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बिलासपुर हाईकोर्ट ब्रेक : कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन - नए प्रारम्भ कालेजों के 6 कोर्स प्रतिबंधित 25-Sep-2018
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चालू किये गये सीपीएस (कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन )नामक डिप्लोमा कोर्स जिसमें कुल 8 कोर्स है उसमें से 6 कोर्स पर माननीय उच्च न्यायालय ने आज रोक लगा दी| इंडियन मेडिकल काउंसिल के एक्ट से मान्यता प्राप्त नहीं है यह कोर्स| 12लाख में होता हैं यह डिप्लोमा कोर्स| इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण इसके खिलाफ लगाई गई थी जनहित याचिका| डॉ राकेश गुप्ता ने लगाई थी जनहित याचिका| मामले पर चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच में सुनवाई की है| मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की गई|


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