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BIG BREAKING: छत्तीसगढ़ के इस जिले में भी बढ़ा लॉकडाउन... कलेक्टर ने जारी किया आदेश.. 18-Apr-2021
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना राजधानी समेत न्यायधानी में भी लगातार कहर बरपा रहा है. इससे सिस्टम भी हिल चुका है. बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की सहमति से बिलासपुर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर सारांश मित्तर ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आदेश जारी किया है. इस आदेश में भी सख्ती बरती गई है. नियम कायदे कड़े नजर आ रहे हैं. बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 14 अप्रैल से 21 अप्रैल रात 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया था. अब इसे बढ़ा कर 26 अप्रैल रात 12 बजे तक कर दिया गया है. इसे भी पढ़ें: छग: सेंट्रल जेल में कोरोना से बंदी की मौत, बैरकों में ठूंस-ठूंस कर रखे गए हैं कैदी, क्या इस बार भी है पैरोल की तैयारी ? वार्ड/ मोहल्ला/ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी. टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50-60 तक होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को कई दिनों तक समान रूप से राशन वितरित किया जाए. 1.2 वार्ड/मोहल्ला में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किया जाए. इसके बाद राशन वितरण किया जाए. उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए हितग्राहियों को मास्क पहनना अनिवार्य करें. इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी ने रद्द की बंगाल की चुनावी रैलियां, कोरोना के बढ़ते मामले के चलते लिया फैसला, अन्य नेताओं से की ये अपील… राशन वितरण के समय हितग्राहियों के सेनेटाईजेशन के लिए उचित मूल्य दुकानों में सैनिटाइजर, साबुन, पानी की व्यवस्था उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा की जाए. उपरोक्तानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाल सभी प्रतिष्ठानों यथा भण्डार गृहों में सामाजिक दूरी के अनुपालन करते हुए कार्य संपादित किया जाए. हितग्राहियों के लिए राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने-जाने के लिए पास होगा, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा. किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कॉलोनियों, गलियों में घूम-घूमकर/डोर-टू-डोर फल और सब्जी विक्रय की अनुमति होगी. एक ही स्थान पर खड़े होकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी. किसी भी सब्जियों के बाजार या सब्जी/फलों की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. किसी थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मंडी या किसी भी मण्डी को खोलने की अनुमति नहीं होगी. बैंकों को केवल एटीएम कैश रिफिलिंग और कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी. दवा, चिकित्सीय प्रयोजन और पेट्रोल पंप संचालक/ गैस एजेंसियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए बैंक /शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी. इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे. देखें आदेश की कॉपी-


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