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बिलासपुर : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 26 अप्रैल तक नही होगी सुनवाई 20-Apr-2021
मन्नू मानिकपुरी संवाददाता: बिलासपुर- छग उच्चन्यायालय के रजिस्ट्रार(न्यायिक) योगेश पारिख के द्वारा दिनांक १९/०४/२१ को जारी आदेश के अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार छग उच्चन्यायालय रजिस्ट्री के पूर्व आदेश दिनांक १२/०४/२१ के अनुक्रम में जिलाधीश बिलासपुर के दिनांक १८/०४/२१ को जारी आदेश दृष्टिगत रखते हुए उच्चन्यायालय के दैनिक सामान्य कामकाज को स्थगित करते हुए केवल अति महत्वपूर्ण मामलों को माननीय मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा या उनके आदेशानुसार गठित पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी और आवश्यक कार्य हेतु रोटेशनल पद्धति से अतिन्यूनतम कर्मचारियों को निर्देशित किया जा सकेगा. उपरोक्त अवधि में उच्च न्यायालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी ‘वर्क फ्रोम होम’ के अंतर्गत विभागप्रमुख के निर्देश पर स्वयं को त्वरित रूप से उपलब्ध रखेंगे, एवं किसी भी स्थिति में बिना पूर्वअनुमति के मुख्यालय से बाहर नही जावेंगे. किसी अवस्था में यदि जिलाधीश बिलासपुर के द्वारा लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई जाती है तो इस व्यस्था को उच्चन्यायालय रजिस्ट्री द्वारा आगे बढ़ा दिया जाएगा, अन्यथा लॉक डाउन समाप्ति पर उच्चन्यायालय रजिस्ट्री के पूर्ववर्ती आदेश दिनांक ०५/०४/२१ के अनुसार आदेशित व्यवस्था ही पुनः कार्यशील मानी जावेगी, साथ ही उपरोक्त संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी २२/०४/२१ की काजलिस्ट को यथावत रखते हुए उसी काजलिस्ट को २७/०४/२१ को माननीय उच्चन्यायालय के द्वारा सुनवाई की जाएगी.


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