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Breaking News : महाराष्ट्र हाईकोर्ट का फैसला, अनिल देशमुख पर सौ करोड़ वसूली के आरोप की जांच सीबीआई करेगी
मुंबई: मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ‘100 करोड़ रुपये’ वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच से अपील की गई थी।कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं, वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा। 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है, तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी।
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