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BIG BREAKING : छत्तीसगढ़ के एक और जिले में बढ़ा लाॅकडाउन...आदेश जारी 25-Apr-2021
गरियाबंदः प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कई जिलों में लाॅकडान को 5 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी बीच खबर आ रही है कि गरियाबंद में भी लाॅकडाउन को अब 5 मई तक बढ़ा दिया गया है। गरियाबंद कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कुछ रियायत के साथ लाॅकडाउन को बढ़ाया गया है। जहां उचित मुल्य की दुकान सुबह 10ः30 से 4ः30 तक खुली रहेंगी। आवश्यक वस्तु की लोडिंग अनलोडिंग रात 11:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक जारी रहेगी फल सब्जी सब्जी अंडा मुर्गी मटन मछली होम डिलीवरी प्रातः 6:00 बजे से 2:00 बजे तक रहेगी किराना व्यवसाई बिना दुकान खोलें होम डिलीवरी के माध्यम से सामान सप्लाई कर सकेगा प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होटल व्यवसाई प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक होम डिलीवरी के माध्यम से भोजन पहुंचा सकेंगे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 30 दिनों तक व्यवसाय बंद कर दिया जाएगा गरियाबंद…. जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 05.05.2021 प्रातः 06.:00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में गरियाबंद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे । शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10:30 बजे से सायं 04:30 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक/फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग /अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 04:00 बजे तक दी जाती है। फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री / ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 06:00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ ठेले वालों /पिक-अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शॉप /स्टोर आम जनता हेतु नही खुलेगें उपरोक्तानुसार होटलों वं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के मांध्यम से प्रातः 06 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक ही होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोयिड-19 जॉच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड- 19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा किसी दुकान में /होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानो से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगें। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने / ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।


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