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12 किसानों का मुआवजा वसूलने को अब रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड होंगे कुर्क 10-May-2022
रायपुर। किसानों की जमीन के अधिग्रहण मामले में फंसे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 12 किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 15 करोड़ रुपये वसूलने के लिए अब विवि में रखे कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड व अन्य सामान को कुर्क करने के आदेश दिए हैंअधिवक्ता रघुवंश तिवारी ने बताया कि इसके लिए वारंट जारी हो चुका है, कभी भी विवि के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। इधर, विवि प्रबंधन में कुर्की की कार्रवाई को लेकर भय का माहौल है। प्रबंधन ने बताया कि अधिगृहीत जमीन का मुआवजा देने के लिए उसके पास राशि नहीं है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शासन-प्रशासन की है। ऐसे में किसानों को मुआवजा भी इन्हीं के माध्यम से दिया जाना है। प्रबंधन ने राशि नहीं दे पाने की स्थिति में कलेक्टर को किसानों की जमीन वापसी के लिए पत्र लिखा था, जिस पर अब तक फैसला नहीं लिया गया है। वाहनों की बिक्री पर सुनवाई 23 जून को मिली जानकारी के अनुसार सात किसानों के पक्ष में फैसले के बाद विवि के कुलपति और कुलसचिव के वाहनों की कुर्की हुई थी। इनकी बिक्री के संबंध में सुनवाई सोमवार को जिला कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों के बयान के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 23 जून 2022 तय की है। 14 प्रकरण कलेक्टर के पास किसानों की तरफ से केस लड़ रहे अधिवक्ता ने बताया कि जमीन अधिग्रहण मामले में 14 किसानों ने मुआवजे के लिए भू-अर्जन अधिकारी (कलेक्टर) के पास आवेदन किया है। उनके प्रकरण अभी प्रशासन के पास लंबित हैं, जबकि अन्य किसानों की सुनवाई कोर्ट में जारी है। कोर्ट में लगातार खारिज हो रहे रविवि के आवेदन बता दें कि कुर्की की कार्रवाई को रोकने के लिए विवि प्रबंधन जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के चक्कर काट रहा है, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। पक्ष कमजोर होने के चलते जिला कोर्ट में जहां उसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, वहीं हाई कोर्ट ने भी दो बार प्रबंधन के आवेदन खारिज कर दिए हैं। रविवि के कुलसचिव डा. गिरीशकांत पांडेय ने कहा, विश्वविद्यालय के कुर्क वाहन की बिक्री को लेकर 23 जून को सुनवाई की तारीख मिली है। मामले को लेकर हमारी शासन स्तर पर लगातार बात चल रही है। अब तक कोर्ट की कार्रवाई -सात किसानों के पक्ष में मुआवजा वसूली के लिए वाहन हुए कुर्क। -आठ किसानों का मुआवजा वसूलने के लिए टेबल-कुर्सियां कुर्क। -12 किसानों के मुआवजे के लिए कंप्यूटर व अन्य सामान कुर्क करने के लिए वारंट जारी यह है पूरा मामला जमीन अधिग्रहण का मामला वर्ष 2005-6 का है। राज्य शासन ने विश्वविद्यालय की करीब 15 एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय को दिलाई। इसके बाद विवि को जमीन देने के लिए शासन ने बंजारी मंदिर क्षेत्र के आसपास 150 किसानों की 30 एकड़ जमीन अधिगृहीत की। मुआवजे से असंतुष्ट किसान कोर्ट चले गए। वर्ष-2017 में कोर्ट का फैसला किसानों के पक्ष में आया। विवि प्रबंधन ने शासन से राशि की मांग की। शासन ने मुआवजा देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद विवि हाई कोर्ट पहुंचा। यहां भी फैसला किसानों के पक्ष में ही गया। किसानों को अब तक मुआवजा नहीं देने पर कोर्ट के आदेश के बाद विवि की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जारी है।


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