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रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधडी करने वाला आरोपी चढा सरकंडा पुलिस के हत्थे
आरोपी ने 3,50,000 रू लेकर फर्जी नियुक्त पत्र दिया था
मन्नू मानिकपुरी संवाददाता बिलासपुर
नाम आरोपीः- रामास्वामी मुत्तू सुब्रमन्यम पिता स्व. एम. रामास्वामी उम्र 58 साल साकिन विजयापुरम कालोनी थाना सरकंडा बिलासपुर छ.ग. बिलासपुर- घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनुराग पाण्डेय निवासी बरपारा कोनी द्वारा आरोपी रामास्वामी मुत्तू सुब्रमन्यम निवासी विजयापुरम कालोनी थाना सरकंडा बिलासपुर छ.ग. के विरूद्ध रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर 3,50000 रू लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखधडी करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिस पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 29/2023 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया । जिसकी सूचना जिले के उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर (भा.पु.से.), अति0 पुलिस अधीक्षक ( शहर ) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा पूजा कुमार को दी गई जिस पर तत्काल आरोपी की धरपकड कर गिरफतारी करने के निर्देश प्राप्त हुए जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा फैजुल होदा शाह के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी की लगातार पतासाजी की जाकर आरोपी रामास्वामी मुत्तू सुब्रमन्यम पिता स्व. एम. रामास्वामी उम्र 58 साल साकिन विजयापुरम कालोनी थाना सरकंडा बिलासपुर छ.ग. को पकडा गया जिससे पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया है । उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह प्र. आर. विकास सेंगर, आरक्षक देवसहाय जायसवाल, मुकेश शर्मा, शिव जोगी का विशेष योगदान रहा ।
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