Rajdhani
मतदान दिवस के दिन श्रमिक एवं कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित 30-Nov-2022

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत् विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) उप निर्वाचन अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं संस्थानों में काम करने वाले श्रमिक एवं कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस 05 दिसम्बर को अवकाश घोषित किया गया है। मतदान दिवस के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजुरी दी जायेगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
         लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख की उपधारा के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि कोई नियोजक उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक पांच सौ जुर्माने का दण्डनीय होगा।



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