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अनलॉक 4 गाइडलाइंस: अब राज्य नहीं लगा सकेंगे लोकल लॉकडाउन...लेनी होगी केंद्र सरकार से इजाजत 30-Aug-2020

केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश (Unlock-4 Guidelines) जारी कर दिए हैं. इस दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा इसकी जानकारी देने के साथ-साथ एक अहम फैसला भी लिया गया है. गाइडलाइंस में बताया गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी मर्जी से कोई लोकल लॉकडाउन (Local Lockdown) नहीं लगा सकेंगे. सिर्फ, कंटेनमेंट जोन में (Lockdown in Containment Zone) ऐसा किया जा सकेगा.

मतलब 1 सितंबर से जो अनलॉक-4 होगा उसके लागू होने के बाद कंटेनमेंट जोन (Lockdown in Containment Zone) के बाहर किसी भी इलाके में राज्य सरकार लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी. केंद्र ने साफ किया है कि कंटेनमेंट जोनों में अभी 30 सितंबर तक लॉकडाउन ही रहेगा. संक्रमण चेन को ब्रेक करने के लिए ऐसा किया गया है. इस दौरान वहां सिर्फ जरूरी सामान लेने, जरूरी काम पर जाने की इजाजत होगी.

ताजा फैसला नीट/जीईई परीक्षा को देखते हुए भी लिया गया है ताकि परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए लोकल लॉकडाउन दिक्कतें पैदा ना करे. लेकिन इससे राज्यों ने पहले से जो लॉकडाउन लगाया हुआ है उसपर क्या असर होगा वह आनेवाले दिनों में पता चलेगा.

राज्य के लोकल लॉकडाउन का क्या होगा?

अभी इसपर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि राज्य ने जो पहले से लोकल लॉकडाउन लगा दिया है उसका क्या होगा. जैसे कर्नाटक, बिहार ने पहले ही 14 दिन तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था. वहीं असम, उत्तर प्रदेश ने राज्य में शनिवार-संडे का लॉकडाउन लगाया हुआ है. इसी तरह पश्चिम बंगाल में 20 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है. वहीं हरियाणा में भी सोमवार, मंगलवार को दुकानें बंद करने का फैसला हुआ है.



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