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चारा घोटाले में मुकर्रर हुयी लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा 21-Feb-2022

Chara Ghotala :बहुचर्चित चारा घोटाले(Chara Ghotala)के सबसे बड़े मुकदमे आरसी-47 ए/96 में रांची की विशेष सीबीआई (Special CBI)अदालत ने फैसला सुना दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (RJD chief Lalu Prasad Yadav)को दोषी करार दिया गया है। 34 दोषियों को 3-3 साल जेल की सजा। उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी। लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा।

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था। कोर्ट ने तब सजा का ऐलान नहीं किया था। आज कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन हुई, लालू ऑनलाइन ही इसमें शामिल हुए। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े अन्य चार मामलों (दुमका, देवघर और चाईबासा) में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इसमें उनको कुल 14 साल की सजा हुई है। हीं जुर्माने के तौर पर उनको अबतक 60 लाख रुपये देने पड़े थे।



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