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कलेक्टर ने किया प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन 19-Oct-2021

कलेक्टर  चन्दन कुमार ने जिले में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन किया है। अपर कलेक्टर  सुरेन्द्र कुमार वैद्य को अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी, तहसील कांकेर, चारामा एवं नरहरपुर के राजस्व प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा-170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलीय प्रकरणों का निराकरण। प्रभारी अधिकारी- जिला नजूल अधिकारी, जिला नजूल, नजूल नवकरण शाखा, जिला खेल अधिकारी, खनिज शाखा,  खाद्य शाखा, नगर सेना, प्रस्तुतकार शाखा (रीडर टू कलेक्टर शाखा, कलेक्टर की ओर से जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर), प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन, जिला विभागीय जॉच शाखा, विवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी वारिसान प्रमाण पत्र, नक्सल प्रभावितों के योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं विकास, लायसेंस शाखा, मुख्य अतिलिपिकार शाखा, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, क्रेडा विभाग, वरिष्ठ लिपिक शाखा-01, 02 एवं 03, सहायक अधीक्षक सामान्य, निरीक्षण, व्यवहारवाद, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पुरातत्व एवं पर्यटन से संबंधित दायित्व सौंपे गये है, इसके अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यो का भी निर्वहन करना होगा।  
                    अपर कलेक्टर देवनारायण कश्यप को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कैम्प अंतागढ़, तहसील भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, पखांजूर, दुर्गूकोंदल के राजस्व प्रकरण, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्त्ुत अपील (धारा-170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलीय प्रकरणों का निराकरण। प्रभारी अधिकारी- उप जिला निर्वाचन अधिकारी-सामान्य, जिला सत्कार अधिकारी (प्रोटोकाल), प्रभारी अधिकारी विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, वित्त एवं स्थापना शाखा, नजारत शाखा, शिकायत, जनदर्शन शाखा, जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनदर्शन से प्राप्त आवेदन पत्रों में टीप अंकित करना, नोडल अधिकारी-लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, जनगणना, राहत, पुर्नवास शाखा, जिला निर्माण शाखा, सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलिय अधिकारी (जिला पंचायत को छोड़कर) सांख्यिकी शाखा, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कमचारियों के अवकाश एवं अग्रिम, चिकित्सा व्यय, यात्रा भत्ता संबंधी सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित किया जाता है (नीतिगत निर्णय को छोड़कर), तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी, कर्मचारियो के 01 माह तक अर्जित अवकाश स्वीकृति का अधिकार तथा उससे ऊपर के अवकाश प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाएंगे। नगरीय कल्याण, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला शहरी, विकास अभिकरण, नोडल अधिकारी विभागीय बैठक, विडियो कॉन्फ्रेंस, समाज कल्याण, कोष लेखा एवं पेंशन, पासपोर्ट शाखा, विकास शाखा, राजस्व शाखा, राजस्व लेखा शाखा संबंधित दायित्व सौपें गये हैं, इसके अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन करना होगा।  
              संयुक्त कलेक्टर कांकेर  गौरी शंकर नाग को उप जिला निर्वाचन अधिकारी-स्थानीय, जिला योजना सांख्यिकी विभाग, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, अल्प बचत शाखा, विधिक शाखा, अल्पसंख्यक शाखा, मालिक मकबुला प्रकोष्ठ, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, जिला जनसूचना अधिकारी, चिप्स, लोक सेवा केन्द्र, बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, आवक-जावक शाखा, श्रम, बाल श्रमिक शाखा, प्रपत्र शाखा, राजस्व मुहर्रिर शाखा का दायित्व सौपा गया है।
            डिप्टी कलेक्टर कांकेर सी.एल. ओंटी को प्रभारी अधिकारी- राम वन गमन पर्यटन परिपथ, भू-अभिलेख शाखा, भू-अभिलेखागार (हिन्दी, अंग्रेजी, अभिलेख कोष्ठ), भू-व्यपवर्तन, परिवर्तित भूमि शाखा, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, पशु एवं कृषि संगणना शाखा, वन अधिकार पट्टा वास्तविक कब्जा के पुष्टि कर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना। वक्फबोर्ड शाखा, अधिक अन्न उपजाऊ शाखा का दायित्व सौंपा गया है।
                संयुक्त कलेक्टर कांकेर  के.एस. पैकरा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालिक दण्डाधिकारी, चारामा का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें अनुभाग क्षेत्रांतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कस्ट्रेडियम ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2(9)ब एवं अधिसूचना क्रमांक 393 सी.आर/89/आठ दिनांक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट ऑफ स्टाम्पस के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची-2 के खाना क्रमांक 4 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक प्प्प् (ख) प्प्प् (ग) प्प्प् (घ) प्प्प् (ङ) की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, अपने क्षेत्र की फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, भू-अर्जन अधिकारी कांकेर अनुविभाग, छत्तीसगढ़ लोक बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, अपने अनुविभाग की विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिम जाति योजनाओं के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय, थाना तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण, प्रमाण पत्र, शपथ पत्र का सत्यापन इत्यादि दायित्व  सौंपे गये है।
             डिप्टी कलेक्टर कांकेर उत्तम सिंह पंचारी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालिक दण्डाधिकारी अंतागढ़ का दायित्व सौंपा गया है। उन्हे अनुभाग क्षेत्रांतर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कस्ट्रेडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2(9)(ब) एवं अधिसूचना क्रमांक 393 सी.आर./89/आठ/दिनांक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट ऑफ स्टाम्पस के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 4 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक प्प्प् (ख) प्प्प् (ग) प्प्प् (घ) प्प्प् (ङ) की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, अपने क्षेत्र की फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, भू-अर्जन अधिकारी कांकेर अनुविभाग, छत्तीसगढ़ लोक बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, अपने अनुविभाग की विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिम जाति योजनाओं के समस्ता कार्यों का पर्यवेक्षण तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण। रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय, थाना तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण, प्रमाण पत्र, शपथ पत्र का सत्यापन का दायित्व सौंपे गये हैं।



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