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20 से 26 अप्रैल तक प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक संचालित होंगी शासकीय उचित मूल्य दुकानें 19-Apr-2021

जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा 20 से 26 अप्रैल तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिसके तहत जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है परंतु जिले के सामान्य नागरिकों को सुविधा पहुंचाने के लिए आदेश जारी कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को 20 से 26 अप्रैल तक प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक हितग्राहियों को खाद्य सामग्री वितरण करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा हितग्राहियों को टोकन जारी करने के पश्चात ही खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि दुकानों में अनावश्यक भीड़ ना हो। शहरी क्षेत्रों में सुविधा अनुसार नगरीय निकाय से सामंजस्य स्थापित कर वार्डवार शासकीय उचित मूल्य दुकानों द्वारा टोकन जारी किया जाएगा। सभी शासकीय पीडीएस दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने हेतु दो गज की दूरी पर घेरा बनाना, सैनिटाइजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।



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