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गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र दिल्ली में आज से ड्रोन ,पैराग्लाइडर और गर्म गुब्बारे जैसी चीजों को उड़ाने पर रोक 20-Jan-2021

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में आज से ड्रोन, पैराग्लाडर और गर्म गुब्बारे जैसी चीजों के उड़ाने पर शुक्रवार को रोक लगा दी. पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 20 जनवरी से 15 फरवरी तक लागू रहेगा.

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में आज से ड्रोन, पैराग्लाडर और गर्म गुब्बारे जैसी चीजों के उड़ाने पर शुक्रवार को रोक लगा दी. पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 20 जनवरी को प्रभाव में आ जाएगा एवं अगले 27 दिनों तक यानी 15 फरवरी तक लागू रहेगा.

 

दिल्ली पुलिस के आदेश में कहा गया है कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी पैराग्लाईरों, पैरा मोटर, हैंग ग्लाईडरों, मानवरहित विमानों, मानवहित अन्य विमान प्रणालियों आदि के माध्यम से आम लोगों, गणमान्य लोगों और अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर खतरा पैदा कर सकते हैं. आदेश में कहा गया है कि इसलिए, दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसे गैर परंपरागत चीजों के उड़ाने पर रोक लगा दी है, जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

 

अवैध रूप से रहने वाले विदेशी लोगों की धरपकड़
वहीं, दिल्ली पुलिस आईबी और एफआरआरओ के अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली में पुलिस अवैध तरीके से रह रहे लोगों की धरपकड़ भी कर रही है. अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नाइजीरियाई और अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें डिटेंशन सेन्टर भेजा जा रहा है.

 

एजेंसीज हैं अलर्ट 

 

अवैध रुप से रह रहे रोहिंग्याओं की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस काम कर रही है. पुलिस की टीमें खुफिया जानकारी मिलने के बाद घुसपैठियों की पहचान में जुटी है. पिछले दिनों ही दिल्ली पुलिस ने आईबी, एफआरआरओ की टीम के साथ मिलकर दिल्ली के उत्तम नगर और पटपड़गंज इलाके से 9 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया है. इनमे से कई लंबे समय से अपनी पहचान बदलकर छुप कर यहां रह रहे थे. इनके पास भरतीय होने का कोई दस्तावेज़ नहीं था. इसके बाद इन्हें दिल्ली के लामपुर डिटेंशन सेन्टर भेजा गया था. दिल्ली में पुलिस एजेंसीज अलर्ट पर हैं.



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