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महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए ‘मिनी लॉकडाउन’, CM ने किया ऐलान, जानें क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा ? 14-Apr-2021
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया है. उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल न करते हुए इसे ‘ब्रेक द चेन अभियान’ करार दिया है. सीएम ने साफ किया कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे. महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी. इस तरह राज्य में 15 दिनों के लिए ‘मिनी लॉकडाउन’ लगाया गया है. सीएम ने कहा कि इस आंशिक लॉकडाउन के दौरान किसी की रोजी-रोटी पर संकट न आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा. हमने 3,300 करोड़ रुपये की रकम कोविड के लिए निकाले हैं. जिससे लोगों को मदद दी जाएगी. हमने कुल 5,500 करोड़ रुपये का बजट कोरोना के लिए तय किया है. उन्होंने कहा कि अब हमारे कोई चारा नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. इस दौरान ईकॉमर्स, बैंक, मीडिया, पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड जैसे लोगों को इसमें छूट दी गई है. रेस्तरां आदि खुले रहेंगे. लेकिन वहां बैठकर खाने पर रोक होगी. सिर्फ होम डिलिवरी और टेक-अवे की सुविधा रहेगी. सभी अस्पताल, जांच केंद्र, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंस्योरेंस ऑफिस, दवा की कंपनियां और दुकानें, सेनिटाइजर्स, मास्क सहित मेडिकल इक्विपमेंट के निर्माण, वितरण, बिक्री आदि को पाबंदियों से पूरी तरह छूट दी गई है. सब्जियों, फलों, डेयरी, बेकरी और किराना दुकानें खुली रहेंगी. वहीं मिनी लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो और पब्लिक बसें चलती रहेंगी. लेकिन इनमें केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को सफर की इजाजत होगी. मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही बाधित नहीं होगी. डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और आईटी सर्विसेज को भी पाबंदियों से छूट दी गई है. सरकारी, प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज, गैस सप्लाई सर्विस, पोस्टल सर्विस को छूट के दायरे में रखा गया है. ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 यात्रियों को इजाजत होगी. चार पहिया टैक्सियों में यात्रियों की कुल क्षमता के आधे यात्रियों को ही इजाजत होगी. बसों में जितनी सीटें हैं, उतने यात्रियों को इजाजत है. किसी यात्री को बस में खड़े होने की इजाजत नहीं होगी. प्राइवेट गाड़ियां को सिर्फ इमर्जेंसी की सूरत में इजाजत होगी और उल्लंघन पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के समय आने-जाने पर पाबंदी लगा दी गई है. सुबह 7 से रात 8 बजे तक जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे. सभी दफ्तरों और संस्थानों को 15 दिनों के लिए बंद किया जाएगा. इस मामले में ब्रिटेन से सीख लेने की जरूरत है. सीएम ने कहा कि रेमेडिसिवर की भी कमी पड़ने लगी थी, लेकिन केंद्र से मदद मांगने के बाद इंजेक्शन आने शुरू हो गए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन के आयात को मंजूरी दे दी है. लेकिन इसके लिए समय लगना है. ऐसे में हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हवाई मार्ग से यह मदद मिल जाए. इसमें हम एयरफोर्स की भी सहायता ली जा सकती है.


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