में मोडिफाइड सायलेंसर लगाना पड़ा भारी ????न्यायालय ने लगाया 12000/रु का जुर्माना

     वरिष्ठ अधिकारियो के द्वारा फटाका साइलेंसर पर कारवाही करने निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य मे दिनांक 10/01/2024 को  मोटर सायकल से पेट्रोलिंग किया जा रहा था, पेट्रोलिंग के दौरान थाना आमानाका क्षेत्र में अभिजीत सिंह पिता राजेंद्र सिंह उम्र 18 वर्ष पता - मारुति एनक्लेव टाटीबंध आमानाका रायपुर के द्वारा अपने बुलेट में मोडिफाइड सायलेंसर लगाकर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते मिला, जिसके मोटरसाइकिल को जप्त कर मोटर व्हीकल एक्ट 39/192(1) A, 3/181 एवं 182 A(4) के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 12000/रु की जुर्माना राशि से दण्डित किया गया।।

  • आयोग के समझाईश पर बच्चे के खाने खर्चे के लिए 2500 रू. व 1000 रू. स्कूल फीस पिता देगा।

    छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण डॉ. अर्चना उपाध्याय, श्रीमती एवं श्रीमती बालो बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 235 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में कुल 111 वीं जनसुनवाई।

    आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में दो महिलाओं ने आयोग की समझाईश पर किया सुलहनामा। आयोग से कहा भविष्य में आपसी झगड़ा नही किया जायेगा। इसी सहमति के आधार पर आयोग ने प्रकरण नस्तीबध्द किया।

    एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने आवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मछुआरा समूह के चार सदस्य थे, जिनमें से एक अनावेदक की मृत्यु हो गयी है और दूसरा अनावेदक पहले ही समिति छोड़ चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदिकागण ही इस समिति के शेष 2 सदस्य ही रह गए है जो अब समिति के जिम्मेदार सदस्य है और गांव के तालाब को 10 साल के पट्टे पर लिये थे। अतः शेष बचे हुए पट्टे की अवधि में आवेदिकागण तालाब के मछलीपालन के लिए वैधानिक रूप से पट्टाधारी है व उनका कार्य की मियाद की अवधि तक आवेदिकागण वैधानिक रूप से अपनी पट्टा की शर्तों के अनुसार मछली पालन व मत्स्याखेट के लिए व शासन की लीज राशिपटाने के लिये जिम्मेदार होंगे। आयोग ने कहा कि प्रकरण में उपस्थित मत्स्य निरीक्षक को आवेदिकागण ऑर्डरशीट की कॉपी प्रस्तुत करे व अपनी वैधानिक कार्यवाही के अनुसार कार्य करे। इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।

    अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आवेदिका का कहना है कि सामाजिक दबाव से तलाक करवा दिया गया है। आयोग ने दोनो पक्षों को समझाया और काउंसलर से चर्चा करने को कहा दोनो पक्षों ने समय की मांग की। आयोग ने अगली सुनवाई में प्रकरण सुनने की बात कही।

    सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में महिला ने प्रकरण दर्ज कराया है। जिसमें महिला के पति व अनावेदिका स्कूल व कॉलेज में सहपाठी थे। आवेदिका व उसके पति का विवाह 2005 में हो चुका है। अनावेदिका आवेदिका के पति से दोस्त के हैसियत से मिली थी। 17 साल बाद आवेदिका को धमकाने लगी और आवेदिका के पति से तलाक दिलाकर खुद शादी करने के लिए परेशान करने लगी। अनावेदिका से पूछा गया वह कहती है कि उसने आवेदिका के पति से विवाह किया है किंतु कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। आवेदिका का पति व अनावेदिका दोनों वयस्क है और सहमति से अवैध संबंध में रह रहे थे। जिसे वैधानिक रूप नहीं दिया जा सकता है। दोनो पक्षों की काउंसलिंग हुई लेकिन अनावेदिका 44 वर्ष आवेदिका के पति के साथ रहने के लिए दबाव डाल रही है। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि यदि अनावेदिका के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो उसकी व्यवस्था नारी निकेतन में आयोग द्वारा करायी जा सकती है। आवेदिका को कहा गया कि वे अनावेदिका के खिलाफ थाने में एफ.आई.आर. करा सकती है व अनावेदिका को समझाइश दिया गया कि वे आवेदिका व उसके पति से भविष्य में कोई संबंध ना रखे यदि वह किसी भी तरह आवेदिका व उसके पति से संबंध रखती है तो आवेदिका अनावेदिका के विरूध्द तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करा सकेगी। आवेदिका को ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि निशुल्क प्रदान की गई ताकि वह अनावेदिका के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कर सके। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।

    अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी । दोनों पक्षों को सुना गया अनावेदिका ने दस्तावेज प्रस्तुत किया आवेदिका उसके पति व बेटे तीनों के खिलाफ थाना खमतराई में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुका है। आयोग द्वारा समझाईश दिया गया कि सारे प्रकरणों से लगातार जूझते रहने से समस्या का स्थायी समाधान नही होगा, दोनो पक्ष यदि चाहे तो दोनो पक्ष आयोग की मदद से विस्तृत सुलहनामा बनाकर आपसी रजामंदी से तलाक की प्रकिया कर सकते है। दोनो पक्षों ने समय की मांगा है। प्रकरण आगामी सुनवाई में रखा गया।

    एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों का काउंसलिंग किया गया। दोनो पक्ष साथ रहने के लिए तैयार है। इनकी विस्तृत लिखा-पढ़ी कर एग्रीमेंट तैयार किया जायेग व 1 वर्ष तक दोनो पक्षों की निगरानी की जायेगी। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई लेकिन एक मुश्त भरण-पोषण को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। आवेदिका के सुविधा अनुसार गहनों की लिस्ट आयोग में दिया गया है। अनावेदक ने आवेदिका के गहने को गिरवी रखा है। गहने मुक्त करा कर आवेदिका को देगा। आयोग ने दोनो पक्षों के मध्य काउंसलर नियुक्त किया व दोनो पक्षों के मध्य गहने की वापसी अनावेदक द्वारा 4 माह के अंदर किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबध्द किया जायेगा।

    एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया। दोनो पक्ष शासकीय सेवा में कार्यरत् है और उनकी दो साल की एक बच्ची है। आयोग ने समझाईश दिया कि दोनो के पास र्याप्त आधार है लेकिन वे तलाक नहीं लेना चाहते। आयोग ने उन्हें न्यायालय जाने का आदेश दिया। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।

    आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य काउंसलिंग कराई गई। अनावेदक अपनी बच्ची के खाने खर्च के लिए 2500 रु. प्रति माह आवेदिका को नगद देगा व बच्ची की स्कूल फीस अनावेदक 1000 रू. स्कूल में जाकर पटायेगा। इस प्रकरण की निगरानी आयोग की काउंसलर द्वारा 6 माह तक की जायेगी।

    एक प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया। आवेदिका को शादी में मायके से दिये गये सामान को वापस देने के लिए अनावेदक पक्ष तैयार है। जिसमें आयोग की ओर से काउंसलर नियुक्त किया गया, काउसलर दोनो पक्षो के बीच सामान दिलाने में मदद करेंगी। सामान मिल जाने पर प्रकरण नस्तीबध्द किया जायेगा।

    एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के ससुर के नाम पर देवेन्द्र नगर सेक्टर 3 में मकान है जिसके 4 हिस्सेदार है। आवेदिका के ससुर का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन अभी तक मकान का नामांतर नहीं हुआ है। आयोग द्वारा समझाईश दिया गया की दोनो पक्ष नगर-निगम से नामांतरण की प्रकिया करावें। आयोग द्वारा काउंसलर नियुक्त किया गया जो 6 माह तक दोनो पक्षों के बीच निगरानी करेगी। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।

    अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को विस्तार से सुना गया व आवेदिका को समझाईश दिया गया कि वह अपने पति के साथ रहे। अनावेदक पति को भी समझाईश दिया गया कि बेटियां होने के कारण वह अपनी पत्नी से विवाद ना करे। यदि दोनो पक्ष सम्पत्ति में बंटवारा कराना चाहते है तो आयोग की काउंसलर से मदद ले सकते है इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।

  •  मदिरा दुकानों के अनियमितता प्रकरणों में आबकारी विभाग महासमुन्द की कड़ी कार्रवाई

    मदिरा दुकानों के सुचारू संचालन व आबकारी राजस्व की सुरक्षा के मद्देनजर सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. संगीता तथा कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा मदिरा दुकानों की सतत जांच व कड़ी निगरानी कि निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिपालन में जिले के समस्त वृत्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा मदिरा दुकानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है।

    10 जनवरी को कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान-तुमगांव में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मदिरा विक्रय काउंटर पर रखे आफ्टर डार्क व्हिस्की की 01 बोतल मदिरा का होलोग्राम क्षतिग्रस्त होना तथा उक्त मदिरा के तेजी परीक्षण में मदिरा में मिलावट होना पाया गया। उक्त कृत्य में संलिप्त मदिरा दुकान के मुख्य विक्रयकर्ता विजय ब्रह्मे तथा विक्रयकर्ता किशन पांडे के विरुद्ध धारा 38-क आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा उक्त कर्मचारियों को तत्काल सेवा से निष्कासित कर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी। उक्त कार्रवाई आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त-महासमुंद अंतरिक  हृदय कुमार तिरपुडे के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान आबकारी उप निरीक्षक दरसराम सोनी, वृत-महासमुंद शहर एवं आबकारी स्टाफ के साथ प्लेसमेंट एजेंसी सुमित फैसिलिटीस प्रा. लिमिटेड के जिला प्रतिनिधि प्रवेश कुमार जैन तथा फील्ड ऑफिसर गोल्डन कुमार उपस्थित थे।

    विदित हो कि हाल ही में विदेशी मदिरा दुकान-सांकरा तथा बसना में मदिरा मिलावट के प्रकरणों में 02 मुख्य विक्रयकर्ताओं तथा 04 विक्रयकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर सेवा से निष्कासित करने तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी है तथा विदेशी मदिरा दुकान शीतलीनाला में ओवर रेट के एक अन्य प्रकरण में 01 मुख्य विक्रयकर्ता, 02 विक्रयकर्ताओं तथा 01 मल्टीपर्पस वर्कर के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी है।

    जिले की मदिरा दुकानों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। मदिरा दुकानों में ओवर रेट, मिलावट तथा निर्धारित विक्रय सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा विक्रय पाये जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है।

  • *थाना खमतराई क्षेत्र में मारपीट व वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 19 आरोपी गिरफ्तार*
    *थाना खमतराई क्षेत्र में मारपीट व वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 19 आरोपी गिरफ्तार* विपिन मिश्रा निवासी भनपुरी दर्री तालाब खमतराई ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 08.01.24 की रात्रि उसके एवं प्रवीण सिंह के साथ पुरानी विवाद को लेकर पंकज कुशवाहा, सुनील साहनी व उनके अन्य साथियों द्वारा मारपीट कर बोतल से सिर पर वार कर चोट पहुंचाया गया था तथा दोनों पक्षों द्वारा थाना में आपसी समझौता भी किया गया था। समझौता पश्चात् भी दूसरे दिन प्रातः भनपुरी में पंकज कुशवाहा व करीब 25-30 युवकों द्वारा उत्पात मचाते हुए 04 वाहनों को तोड़-फोड़ कर क्षति पहुंचाया गया तथा प्रार्थी सहित मोहल्ले में निवासरत अन्य लोगों के साथ गाली गलौच व मारपीट किया गया तथा प्रार्थी के घर में भी तोड़फोड़ कर उसे जान से मारने की धमकी दिये, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 24/24 धारा 294, 506 (बी) 323, 427, 452, 147 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के अन्य लोगों से पूछताछ कर प्रकरण में 19 आरोपियों को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा एक राय होकर उक्त घटना को अंजाम देना तथा प्रार्थी को मारने के उद्देश्य से अपने पास धारदार हथियार लेकर जाना बताया गया। जिस पर सभी 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 नग धारदार हथियार जप्त कर प्रकरण में धारा 148, 149 भादवि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी जाकर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी 01. पंकज कुशवाहा पिता स्व० धरमराज कुशवाहा उम्र 28 वर्ष निवासी आजाद चौक बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 02. सुनील निषाद उर्फ सुनील साहनी पिता जयप्रकाश निषाद 26 वर्ष निवासी शक्तिपारा उरकुरा थाना खमतराई जिला रायपुर। 03. अमित कुमार राय पिता देवेन्द्र राय उम्र 28 वर्ष निवासी गाजी नगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 04. भूपेन्द्र पाल पिता अजय पाल उम्र 25 वर्ष निवासी दाउबाड़ अछोली बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 05. मूलचंद निषाद पिता विश्वनाथ निषाद उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम अछोली थाना उरला जिला रायपुर। 06. खिलेश्वर निषाद पिता पूनाराम निषाद उम्र 23 वर्ष निवासी बाजार चौक अछोली थाना डरला जिला रायपुर। 07. मोहर्रम अली पिता मुनब्बर अली उम्र 21 वर्ष निवासी गाजी नगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 08. दीपक साहू पिता जगदीश साहू उम्र 25 वर्ष निवासी व्यास तालाब बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 09. राजा यादव पिता विष्णु यादव उम्र 25 वर्ष निवासी अछोली बाजार थाना उरला जिला रायपुर 10. ताबिस अली पिता हमीद अली उम्र 20 वर्ष निवासी गाजी नगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 11. राजीव दिवान पिता रमेश दीवान उम्र 26 वर्ष निवासी बजरंग नगर उरकुरा थाना खमतराई जिला रायपुर। 12. सारिक अली पिता कासिम अली उम्र 20 वर्ष निवासी गाजी नगर मस्जिद के पास थाना उरला जिला रायपुर। 13. भगत यादव पिता राजू यादव उम्र 22 वर्ष निवासी शक्तिपारा उरकुरा थाना खमतराई जिला रायपुर। 14. प्रदुम पवार पिता उमाशंकर पवार उम्र 24 वर्ष निवासी मां परमेश्वरी नगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 15. मुदस्सर खान पिता हफीज खान उम्र 20 वर्ष निवासी गाजी नगर बड़ी मस्जिद के पास गाजी नगर बीरगावं थाना उरला जिला रायपुर। 16. मोह0 आफताब पिता अब्दुल जफ्फार उम्र 23 वर्ष निवासी शुकवारी बाजार बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 17. अजय तिवारी पिता सुरेन्द्र तिवारी उम्र 20 वर्ष निवासी गांजीनगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 18. प्रसंग तिवारी पिता किशोर तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जमघट पो० पहंदा थाना बेरला जिला बेमेतरा हाल जागृति नगर उरकुरा वार्ड 18 थाना खमतराई जिला रायपुर। 19. मोह०जुबेर पिता मोह०असफाक उम्र 22 वर्ष निवासी गाजीनगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर।
  • *धारदार चाकू के साथ आरोपी सुभाष राणा गिरफ्तार*
    *धारदार चाकू के साथ आरोपी सुभाष राणा गिरफ्तार* दिनांक 10.01.2024 को थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की टीम द्वारा थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत अंग्रेजी शराब दुकान पास हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगांे को आतंकित करते *आरोपी सुभाष राणा पिता प्रमेश राणा उम्र 20 साल निवासी महात्मा गांधी नगर गली नं. 06 न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर* को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग धारदार चाकू जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 14/2024 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
  •  पेट्रोल पंप में चाकू चलाने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार*
    थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत लालपुर स्थित पेट्रोल पंप में चाकू से मारकर चोट पहुंचाने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार* उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.01.24 की रात्रि 09ः30 बजे थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत लालपुर स्थित पुजारी हाईवे फ्यूल्स में पैशन प्रो मोटर सायकल सवार अज्ञात 03 लड़के पेट्रोल भरवाने के लिये पेट्रोल पंप आये और जबरदस्ती पेट्रोल पंप का नोजल निकालकर अपने हाथ से खुद ही अपने मोटर सायकल में पेट्रोल डालने का प्रयास करने लगे तो वहां काम करने वाले कर्मचारी प्रशांत मिश्रा ने उन्हंे ऐसा करने से मना किया तो तीनों लड़के प्रशांत मिश्रा को मोटर सायकल में फ्री में पेट्रोल डालने के लिए धमकाने लगे, उसके द्वारा फ्री में पेट्रोल डालने से मना करने पर तीनों लड़के प्रशांत मिश्रा को अश्लील गाली गलौच देते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे तथा अपने पास रखें चाकू से उसके कमर पर मारकर चोट पहुंचाये तथा तीनों मोटर सायकल में फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 26/24 धारा 294, 506, 324, 327, 34 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पीताम्बर सिंह पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी सीएसपी राजेश चौधरी एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, आहत, पेट्रोल पंप मंे कार्यरत अन्य कर्मचारियों सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर आरोपियों द्वारा उपयोग किये जाने दोपहिया वाहन के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को प्रकरण के आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में आरोपी जग्गा धीवर, विनय सिंह चौहान उर्फ दादू एवं अयान कुरैशी को पकड़कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू तथा प्रैशन प्रो मोटर सायकल जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *गिरफ्तार आरोपी* *01. जग्गा धीवर पिता मनहरण धीवर उम्र 21 साल निवासी महात्मा गांधी नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।* *02. विनय सिंह चौहान उर्फ दादू पिता घनश्याम सिंह चौहान उम्र 19 साल निवासी अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।* *03. अयान कुरैशी पिता रहीम कुरैशी उम्र 19 साल निवासी अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।* *कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश रावटे थाना प्रभारी टिकरापारा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से निरीक्षक वीरेन्द्र चन्द्रा प्रभारी, प्र.आर. सरफराज चिश्ती, कृपासिंधु पटेल, मोह0 सुल्तान, आर. हिमांशु राठौड़, प्रमोद बेहरा एवं राजिक खान तथा थाना टिकरापारा से सहायक उप निरीक्षक नीलमणी साहू, आरक्षक सुनील पाठक, अरुण ध्रुव, अश्वन साहू, रविन्द्र सिंह राजपूत, आनंद देव शर्मा एवं रूपलाल ध्रुवंसी की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*
  • भीड भाड वाले स्थान में पाकेटमारी कर         मोबाईल चोरी करने वाले आदतन आरोपी  सरकंडा पुलिस के गिरफत में
    भीड भाड वाले स्थान में पाकेटमारी कर मोबाईल चोरी करने वाले आदतन आरोपी सरकंडा पुलिस के गिरफत में 02. आरापी दो सगे भाई को किया गया गिरफतार 03. अलग अलग मामलों के चोरी के दो मोबाईल फोन किया गया जप्त नाम आरोपी- 1. प्रकाश पटेल उर्फ सोनू उर्फ काली पिता राम अवतार पटेल उम्र 28 साल साकिन चांटीडीह मस्ताना (दुर्गा) मंदिर के सामने थाना सरकंडा 02. दिपक पटेल उर्फ मोनू पिता राम अवतार पटेल उम्र 25 साल साकिन चांटीडीह मस्ताना (दुर्गा) मंदिर के सामने थाना सरकंडा अपराध कमांक- 42/2024 धारा - 379 भादवि अपराध क्रमांक- 43/2024. धारा - 379 भादवि दिनांक 08.01.2024 को प्रार्थिया कुमारी सुखमणी निषाद पिता स्व.सुंदर निषाद उम्र 34 साल साकिन अम्बे लहरी अखाडा के पास कतियापारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. व प्रार्थी यश गौरहा शर्मा पिता प्रणय कुमार गौरहा उम्र 26 साल साकिन बी/181 बसंत विहार कालोनी थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ.ग. थाना उपस्थित आकर जवानी रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 07.01.2024 को दोपहर एवं शाम के समय चांटीडीह सब्जी मंडी सरकंडा में बाजार करते समय पेंट एवं शर्ट में रखे मोबाईल फोन को अज्ञात चोर द्वारा पाकेट मारकर चोर कर लिया गया । रिपोर्ट पर चोर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, भीड भाड वाली जगहों में हो रहे लगातार मोबाईल चोरी की घटना को थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता द्वारा गंभीरता ले लेते हुये तत्काल पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक(सिटी कोतवाली) श्रीमति पूजा कुमार को अवगत कराया गया अज्ञात चोर को पकडने एवं चोरी गई मशरूका मोबाईल के बरामदगी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी द्वारा तत्काल टीम गठित कर चोरी के मामले में पतासाजी हेतु लगाया गया टीम द्वारा लगातार पतासाजी कर मुखबिर के सूचना पर चांटीडीह सब्जी बाजार के पास चोरी के मोबाईल बेचने हेतु ग्राहक तलाश करते आरोपी प्रकाश पटेल उर्फ सोनू उर्फ काली पिता राम अवतार पटेल उम्र 28 साल साकिन चांटीडीह मस्ताना (दुर्गा) मंदिर के सामने थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ.ग. के कब्जे से चोरी का मोबाईल एक नग नीला रंग का वीवों कंपनी का मोबाईल किमती करीबन 9000 रु तथा आरोपी दिपक पटेल उर्फ मोनू पिता राम अवतार पटेल उम्र 25 साल साकिन चांटीडीह मस्ताना (दुर्गा) मंदिर के सामने थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ.ग. के कब्जे से चोरी गई मोबाईल फोन एक नग महरून रंग का वीवों कंपनी का वाई 11 मोबाइल कुल किमती करीबन 11500 रू जप्त किया गया आरोपीगणों को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट
  • टक्कर मारो और भाग जाओ दुर्घटना में घायल को 12 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता

     कलेक्टर ने दुर्घटना में घायल को 12 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉडल टाउन, भिलाई नगर तहसील एवं जिला दुर्ग निवासी श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव पति श्री शेखर श्रीवास्तव की विगत 17 मई 2019 को टक्कर मारो और भाग जाओ मोटर दुर्घटना होने से उनके दांये पैर की टीबिया फिबुला की दोनो हड्डियां एवं पंजे की उंगली में फ्रेक्चर होने के कारण आपरेशन कर प्लेट लगाने की पुष्टि की गई। घायल के प्रतिकर के रूप में कलेक्टर द्वारा श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव को 12 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।